
प्रणॉय और उनकी पत्नी राधिका को सेबी द्वारा इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए पकड़ा गया
स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने एनडीटीवी के मालिक प्रणॉय रॉय, पत्नी राधिका रॉय और पूर्व प्रबंध संपादक विक्रम चंद्रा को स्टॉक एक्सचेंजों में इनसाइडर ट्रेडिंग (अवैध तरीकें से शेयरों की खरीद-बिक्री के द्वारा लाभ प्राप्त करना) और एनडीटीवी के शेयरों में हेराफेरी के लिए स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करने से दो साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। प्रणॉय रॉय और उनकी पत्नी पर 2008 से छह प्रतिशत की दर से 16.97 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। पीगुरूज ने एनडीटीवी के मालिक प्रणॉय रॉय द्वारा 2006 से स्टॉक एक्सचेंज में किये गए हेरफेर पर कई लेख प्रकाशित किए हैं[1][2][3][4]। श्रीमान और श्रीमती रॉय की धोखाधड़ी में सहआरोपी विक्रम चंद्रा पर इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए 6.7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उन्हें भी एक वर्ष के लिए स्टॉक एक्सचेंज में व्यापार करने से रोक दिया गया है।
99 पन्नों के सेबी के आदेश में प्रणॉय रॉय द्वारा किए गए स्टॉक एक्सचेंज धोखाधड़ी का विवरण दिया गया है, वही प्रणॉय रॉय जो टीवी चैनलों में नैतिकता का प्रचार करते हैं। “नोटिसी (प्रणॉय रॉय और राधिका रॉय) द्वारा अर्जित किए गए लाभ की गणना एनडीटीवी के 4835850 शेयरों के प्राप्त वास्तविक बिक्री मूल्य (जैसे ₹435.1) और वास्तविक खरीद मूल्य (जैसे ₹400) के बीच के अंतर के रूप में की गई है। ऊपर सूचीबद्ध कारणों और निवेशकों के हित और प्रतिभूति बाजार की अखंडता की रक्षा के लिए, मैं, सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 19 और सेबी अधिनियम 1992 की धारा 11, 11(4) और 11बी के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियों को अमल में लाते हुए निम्नलिखित निर्देश जारी करता हूँ:
(ए) नोटिसी, अर्थात्, श्री प्रणॉय रॉय और श्रीमती राधिका रॉय, संयुक्त रूप से या पृथक रूप से, गलत तरीके से प्राप्त किये लाभ ₹16,97,38,335 (कारण बताओ नोटिस में की गयी गणना), राशि को 17 अप्रैल 2008 से 6% प्रतिवर्ष ब्याज के साथ, इस आदेश के लागू होने की तिथि से 45 दिनों के भीतर, ब्याज के साथ-साथ अंतर-भुगतान राशि के वास्तविक भुगतान की तारीख तक, लौटानी होगी।
(बी) नोटिसी, अर्थात, श्री प्रणॉय रॉय और श्रीमती राधिका रॉय, 2 साल के लिए उनकी प्रतिभूति बाजार तक पहुँच को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और उन्हें प्रतिभूतियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खरीदने, बेचने या अन्यथा क्रियाकलापों से रोक दिया जाएगा।
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सेबी ने एनडीटीवी के अन्य शीर्ष अधिकारियों और प्रबंधन सलाहकारों जैसे कि ईश्वरी प्रसाद बाजपेयी, सौरव बनर्जी, संजय दत्त, और पत्नी प्रनीता दत्त पर भी 2006-2008 के दौरान इनसाइडर ट्रेडिंग करने के लिए जुर्माना लगाया है।
सेबी के 99 पन्नों के आदेश के अनुसार, प्रणॉय रॉय और उनकी पत्नी ने गैर-कानूनी इंसाइडर ट्रेडिंग के माध्यम से एनडीटीवी के शेयरों को बेचकर 16.97 करोड़ रुपये का लाभ कमाया है।
वर्तमान में प्रणॉय रॉय और उनकी पत्नी आईसीआईसीआई बैंक धोखाधड़ी के लिए दो सीबीआई एफआईआर का सामना कर रहे हैं। एफआईआर जून 2017 में दर्ज की गई थी और सीबीआई द्वारा आरोप-पत्र दायर नहीं किया गया, हालांकि एजेंसी ने पाया कि रॉय ने दक्षिण अफ्रीका में एक बड़ा घर बनाने के लिए बैंक ऋण से 40 करोड़ रुपये से अधिक की चोरी की थी। सीबीआई ने अगस्त 2019 में श्रीमान और श्रीमती रॉय के साथ विक्रम चंद्रा के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की जिसमें इन तीनों के खिलाफ दुनिया भर में 32 शेल (फर्जी/कागजी) कंपनियों को बनाकर 1000 करोड़ रुपये से अधिक का चूना लगाने का मामला दर्ज किया गया। पीगुरूज ने प्रणॉय रॉय के खिलाफ मामलों के आंकड़ों पर एक विस्तृत लेख प्रकाशित किया है[5]।
संदर्भ:
[1] Income Tax fines Prannoy Roy & wife for Rs. 30 crores each for hushing up income in 2010-2011 – Nov 21, 2017, PGurus.com
[2] Income Tax exposes the lies of Prannoy Roy in Money Laundering, Stock Exchange manipulations – Part 2 – Nov 21, 2017, PGurus.com
[3] 12 Questions for Prannoy Roy and friends – June 13, 2017, PGurus.com
[4] What is wrong with Sleeping SEBI? When is SEBI going to wake up from its slumber? – Dec 14, 2018, YouTube
[5] एनडीटीवी के प्रणॉय रॉय के खिलाफ सीबीआई तीन साल से अधिक समय गुजर जाने के बाद भी आरोप-पत्र दाखिल क्यों नहीं कर रही है? – Oct 5, 2020, hindi.pgurus.com
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