आंध्र प्रदेश सरकार ने सोमवार शाम को तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) ट्रस्ट को कई भक्तों द्वारा उठाए गए मुद्दों के संदर्भ में 50 भूमि संपत्तियों को अगले आदेश तक बेचने के फैसले को रोकने का निर्देश दिया। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया – “भक्तों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार इसके लिए टीटीडी (तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम) को निर्देश देती है कि वह धार्मिक हितधारकों, राय निर्माताओं, भक्तों के एक वर्ग आदि जैसे विभिन्न हितधारकों के परामर्श से इस मुद्दे की फिर से जाँच करें और यह पता करे कि क्या इन संपत्तियों का उपयोग टीटीडी द्वारा मंदिर निर्माण, धर्म प्रचार, और अन्य धार्मिक गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।”
आदेश में कहा गया, “ऊपर बताए गए मामले को अंतिम रूप देने तक टीटीडी द्वारा 50 संपत्तियों के प्रस्तावित निपटान को यथावत रखा गया है।” विस्तृत आदेश लेख के नीचे प्रकाशित किया गया है।
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हाल ही में मंदिर ट्रस्ट ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ऋषिकेश में भक्तों द्वारा दी गई 50 “अलाभकारी संपत्तियों और गैर-उपयोग योग्य” संपत्तियों को नीलामी के माध्यम से बेचने का फैसला किया था। ट्रस्ट के अनुसार ये सम्पत्तियां दूर हैं और इनका रखरखाव नहीं किया जा सकता है और कई संपत्तियों पर अतिक्रमण किया गया था और कुछ वास्तव में नियंत्रण से बाहर हैं[1]।
1974 से 2014 तक, ट्रस्ट ने नीलामी के माध्यम से 129 संपत्ति बेची हैं। मंदिर से दूर 50 अलाभकारी संपत्तियों को बेचने के इस निर्णय पर आंध्र प्रदेश सरकार को दोषी ठहराते हुए कई संगठनों और विपक्षी दलों भाजपा और टीडीपी, द्वारा व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। ट्रस्ट का कहना है कि भक्तों द्वारा दान की गई संपत्तियां मुख्य रूप से एक प्रतिशत से पांच प्रतिशत तक हैं और कृषि क्षेत्र जिनका प्रबंधन करना मुश्किल है और उनका कोई उपयोग नहीं है। नीलामी के लिए एक सूचीबद्ध संपत्ति ऋषिकेश में 1.2 एकड़ थी जो स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण का सामना कर रही है।
विस्तृत सरकारी आदेश लेख के नीचे प्रकाशित किया गया है:
संदर्भ:
[1] सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से टीटीडी 50 अचल भूमि और अचल संपत्तियों को बेचने वाला है – May 24, 2020, hindi.pgurus.com
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