आरबीआई ने भारत में डेटा भंडारण मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए अमेरिकन एक्सप्रेस और डिनर्स क्लब कार्ड को सबक सिखाया!
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भारत में डेटा भंडारण मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए अमेरिकन एक्सप्रेस और डिनर्स क्लब कार्ड को सबक सिखाया। आरबीआई ने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प और डिनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड को डेटा स्टोरेज मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए 1 मई से उनके कार्ड नेटवर्क पर नए घरेलू ग्राहकों को जोड़ने से प्रतिबंधित कर दिया है। यह आदेश इन दोनों संस्थाओं के मौजूदा ग्राहकों को प्रभावित नहीं करेगा, केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को एक बयान में कहा।
अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प और डिनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स (भुगतान प्रणाली संचालक) हैं जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट (भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम), 2007 (पीएसएस अधिनियम) के तहत देश में कार्ड नेटवर्क को संचालित करने के लिए अधिकृत हैं। आरबीआई ने 23 अप्रैल, 2021 के एक आदेश द्वारा अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प और डिनर्स क्लब इंटरनेशनल पर प्रतिबंध लगाए हैं।
आरबीआई ने 23 अप्रैल, 2021 के अपने आदेश में 1 मई 2021 से कार्ड नेटवर्क पर नए घरेलू ग्राहकों को जोड़ने से अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कार्पोरेशन और डिनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड को प्रतिबंधित कर दिया है।
आरबीआई ने दिग्गज क्रेडिट कार्ड कंपनियों द्वारा किए गए पीएसएस अधिनियम के उल्लंघन को विस्तार से बताते हुए कहा – “इन संस्थाओं को भुगतान प्रणाली डेटा के भंडारण के निर्देशों के अनुरूप गैर-संगत पाया गया है।” अप्रैल 2018 में, सभी भुगतान प्रणाली प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया था कि छह महीने की अवधि के भीतर भुगतान से संबंधित संपूर्ण डेटा (पूर्ण अंत-से-अंत लेनदेन विवरण/ एकत्रित जानकारी/ संदेश के भाग के रूप में संसाधित/ भुगतान अनुदेश) उनके द्वारा संचालित प्रणालियों को केवल भारत में एक प्रणाली में संग्रहीत किया जायेगा।
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“भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 23 अप्रैल, 2021 के अपने आदेश में 1 मई 2021 से कार्ड नेटवर्क पर नए घरेलू ग्राहकों को जोड़ने से अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कार्पोरेशन और डिनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड को प्रतिबंधित कर दिया है। इन संस्थाओं को स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा के निर्देशों के अनुरूप गैर-संगत पाया गया है। यह आदेश मौजूदा ग्राहकों को प्रभावित नहीं करेगा।
शुक्रवार शाम को जारी आरबीआई परिपत्र में कहा गया – “अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कार्पोरेशन और डिनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर हैं, जो भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) के तहत देश में कार्ड नेटवर्क को संचालित करने के लिए अधिकृत हैं। पीएसएस अधिनियम की धारा 17 के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों के तहत यह पर्यवेक्षी कार्रवाई की गई है।”
दोनों क्रेडिट कार्ड कंपनियों को भी आरबीआई के अनुपालन की रिपोर्ट करना और निर्दिष्ट समयसीमा के भीतर सीईआरटी लेखा परीक्षक द्वारा आयोजित एक बोर्ड-अनुमोदित सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट (एसएआर) प्रस्तुत करना आवश्यक है।
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