सर्वोच्च न्यायालय ने कोविड पीड़ितों के परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि हेतु मानदंड तैयार करने का केन्द्र को निर्देश दिया। कहा कि, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाला एनडीएमए अपना कर्तव्य निभाने में विफल रहा

अपने कर्तव्य का पालन करने में विफल रहने के लिए मोदी सरकार पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तीखी आलोचना

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अपने कर्तव्य का पालन करने में विफल रहने के लिए मोदी सरकार पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तीखी आलोचना
अपने कर्तव्य का पालन करने में विफल रहने के लिए मोदी सरकार पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तीखी आलोचना

कर्तव्य में लापरवाही के लिए केंद्र को सर्वोच्च न्यायालय की आलोचना का सामना करना पड़ा

जून का महीना केंद्र और राज्य सरकारों के लिए खराब रहा – उन्हें कोविड-19 महामारी से निपटने में खराब प्रबंधन के लिए सर्वोच्च न्यायालय (एससी) द्वारा फटकार लगती रही। 2 जून को, शीर्ष अदालत ने घटिया टीकाकरण नीति पर लताड़ लगाई, जिसने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को 7 जून को टीकाकरण नीति पर फिर से काम करने के लिए मजबूर किया। 29 जून को, सर्वोच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी शासित-दिल्ली, तृणमूल कांग्रेस शासित पश्चिम बंगाल, कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ और भाजपा शासित असम जैसे राज्यों को प्रवासी श्रमिकों और असंगठित श्रमिकों के लाभ के लिए 31 जुलाई तक केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने का आदेश दिया। केंद्र सरकार के श्रम मंत्रालय को भी सर्वोच्च न्यायालय ने 417 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी श्रम डेटा तैयार नहीं करने के लिए फटकार लगाई और अदालत ने इसे 31 दिसंबर तक पूरा करने की चेतावनी (अल्टीमेटम) दि।[1]

बुधवार 30 जून को केंद्र सरकार को कोविड पीड़ितों को अनिवार्य अनुग्रह राशि लागू करने के लिए कहा गया, जिसे सरकार ने कोविड महामारी के फैलने के साथ ही रद्द कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) को कर्तव्य में लापरवाही के लिए सर्वोच्च न्यायालय से कड़ी आलोचना मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने मोदी की अध्यक्षता वाले एनडीएमए को कोविड से मरने वालों के परिवारों को अनुग्रह मुआवजे के लिए छह सप्ताह में दिशानिर्देश जारी करने का निर्देश देते हुए कहा कि एनडीएमए अपने “अनिवार्य वैधानिक कर्तव्य” को निभाने में विफल रहा है।[2]

न्यायमूर्ति शाह ने पीठ का 66 पन्नों का फैसला लिखते हुए केंद्र को निर्देश दिया कि वह कोविड से होने वाली मौतों के लिए बीमा कवर मुहैया कराने संबंधी वित्त आयोग की सिफारिशों पर उचित कदम उठाए।

शीर्ष अदालत ने आश्रितों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए “मृत्यु प्रमाण पत्र/ आधिकारिक दस्तावेज जो मृत्यु का सही कारण बताते हैं, यानी ‘कोविड-19 के कारण मृत्यु’” जारी करने और सुधार के लिए दिशानिर्देशों को सरल बनाने के लिए कदम उठाने का भी आदेश दिया। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने हालांकि महामारी की “विलक्षणता, प्रभाव और असर” पर ध्यान दिया और कहा कि वह अनुग्रह मुआवजे के रूप में 4 लाख रुपये के भुगतान का आदेश नहीं दे सकते हैं, जिसे एनडीएमए द्वारा तय किया जाना चाहिए क्योंकि रोकथाम, तैयारी, शमन और उबरने पर एक साथ ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी, जिसके लिए वित्तीय और तकनीकी दोनों संसाधनों को जुटाने के एक अलग क्रम की आवश्यकता है।”

इस खबर को अंग्रेजी में यहाँ पढ़े।

पीठ ने मुआवजे की राशि तय करने से इनकार करते हुए कहा – “अदालतें राहत प्रदान करने में सरकार द्वारा तय की गई प्राथमिकताओं में हस्तक्षेप करने में बहुत धीमी होंगी, जब तक कि यह पूरी तरह से मनमानी भरा हो और/ या बड़े जनहित में न हो। सरकार को नीतिगत निर्णय लेने/ प्राथमिकताएं तय करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए।“

यह कहा – “हम एनडीएमए को आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली राहत के न्यूनतम मानकों के लिए – कोविड-19 महामारी, राहत के न्यूनतम मानकों को प्रदान करने के लिए पहले से ही अनुशंसित दिशानिर्देशों के अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम (डीएमए) 2005 की धारा 12 (iii) के तहत अनिवार्य रूप से कोविड-19 के कारण मरने वाले व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को जीवन के नुकसान के लिए अनुग्रह सहायता के लिए दिशानिर्देशों की सिफारिश करने का निर्देश देते हैं।”

डीएमए में मुआवजे के प्रावधानों से निपटते हुए, इसने कहा कि “होगा” (शॉल) शब्द को “अवश्य करेंगे” के रूप में पढ़ा जाना चाहिए और “राष्ट्रीय प्राधिकरण पर राहत के न्यूनतम मानकों के लिए दिशानिर्देशों की सिफारिश करना अनिवार्य वैधानिक कर्तव्य है जिसमें जीवन के नुकसान के लिए अनुग्रह सहायता अवश्य शामिल होगी…”

न्यायमूर्ति शाह ने पीठ का 66 पन्नों का फैसला लिखते हुए केंद्र को निर्देश दिया कि वह कोविड से होने वाली मौतों के लिए बीमा कवर मुहैया कराने संबंधी वित्त आयोग की सिफारिशों पर उचित कदम उठाए। यह निर्देश तब आया जब केंद्र ने कहा कि वर्तमान में “एनडीएमए में कोई दिशानिर्देश/ नीति/ योजना नहीं है जो राष्ट्रीय बीमा तंत्र से संबंधित हो जिसका उपयोग सीओवीआईडी के कारण आपदा से संबंधित मौतों के भुगतान के लिए किया जा सकता है।”

शीर्ष अदालत का फैसला वकील रीपक कंसल और गौरव कुमार बंसल द्वारा दायर दो अलग-अलग याचिकाओं पर आया, जिसमें केंद्र और राज्यों को अधिनियम के तहत प्रावधान के अनुसार कोरोनोवायरस पीड़ितों के परिवारों को 4 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान करने का निर्देश देने की मांग की गयी थी।

यहां सवाल यह है कि केंद्र और राज्य सरकारें स्वयं को योग्य साबित करने में विफल क्यों रहीं और कोविड-19 महामारी की स्थिति से निपटने में इतनी विफलताओं को क्यों अंजाम दिया, जिससे उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय को न्याय देने के लिए मजबूर होना पड़ा? प्रधान मंत्री और मुख्यमंत्रियों को बैठकर सोचना चाहिए कि वे कहाँ गलत हैं और नौकरशाही को उन्हें गुमराह करने के लिए उन पर कार्यवाही करना चाहिए।

संदर्भ:

[1] सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने कोविड महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों की त्रासदी और पीड़ा से निपटने में केंद्र और राज्यों की उदासीनता और अभावग्रस्त रवैये को उजागर कियाJun 30, 2021, hindi.pgurus.com

[2] Supreme Court pulls up government on COVID-19 ex gratiaJun 30, 2021, The Hindu

2 COMMENTS

  1. […] सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को आश्चर्य व्यक्त किया और कहा कि यह “आश्चर्यजनक” है कि लोगों पर अभी भी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66ए के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है, जबकि इस अधिनियम को 2015 में शीर्ष अदालत के फैसले द्वारा खत्म कर दिया गया था। जस्टिस आरएफ नरीमन, केएम जोसेफ और बीआर गवई की पीठ ने एक एनजीओ, ‘पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज’ (पीयूसीएल) द्वारा दायर एक आवेदन पर केंद्र को नोटिस जारी किया, इस आवेदन में पिछले छह वर्षों से देश भर में पुलिस द्वारा धारा 66ए के तहत दर्ज हजारों मामलों की जानकारी दी गयी है। रद्द की गई धारा के तहत आपत्तिजनक संदेश पोस्ट करने वाले व्यक्ति को तीन साल तक की कैद और जुर्माना भी हो सकता था। […]

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