धन शोधन के आरोप में इंडियाबुल्स के खिलाफ जनहित याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र, आरबीआई, सेबी और अन्य एजेंसियों को नोटिस जारी किया

इंडियाबुल्स के खिलाफ सीडब्ल्यूबीएफ द्वारा दायर जनहित याचिका के जवाब में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र, आरबीआई, सेबी और अन्य एजेंसियों को नोटिस जारी किया है

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इंडियाबुल्स के खिलाफ सीडब्ल्यूबीएफ द्वारा दायर जनहित याचिका के जवाब में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र, आरबीआई, सेबी और अन्य एजेंसियों को नोटिस जारी किया है
इंडियाबुल्स के खिलाफ सीडब्ल्यूबीएफ द्वारा दायर जनहित याचिका के जवाब में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र, आरबीआई, सेबी और अन्य एजेंसियों को नोटिस जारी किया है

विवादित वित्त कंपनी इंडियाबुल्स को शुक्रवार को एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि दिल्ली एचसी ने सरकार और आरबीआई को उस याचिका पर जवाब देने के लिए कहा, जिसमें फर्जी खोल कम्पनियों के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कथित धन शोधन की जांच की मांग की गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कामिनी जैसवाल और प्रशांत भूषण की अध्यक्षता वाले एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल), जो वित्तीय अनियमितताओं, निधियों की हेराफेरी और इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (आईबीएचएफएल) के प्रमोटरों के खिलाफ अन्य उल्लंघनों के बारे में है, की जांच करने का फैसला किया।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने केंद्र सरकार, आरबीआई और इंडियाबुल्स को एनजीओ – सिटीजन व्हिसल ब्लोअर्स फोरम द्वारा दायर याचिका पर उनका पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया। उच्च न्यायालय ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी), सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (एसएफआइओ), रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) और समीर गहलौत (इंडियाबुल्स समूह के संस्थापक और अध्यक्ष) को भी नोटिस जारी किया और उन्हें 13 दिसंबर को सुनवाई की अगली तारीख तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा।

इंडियाबुल्स ने पहले यह कहते हुए याचिका का विरोध किया था कि यह “दुर्भावनापूर्ण” और “बुरी नियत” याचिका है, जिससे इसके व्यवसाय और प्रतिष्ठा को नुकसान हो रहा है।

पीठ ने मामले में कंपनी (जिसका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और अभिषेक मनु सिंघवी ने किया), और एनजीओ (प्रशांत भूषण अधिवक्ता के तौर पर उपस्थित हुए) की ओर से संक्षिप्त बहस के बाद नोटिस जारी करने का फैसला किया। रोहतगी ने अदालत से नोटिस जारी न करने का आग्रह किया और यह कहते हुए कि एक बार नोटिस जारी करने के बाद यह समाचार मीडिया में प्रसारित किया जाएगा जो बदले में कंपनी के शेयर मूल्यों को प्रभावित करेगा, ऐसा न करने को कहा। पीठ, हालांकि, सहमत नहीं हुई।

वरिष्ठ वकील ने कहा कि एनजीओ उचित शोध किए बिना आरोप लगा रहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा लिखे एक पत्र पर भरोसा कर रहा था जिसमें इंडियाबुल्स समूह पर धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था। स्वामी ने सार्वजनिक रूप से एक पत्र जारी किया था जिसे उन्होंने जून में प्रधानमंत्री को भेजा था, जिसमें इंडियाबुल्स समूह पर एनएचबी से 1 लाख करोड़ रुपये का गबन करने का आरोप लगाया था[1]

इस खबर को अंग्रेजी में यहाँ पढ़े।

एनजीओ, जिसके सदस्यों में दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एपी शाह, नौसेना के पूर्व चीफ एडमिरल एल रामदास, पूर्व आईएएस अधिकारी अरुणा रॉय और कार्यकर्ता-वकील प्रशांत भूषण शामिल हैं, ने इंडियाबुल्स के खिलाफ कथित अनियमितताओं में एसएफआईओ द्वारा जांच का आदेश देने के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) से मांग की है। इसके अलावा, याचिका में आईबीएचएफएल के वित्तीय मामलों की जांच करने और आईबीएचएफएल के विशेष लेखापरीक्षण (ऑडिट) का निर्देश देने के लिए आरबीआई और एनएचबी को निर्देश देने की भी मांग की गई है।

इंडियाबुल्स ने पहले यह कहते हुए याचिका का विरोध किया था कि यह “दुर्भावनापूर्ण” और “बुरी नियत” याचिका है, जिससे इसके व्यवसाय और प्रतिष्ठा को नुकसान हो रहा है। इंडियाबुल्स के खिलाफ जनहित याचिका लेख में प्रकाशित[2] की गई है।

References:

[1] सुब्रमण्यम स्वामी ने इंडिया बुल्स पर 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के काले धन को वैध बनाने का आरोप लगाया। एसआईटी और विशेष लेखापरीक्षक द्वारा जांच की मांगJul 28, 2019, Hindi.PGurus.com

[2] दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका में इंडियाबुल्स ग्रुप द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के काले धन को वैध बनाने की जांच की मांग की गई हैSep 7, 2019, Hindi.PGurus.com

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