केंद्र ने सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाले 2 एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस क्यों रद्द किया?
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाले राजीव गांधी फाउंडेशन (आरजीएफ) और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट (आरजीसीटी) के विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) के लाइसेंस रद्द कर दिए। सोनिया गांधी और परिवार के सदस्यों द्वारा नियंत्रित दो गैर सरकारी संगठनों द्वारा विदेशी चंदा स्वीकार करने में कई उल्लंघनों के बाद जुलाई 2020 में उसके द्वारा शुरू की गई जांच के बाद गृह मंत्रालय ने शनिवार शाम को यह निर्णय लिया। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने जुलाई 2020 में दो एनजीओ के मामलों की जांच के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया था।
एमएचए के अधिकारियों ने कहा कि एफसीआरए लाइसेंस रद्द करने की सूचना आरजीएफ और आरजीसीटी के पदाधिकारियों को भेजी गई है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी दोनों एनजीओ की चेयरपर्सन हैं। अन्य ट्रस्टियों में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हैं। मोंटेक सिंह अहलूवालिया और सुमन दुबे भी सोनिया गांधी के नेतृत्व वाले इन एनजीओ के ट्रस्टी हैं।
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2015 में, भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राजीव गांधी फाउंडेशन द्वारा कब्जा की गई प्रमुख भूमि के अवैध उपयोग पर शहरी विकास मंत्रालय को शिकायत दर्ज की। 1988 में मुख्यालय बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी (एआईसीसी) को प्रमुख भूमि आवंटित की गई थी। लेकिन जून 1991 में, सोनिया गांधी ने राजीव गांधी फाउंडेशन का गठन किया और कांग्रेस पार्टी के भूमि भवन पर कब्जा कर लिया। [1]
राजीव गांधी फाउंडेशन जुलाई 2020 में जांच के दायरे में आया, जब एमएचए ने गांधी परिवार की तीन संस्थाओं – राजीव गांधी फाउंडेशन (आरजीएफ), राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट (आरजीसीटी) और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच के लिए एक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अधिकारी की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया। इन पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट और एफसीआरए के उल्लंघन के आरोप थे। समिति में गृह और वित्त मंत्रालयों और सीबीआई के अधिकारी शामिल थे।
भाजपा ने चीन सहित विभिन्न दूतावासों और मेहुल चोकसी और जाकिर नाइक जैसे भगोड़ों से धन स्वीकार करने के लिए गैर सरकारी संगठनों के खिलाफ आरोप लगाए। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने टैक्स हेवन सेशेल्स में राजीव गांधी फाउंडेशन कार्यालय खोलने की जांच पर एक और शिकायत दर्ज की। शिकायतों के बाद, 2020 से, फाउंडेशन के एफसीआरए लाइसेंस को तीन से छह महीने की छोटी अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया था।
संदर्भ:
[1] सरकार को राजीव गांधी फाउंडेशन द्वारा अवैध रूप से ली गयी गई भूमि और इस्तेमाल किये गए भवन को वापस लेना चाहिए : सुब्रमण्यम स्वामी – Jun 26, 2020, PGurus.com
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