अयोध्या मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा एएसआई की रिपोर्ट, आम राय नहीं; संस्कारित लोगों द्वारा तैयार किए गए निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मुस्लिम पक्ष को यह सुझाव देने के लिए कि एएसआई की रिपोर्ट केवल एक राय थी, फटकार लगाई!

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सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मुस्लिम पक्ष को यह सुझाव देने के लिए कि एएसआई की रिपोर्ट केवल एक राय थी, फटकार लगाई!
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मुस्लिम पक्ष को यह सुझाव देने के लिए कि एएसआई की रिपोर्ट केवल एक राय थी, फटकार लगाई!

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की रिपोर्ट को खारिज करने के लिए मुस्लिम पक्ष को फटकार लगाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद स्थल पर 2003 की एएसआई रिपोर्ट “आम राय” नहीं थी क्योंकि पुरातत्वविद् खुदाई सामग्री पर अपने विचार देने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की ओर से काम कर रहे थे। उच्च न्यायालय ने अपने अदालत आयुक्त (कोर्ट-कमिश्नर) के माध्यम से, एएसआई से 2002 में इस जगह की खुदाई करने और इस पर अपने निष्कर्ष देने के लिए कहा था कि क्या “कथित हिंदू मंदिर” को ध्वस्त करने के बाद “विवादित इमारत” का निर्माण किया गया था!

एएसआई ने बाबरी मस्जिद के नीचे एक विशाल मंदिर संरचना के अस्तित्व के बारे में अपनी रिपोर्ट में कलाकृतियों, मूर्तियों, स्तंभों और अन्य अवशेषों को पाया था। पुरातत्वविद केके मुहम्मद, जो एएसआई की अदालत की निगरानी वाली खुदाई का हिस्सा थे, ने कई बार दोहराया कि मस्जिद का निर्माण मंदिर की विशाल संरचना के ऊपर किया गया था। उन्होंने इस तथ्य को छिपाने और धोखाधड़ी करने के लिए कई वामपंथी इतिहासकारों को दोषी ठहराया[1]

शीर्ष अदालत ने कहा कि वह इस तथ्य के बारे में सचेत था कि दोनों पक्षों ने निष्कर्षों के आधार पर तर्क दिए हैं और इन घटनाओं के कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं थे।

पिछले दो दिनों से मुस्लिम पक्ष वैध एएसआई रिपोर्ट, जो बाबरी मस्जिद के नीचे एक मंदिर के अस्तित्व को साबित करती है, को कम महत्वपूर्ण साबित करने की कोशिश कर रहा है। मुस्लिम पक्षकारों के वकील द्वारा कहा जाने पर कि एएसआई की रिपोर्ट “केवल एक राय” थी और अदालत में बाध्यकारी नहीं थी, मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि रिपोर्ट से निष्कर्ष “संस्कारित और उत्कृष्ट लोगों” (पुरातत्व विशेषज्ञ) द्वारा तैयार किए गए थे।

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“आप (वकील) कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट की किसी अन्य साधारण राय की बराबरी नहीं कर सकते। आयुक्त के कहने के बाद उन्होंने (एएसआई विशेषज्ञों ने) इसका (उत्खनन) किया।” अशोक भूषण और एस अब्दुल नाज़ेर, एसए बोबडे, डीवाई चंद्रचूड़ की सदस्यता वाली पीठ ने कहा। पीठ ने कहा कि विशेषज्ञों ने आयुक्त (उच्च न्यायालय द्वारा शक्तियां प्राप्त) के निर्देश पर उन सामग्रियों का उत्खनन और विश्लेषण किया था।

शीर्ष अदालत ने कहा कि वह इस तथ्य के बारे में सचेत था कि दोनों पक्षों ने निष्कर्षों के आधार पर तर्क दिए हैं और इन घटनाओं के कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं थे। पीठ ने राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले में सुनवाई के 33 वें दिन कहा, “हमें इसके बारे में पता है। हमें देखना होगा कि किस पक्ष की कहानी यथोचित संभावित है।”

सन्दर्भ :

[1] Babri Masjid dispute was the outcome of historical blunder: ex-ASI Regional Director K K MuhammedJan 12, 2018, PGurus.com

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