जस्टिस अशोक भूषण सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त हुए
मानवतावादी न्यायाधीशों में से एक, न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने पिछले 16 महीने लंबे कोविड-19 महामारी से पीड़ित लोगों के लिए दो कल्याणकारी निर्णय देने के बाद 30 जून को सर्वोच्च न्यायालय से विदाई ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने बुधवार को कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अशोक भूषण, जो 4 जुलाई को सेवानिवृत्त होने वाले हैं, हमेशा एक “मूल्यवान सहयोगी” रहे हैं और उनके निर्णय उनके “कल्याणवादी और मानवतावादी” दृष्टिकोण के प्रमाण हैं। सीजेआई ने न्यायमूर्ति भूषण को विदाई देते हुए कहा कि उन्हें उनके न्यायिक योगदान के लिए याद किया जाएगा और धन्यवाद दिया जाएगा, और वह उच्च न्यायपालिका के लिए एक महान मूल्यवर्धक रहे हैं।
30 जून न्यायमूर्ति अशोक भूषण का अंतिम कार्य दिवस था। उनकी मां का हाल ही में निधन हो गया, और आने वाले दिनों में उन्हें उनके अंतिम संस्कार में शामिल होना है। बुधवार को पीठ ने कोविड-19 पीड़ितों को अनुदान राशि देने की आवश्यकता पर फैसला सुनाया था। मंगलवार को भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने सभी राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड और प्रवासी और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कई कल्याणकारी उपायों को लागू करने का निर्देश देते हुए एक विस्तृत निर्णय पारित किया था[1]।
अपने विदाई भाषण में, सीजेआई रमना ने कहा कि न्यायमूर्ति अशोक भूषण की यात्रा “वास्तव में उल्लेखनीय” रही है और उन्होंने संवैधानिक न्यायालयों में न्याय देते हुए लगभग दो दशक बिताए हैं।
न्यायमूर्ति भूषण, जिन्हें 13 मई, 2016 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था, पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा नवंबर 2019 के राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ करने वाले ऐतिहासिक फैसले सहित कई ऐतिहासिक निर्णयों का हिस्सा रहे। वह पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ का भी हिस्सा थे, जिसने सितंबर 2018 में केंद्र की प्रमुख आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध घोषित किया था, लेकिन इसके कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया, जिसमें बैंक खातों, मोबाइल फोन और स्कूल प्रवेश के साथ इसे जोड़ना शामिल था[2]।
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इसके अलावा, न्यायमूर्ति भूषण ने पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ की अध्यक्षता की, जिसने पिछले महीने इस मुद्दे को एक बड़ी पीठ के पास भेजने से इनकार कर दिया था कि क्या उसके 29 साल पुराने मंडल के फैसले पर फिर से विचार किया जाए, जिसमें कोटा 50 प्रतिशत पर रखा गया था और मराठों को राज्य के शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाले महाराष्ट्र के कानून को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि यह समानता के अधिकार के सिद्धांत का उल्लंघन है।
अपने विदाई भाषण में, सीजेआई रमना ने कहा कि न्यायमूर्ति भूषण की यात्रा “वास्तव में उल्लेखनीय” रही है और उन्होंने संवैधानिक न्यायालयों में न्याय देते हुए लगभग दो दशक बिताए हैं। न्यायमूर्ति भूषण की सदस्यता वाली पीठ की अध्यक्षता करने वाले सीजेआई ने कहा – “न्यायमूर्ति भूषण हमेशा एक मूल्यवान सहयोगी रहे हैं। पीठ और जिन समितियों का मैं सदस्य रहा हूं, उनमें उनकी उपस्थिति बहुत आश्वस्त करने वाली रही है। केवल इसलिए कि वह, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, एक महान इंसान हैं। यह गुण है उनके कर्तव्यों के निर्वहन में प्रचुर मात्रा में प्रतिबिंबत हुआ है – पीठ का सामना करते हुए और पीठ का हिस्सा होते हुए।“
उन्होंने कहा – “उनके फैसले उनके कल्याणवादी और मानवतावादी दृष्टिकोण के साक्षी हैं। समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए उनकी चिंता उनकी राय और लेखन में परिलक्षित होती है।” न्यायमूर्ति भूषण ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का हिस्सा बनना “बहुत गर्व” की बात है। उन्होंने कहा, “बार और बेंच दो पहियों का हिस्सा हैं और बार और बेंच का रिश्ता समुद्र और बादलों की तरह है। बार हमेशा लोकतंत्र और कानून के शासन के लिए खड़ा रहा है।”
अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ अधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने भी न्यायमूर्ति भूषण को विदाई दी। न्यायमूर्ति भूषण ने 1979 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की थी और 6 अप्रैल 1979 को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के साथ एक वकील के रूप में नामांकित हुए थे। उन्हें 24 अप्रैल, 2001 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। 10 जुलाई 2014 को केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उन्होंने शपथ ली। न्यायमूर्ति भूषण ने मार्च 2015 में केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।
संदर्भ:
[1] सर्वोच्च न्यायालय ने कोविड पीड़ितों के परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि हेतु मानदंड तैयार करने का केन्द्र को निर्देश दिया। कहा कि, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाला एनडीएमए अपना कर्तव्य निभाने में विफल रहा – Jul 01, 2021, hindi.pgurus.com
[2] Aadhaar Case: Supreme Court Says Centre’s Flagship Scheme Valid – A Timeline – Sep 26, 2018, India.com
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