
कानून के शिकंजे से बचने के लिए लंदन फरार हो जाने का एक और मामला है इंडियाबुल्स के मालिक समीर गहलोत।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को विवादास्पद हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इंडियाबुल्स के मुंबई और दिल्ली स्थित कार्यालयों पर छापेमारी की। ईडी ने अप्रैल 2021 में इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस और उसके मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया था और कंपनी का मालिक समीर गहलोत 2020 की शुरुआत में ही लंदन भाग गया था।
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छापेमारी प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) के तहत ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के मालिक समीर गहलोत और कुछ अन्य संबंधित कंपनियों और व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज रिपोर्ट के आधार पर की गई थी। इंडियाबुल्स के पैसे की हेराफेरी का पर्दाफाश सबसे पहले भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री और सभी एजेंसियों के समक्ष एक शिकायत द्वारा किया गया था। अपनी विस्तृत शिकायत में, स्वामी ने आरोप लगाया था कि इंडियाबुल्स ने पी चिदंबरम जैसे कई भ्रष्ट राजनेताओं और कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के संरक्षण में पहले ही नेशनल हाउसिंग बैंक से ऋण लेकर एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की हेराफेरी की है। [1]
बाद में जाने-माने वकील प्रशांत भूषण ने भी दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और कई रियल एस्टेट परियोजनाओं के नाम पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के स्वामित्व वाले नेशनल हाउसिंग बैंक से इंडियाबुल्स द्वारा बड़े पैमाने पर पैसे की हेराफेरी की जांच की मांग की। [2]
इस बीच, इंडियाबुल्स ने ईडी को कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इंडियाबुल्स के मालिक समीर गहलोत, जो पहले से ही 2020 की शुरुआत में लंदन में जा छिपे, बार-बार समन नोटिस के बाद भी ईडी के अधिकारियों के सामने नहीं आ रहे हैं।
संदर्भ :
[1] सुब्रमण्यम स्वामी ने इंडिया बुल्स पर 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के काले धन को वैध बनाने का आरोप लगाया। एसआईटी और विशेष लेखापरीक्षक द्वारा जांच की मांग – Jul 28, 2019, PGurus.com
[2] धन शोधन के आरोप में इंडियाबुल्स के खिलाफ जनहित याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र, आरबीआई, सेबी और अन्य एजेंसियों को नोटिस जारी किया – Sep 27, 2019, PGurus.com
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