
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा शुक्रवार को 51-पेज का घातक आदेश एनडीटीवी के मालिक प्रनॉय रॉय और उनकी पत्नी राधिका के लिए एक बुरा सपना है, उनकी पत्नी जो उनके सभी अपराधों और धन शोधन में भागीदार है। अल्पसंख्यक शेयरधारक संजय दत्त द्वारा दायर स्टॉक एक्सचेंज हेरफेर के शिकायत के आधार पर सेबी के बहुप्रतीक्षित आदेश के अनुसार, प्रणय रॉय, पत्नी राधिका रॉय और उनकी फर्जी खोल कंपनी आरआरपीआर लिमिटेड को स्टॉक एक्सचेंज की गतिविधियों से दो साल के लिए रोकता है। सेबी ने कुटिल पति और पत्नी को दो साल के लिए NDTV से बाहर जाने का भी आदेश दिया। इसके अलावा, इसने एक वर्ष की अवधि के लिए सभी कंपनियों के निदेशक बनने पर प्रतिबंध लगा दिया।
आईसीआईसीआई बैंक धोखाधड़ी और अन्य
इस आदेश के साथ रॉय दम्पत्ति की उल्टी गिनती शुरू हो गई। आदेश स्पष्ट रूप से आईसीआईसीआई बैंक ऋण धोखाधड़ी में की गई सभी धोखाधड़ी को सूचीबद्ध करता है[1]। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने पहले ही इस संबंध में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कर ली है और 2008 में आईसीआईसीआई बैंक ऋण धोखाधड़ी से लगभग 45 करोड़ रुपये का उपभोग करने के लिए उनके घर पर छापा मारा। यह सेबी आदेश सीबीआई के लिए एक संकेत है जिसने अभी तक आरोप-पत्र दायर नहीं किया। सीबीआई के लोगों ने पहले ही पाया है कि रॉय ने दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में घर खरीदने के लिए इस पैसे को इस्तेमाल किया गया था।
सेबी के आदेश में बताया गया है कि कैसे प्रनॉय रॉय और उनकी पत्नी और उनकी फर्जी खोल फर्म आरआरपीआर होल्डिंग्स लिमिटेड ने अवैध रूप से कारोबार करने वाली सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के शेयरों को महज चार रुपये में सौदेबाजी के दाम पर बेच दिया, जब उस दिन इसकी स्टॉक एक्सचेंज में 2009 में 140 रुपये कीमत थी! सेबी की इस खोज से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को कुटिल रॉय की सम्पत्तियों को जब्त करने के लिए मजबूत किया गया।
जनता की रुचि में, हम प्रणॉय रॉय के धोखाधड़ी के खुलासे वाले सेबी के 51 पन्नों के आदेश को प्रकाशित कर रहे हैं। सीबीआई छापे के विरोध में जून 2017 में प्रेस क्लब में इकट्ठा हुए पत्रकारों को मीडिया की दुनिया में काले धन को सफेद करने और उस धन के इस्तेमाल को समझने के लिए इसे पढ़ना चाहिए[2]।
सेबी के आदेश में आईसीआईसीआई बैंक से 375 करोड़ का संदिग्ध ऋण और 2009 में मुकेश अंबानी से जुड़ी फर्म से 400 करोड़ रुपये से अधिक का गुप्त अवैध निवेश का खुलासा किया गया है। यह सेबी आदेश सुप्रीम कोर्ट में एनडीटीवी की आयकर विभाग के खिलाफ अपील को कमजोर करेगा। प्रणॉय रॉय अपने शेयरों को मात्र चार रुपये में बेचने के लिए क्या तर्क देंगे जब आम जनता एक शेयर के लिए 140 रुपये का भुगतान कर रही थी?
तो अब सवाल यह है कि एनडीटीवी की किस्मत क्या है? क्या घोटाले वाले टीवी चैनल के लिए कोई संभावित खरीददार है?
बेनामियों के साथ चैनल नहीं चला सकते!
सेबी के आदेश ने प्रनॉय रॉय और पत्नी को एनडीटीवी को बेनामी और सहयोगी द्वारा चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया। यह प्रावधान शाब्दिक रूप से उनके ज्ञात सहयोगियों निधि राजदान, सोनिया सिंह, सुपर्णा सिंह और श्रीनिवासन जैन को एनडीटीवी के बोर्ड रूम में प्रवेश करने से प्रतिबंधित करता है। इसलिए एनडीटीवी को अधिग्रहित या बंद या अन्य शेयरधारकों को नीलाम करना होगा। उद्योग के विशेषज्ञों का कहना है कि मुकेश अंबानी हस्तक्षेप करेंगे या उसकी अनुमति से कोई और घोटाले ग्रस्त टीवी चैनल का निर्वाह करने आगे आएगा।
इस बीच, कई जांचकर्ताओं को लगता है कि सेबी आदेश प्रनॉय रॉय और पत्नी की सीबीआई और ईडी के मामलों में तिहाड़ जेल की यात्रा को गति देगा। यह धन शोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) अपराध है और 3 से 7 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। ईडी के पास पहले से ही ईसीआईआर पंजीकृत है और अब उन्हें उनकी संपत्तियाँ संलग्न कर और कारण बताओ नोटिस भेजकर कार्यवाही आगे बढ़ाना चाहिए।
51-पृष्ठ सेबी आदेश नीचे प्रकाशित किया गया है:
SEBI Order Banning Prannoy Roy Dtd June 14, 2019 by PGurus on Scribd
References:
[1] Will those bleeding hearts explain Sunday Guardian expose on NDTV’s ICICI Bank frauds? Jun 9, 2017, PGurus.com
[2] Why the eminent speakers at the press club may be wrong – Jun 11, 2017, PGurus.com
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