सेबी ने प्रणॉय रॉय, उनकी पत्नी और उनकी शेल कंपनी पर स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त हेराफेरी करने के लिए कुल 43.97 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के बाद एनडीटीवी पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।

सेबी ने, वीसीपीएल को संदिग्ध स्टॉक बिक्री के लिए, एनडीटीवी पर फिर से जुर्माना लगाया!

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सेबी ने, वीसीपीएल को संदिग्ध स्टॉक बिक्री के लिए, एनडीटीवी पर फिर से जुर्माना लगाया!
सेबी ने, वीसीपीएल को संदिग्ध स्टॉक बिक्री के लिए, एनडीटीवी पर फिर से जुर्माना लगाया!

सेबी ने वीसीपीएल के साथ अवैध निजी शेयर व्यापार के लिए एनडीटीवी पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

एनडीटीवी के मालिक प्रणॉय रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय पर कुल 43.97 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के बाद, मंगलवार (29 दिसंबर) को बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने टीवी चैनल कंपनी एनडीटीवी पर स्टॉक एक्सचेंज में हेराफेरी और मुकेश अंबानी से जुड़ी कंपनी विश्वप्रधान कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड (वीसीपीएल) को निजी रूप से शेयरों की अवैध बिक्री हेतु 5 करोड़ का जुर्माना लगाया। प्रणॉय रॉय, उनकी पत्नी और उनकी शेल (फर्जी) कंपनी आरआरपीआर होल्डिंग्स (आरआरपीआर का मतलब राधिका रॉय प्रणॉय रॉय) ने 2009 से 2010 के बीच स्टॉक एक्सचेंज में सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी एनडीटीवी के अपने शेयरों का सिर्फ 4 रुपये में कारोबार किया जबकि उस समय एक शेयर की कीमत 127 से 140 रुपये थी।

29 दिसंबर को दिए गए 37 पन्नों के आदेश में, सेबी ने कहा कि प्रणॉय रॉय ने पत्रकारिता की आड़ में और अपनी शेल कंपनी आरआरपीआर होल्डिंग्स के माध्यम से आईसीआईसीआई बैंक के साथ 350 करोड़ रुपये से अधिक की ऋण धोखाधड़ी और फिर एक अन्य शेल फर्म वीसीपीएल के साथ काम करके अपने शेयरहोल्डरों को वेबकूफ बनाने की ये पूरी जालसाजी की। शेल वीसीपीएल (विश्वप्रधान कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड) का स्वामित्व रिलायंस समूह के मालिक मुकेश अंबानी के भरोसेमंद व्यक्ति महेंद्र नाहटा के पास है। यह पूरी तरह से अवैध सौदा एनडीटीवी के एक छोटे शेयरधारक संजय दत्त द्वारा अधिकारियों के सामने उजागर किया गया था।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को यह पहले ही पता लग चुका है कि दक्षिण अफ्रीका में एक आलीशान बंगला खरीदने के लिए प्रणॉय रॉय ने आईसीआईसीआई बैंक के ऋण से 40 करोड़ रुपये से अधिक रकम की घपलेबाजी की थी।

28 नवंबर, 2020 को सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज में गड़बड़ी के लिए प्रणॉय रॉय और उनकी पत्नी पर 16.97 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था और स्टॉक एक्सचेंजों में ट्रेडिंग के लिए उन पर दो साल का प्रतिबंध लगा दिया था। 24 दिसंबर को (संयोग से क्रिसमस की शाम, जब सांता क्लॉज़ उपहार लेकर आता है), प्रणॉय जेम्स रॉय, उनकी पत्नी और आरआरपीआर को फिर से सेबी द्वारा 27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। अब जब नया साल आने वाला है तो 29 दिसंबर, 2020 को सेबी द्वारा एनडीटीवी पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा दिया गया। अब कर्ज में डूबे टीवी चैनल और उसके मालिकों को सेबी को 49.97 करोड़ रुपये का जुर्माना देना होगा[1]

इस खबर को अंग्रेजी में यहाँ पढ़े।

वीसीपीएल ऋण समझौतों के बारे में मूल्य-संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने में विफलता के लिए एनडीटीवी कंपनी पर 5 करोड़ रुपये का नवीनतम जुर्माना लगाया गया है। सेबी ने अपने आदेश में कहा कि ऋण समझौते (लोन एग्रीमेंट) में अनुच्छेद और शर्तें ऐसी थीं जिन्होंने मीडिया कंपनी के कामकाज को काफी प्रभावित किया। इस संदिग्ध सौदे के अनुसार, एनडीटीवी के स्वामित्व पैटर्न को 2009 से पूरी तरह से बदल दिया गया था जो कि टीवी चैनल के लाइसेंस नियमों का उल्लंघन (लाइसेंस रद्द किये जाने योग्य) है। मुकेश अंबानी से जुड़ी कंपनियों द्वारा एनडीटीवी में गुप्त अधिग्रहण पर पीगुरूज ने रिपोर्टों की श्रृंखला प्रकाशित की है[2]

नियामक ने कहा कि इसकी जांच क्वांटम सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड से 2017 में शिकायत प्राप्त होने के बाद शुरू हुई थी, शिकायत में विश्‍वप्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड (वीसीपीएल) के साथ ऋण समझौतों के बारे में शेयरधारकों को समग्र जानकारी न देने के नियमों का कथित उल्लंघन का हवाला दिया गया था। सेबी के अनुसार, आईसीआईसीआई बैंक से लिए गए पहले ऋण को चुकाने के लिए 2009 में वीसीपीएल ऋण समझौते के तहत एनडीटीवी के मालिकों द्वारा 350 करोड़ रुपये की ऋण राशि उधार ली गई थी और वीसीपीएल के साथ 53.85 करोड़ के एक दूसरे ऋण समझौते पर एक वर्ष बाद हस्ताक्षर किए गए थे। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को यह पहले ही पता लग चुका है कि दक्षिण अफ्रीका में एक आलीशान बंगला खरीदने के लिए प्रणॉय रॉय ने आईसीआईसीआई बैंक के ऋण से 40 करोड़ रुपये से अधिक रकम की घपलेबाजी की थी।

सेबी ने अपने 37 पन्नों के आदेश में कहा – “वीसीपीएल ऋण समझौते महत्वपूर्ण और मूल्य-संवेदनशील थे और इसलिए उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रचारित करने के लिए स्टॉक एक्सचेंजों के समक्ष खुलासा करना आवश्यक था ताकि सार्वजनिक शेयरधारकों और भावी शेयरधारकों को एक सही निर्णय लेने में मदद मिल सके।”

नियामक ने उल्लेख किया कि एनडीटीवी 5 अगस्त, 2015 से ऐसे ऋण समझौतों से अवगत था, क्योंकि इसी दिन इसकी बोर्ड बैठक थी, जिसमें वीसीपीएल समझौतों की वजह से “नियंत्रण परिवर्तन” मुद्दे के बारे में बोर्ड को अवगत करने का एजेंडा मालिकों द्वारा सामने रखा गया था। हालांकि, मीडिया कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों के समक्ष ऋण समझौतों के बारे में कोई खुलासा नहीं किया और लिस्टिंग समझौते के प्रावधान का उल्लंघन किया।

संदर्भ:

[1] सेबी ने 2009 की संदिग्ध शेयर बिक्री धोखाधड़ी के लिए एनडीटीवी के मालिक प्रणॉय रॉय, उनकी पत्नी और उनकी शेल कंपनी पर 27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगायाDec 25, 2020, hindi.pgurus.com

[2] Are Roys the benami owners of NDTV? Is Reliance Industries in control?Mar 12, 2018, PGurus.com

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