पेगासस विवाद: केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि वह विस्तृत हलफनामा दाखिल नहीं करना चाहता और यह नहीं बताना चाहता कि उसने पेगासस का इस्तेमाल किया है या नहीं। न्यायालय अंतरिम आदेश पारित करेगा

शीर्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत बयान के अनुसार, भारत सरकार ने पेगासस के इस्तेमाल के बारे में न तो पुष्टि की और न ही इनकार किया!

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शीर्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत बयान के अनुसार, भारत सरकार ने पेगासस के इस्तेमाल के बारे में न तो पुष्टि की और न ही इनकार किया!
शीर्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत बयान के अनुसार, भारत सरकार ने पेगासस के इस्तेमाल के बारे में न तो पुष्टि की और न ही इनकार किया!

पेगासस मामला: केंद्र ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया, कहा विस्तृत हलफनामा दाखिल नहीं करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश सुरक्षित रखे

केंद्र सरकार के यह कहने के साथ कि वह कोई हलफनामा दाखिल नहीं कर रही है, सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को विवादास्पद पेगासस मामले में अंतरिम आदेश सुरक्षित रखा है। यह दोहराते हुए कि सवाल यह है कि जासूसी हुई या नहीं, और यह राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी भी पहलू के बारे में नहीं है, मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि अंतरिम आदेश दो-तीन दिनों में आएगा और केंद्र उससे पहले तक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने पर फिर से विचार कर सकता है। कई बार सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि केंद्र यह नहीं बताना चाहता कि उसने जासूसी के लिए इजरायली स्पाईवेयर पेगासस का इस्तेमाल किया है या नहीं।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की उपस्थिति वाली पीठ ने मेहता से कहा – “हम आदेश सुरक्षित रख रहे हैं। हम कुछ अंतरिम आदेश पारित करेंगे। इसमें दो-तीन दिन लगेंगे। यदि आप इस पर फिर से विचार करना चाहते हैं, तो आप हमारे सामने इस मामले का उल्लेख कर सकते हैं।”

केंद्र ने पहले शीर्ष न्यायालय में एक सीमित हलफनामा दायर किया था जिसमें कहा गया था कि पेगासस स्नूपिंग आरोपों की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिकाएं “अनुमानों और मनगढ़ंत या अन्य अप्रमाणित मीडिया रिपोर्टों या अपूर्ण या अपुष्ट सामग्री पर आधारित हैं”।

पीठ ने कहा – “आप (सॉलिसिटर जनरल) बार-बार कह रहे हैं कि सरकार हलफनामा दाखिल नहीं करना चाहती है। हम भी यह नहीं चाहते कि कोई सुरक्षा मुद्दा हमारे सामने रखा जाए। आप कहते हैं कि एक समिति बनाई जाएगी और रिपोर्ट जमा की जाएगी… हमें पूरे मामले को देखना होगा और एक अंतरिम आदेश पारित करना होगा।” पीठ ने आगे कहा – “मेहता जी, आप मुद्दे से भटक रहे हैं और यहां यह सवाल नहीं है।”

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सुनवाई के दौरान मेहता ने पीठ से कहा कि सरकार इस मामले में विस्तृत हलफनामा दाखिल नहीं करना चाहती है क्योंकि सरकार द्वारा विशेष सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है या नहीं, यह सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं है और इसे हलफनामे का हिस्सा बनाना राष्ट्रहित में नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सरकार के पास “छिपाने के लिए कुछ नहीं है” और इसलिए केंद्र ने खुद ही कहा है कि वह इस क्षेत्र के विशेषज्ञों की एक समिति गठित करेगी जो इन आरोपों की जांच करेगी। मेहता ने पीठ से कहा कि डोमेन विशेषज्ञों की समिति की रिपोर्ट शीर्ष न्यायालय को उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने यह भी दोहराया कि सरकार पहले ही संसद में स्पष्ट कर चुकी है, जिस पर मुख्य याचिकाकर्ता संपादक एन राम के वकील कपिल सिब्बल ने आपत्ति जताई थी।

सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सरकार द्वारा किसी विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया है या नहीं, यह मुद्दा सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं हो सकता है क्योंकि इसके अपने “नुकसान” हैं और यह बेहतर होगा कि लक्षित समूह, जैसे आतंकवादी संगठन, न जान पाएं कि उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा – “यह जिद की जा रही है कि इसे सार्वजनिक डोमेन में आना चाहिए, कृपया इससे होने वाले नुकसान पर विचार करें। मान लीजिए, मैं कहता हूं कि इस विशेष सॉफ्टवेयर का मैं उपयोग नहीं कर रहा हूं, तो यह सभी संभावित लक्ष्यों को सचेत करेगा। यह आतंकवादी समूह हो सकते हैं, यह कोई अन्य समूह भी हो सकते हैं। अगर मैं इस्तेमाल करने पर हां कहता हूं, तो इसके अलग परिणाम होंगे।”

मेहता ने पीठ से कहा – “न्यायाधीश महोदय आप जानते हैं, सुरक्षा एजेंसियों द्वारा सिस्टम की जांच से बचाने के लिए हर तकनीक की अपनी काउंटर तकनीक है। इसलिए, याचिकाकर्ताओं के अनुरोध कि सब कुछ एक हलफनामे के माध्यम से सार्वजनिक डोमेन में आना चाहिए, के बजाय मैं कह रहा हूं कि विशेषज्ञों को इसमें अपना काम करने दें और इसे माननीय न्यायालय के समक्ष रखा जाए।”

शीर्ष न्यायालय ने मेहता से कहा कि वह पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि वह नहीं चाहती कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने वाली किसी बात का खुलासा करे। 7 सितंबर को, जब मेहता ने कहा था कि कुछ कठिनाइयों के कारण वह संबंधित अधिकारियों से दूसरे हलफनामे पर निर्णय लेने के लिए नहीं मिल सके, तब शीर्ष न्यायालय ने केंद्र को याचिकाओं पर आगे की प्रतिक्रिया दाखिल करने के बारे में निर्णय लेने के लिए और समय दिया था।

केंद्र ने पहले शीर्ष न्यायालय में एक सीमित हलफनामा दायर किया था जिसमें कहा गया था कि पेगासस स्नूपिंग आरोपों की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिकाएं “अनुमानों और मनगढ़ंत या अन्य अप्रमाणित मीडिया रिपोर्टों या अपूर्ण या अपुष्ट सामग्री पर आधारित हैं”। न्यायालय में दायर अपने सीमित हलफनामे में केंद्र ने कहा था कि इस मुद्दे पर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव पहले ही संसद में स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। कुछ निहित स्वार्थों द्वारा फैलाए गए किसी भी गलत आख्यान को दूर करने और उठाए गए मुद्दों की जांच करने के लिए, सरकार विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करेगी।

शीर्ष न्यायालय ने 17 अगस्त को याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी करते हुए कहा था कि वह नहीं चाहता कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी किसी भी बात का खुलासा करे और केंद्र से पूछा था कि अगर सक्षम प्राधिकारी इस मुद्दे पर एक हलफनामा दायर कर दे तो “समस्या” क्या है। कानूनी अधिकारी ने पीठ से कहा – “हमारी सुविचारित प्रतिक्रिया वही है जो हमने अपने पिछले हलफनामे में सम्मानपूर्वक कही है। कृपया हमारे दृष्टिकोण से इस मुद्दे की जांच करें क्योंकि हमारा हलफनामा पर्याप्त है।” आगे यह भी कहा कि “भारत सरकार देश के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष है।”

मेहता ने कहा था कि अगर किसी देश की सरकार इस बात की जानकारी देती है कि किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है और किसका नहीं, तो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोग एहतियाती कदम उठा सकते हैं

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  1. […] सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को पेगासस विवाद पर अपना रुख साफ कर दिया। मोदी सरकार को तनाव देते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को मौखिक रूप से कहा कि वह पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति का गठन करेगा और अगले सप्ताह एक अंतरिम आदेश पारित करेगा। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसे किसी अन्य मामले की सुनवाई करनी थी, ने पेगासस मामले में याचिकाकर्ताओं के एक वकील, वरिष्ठ वकील सीयू सिंह से कहा कि आदेश अगले सप्ताह सुनाया जाएगा। […]

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