सुनंदा पुष्कर की रहस्यमय मौत मामले में, दिल्ली पुलिस ने सुनन्दा के पति और कांग्रेस के सांसद शशि थरूर पर हत्या के आरोप दर्ज करने की बात कहकर, शनिवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट के सामने सच्चाई उजागर की। जांच एजेंसी ने विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहर से कहा, “कृपया 498-ए (पति या उसके रिश्तेदार द्वारा क्रूरता से पीड़ित महिला), 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) या वैकल्पिक 302 (हत्या) के लिए आईपीसी की धाराएं आरोपी (थरूर) पर लगाएं”।
वरिष्ठ सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने मामले में आरोप तय करने पर बहस के दौरान प्रस्तुतियाँ दीं।
दिल्ली पुलिस के अभियोजक ने दोहराया कि मेडिकल रिकॉर्ड और राय के अनुसार, मौत का कारण जहर है। कुंद बल की चोटें हैं, जो प्रकृति में सरल हैं, और एक हाथापाई से उत्पन्न हैं। चोट के निशान 12 घंटे से चार दिन की अवधि के लिए हैं। अभियोजक ने परिदृश्य प्रस्तुत किया कि विषाक्तता (जहर देना) इंजेक्शन या मौखिक हो सकती है। हालांकि, ज़हर देने के तीन उदाहरण हो सकते हैं कि या तो यह आत्म-सेवन (स्वयं खाया) हो, जबरन दिया गया या तो इंजेक्शन दिया गया या मुँह से खिलाया गया हो सकता है, अभियोजक श्रीवास्तव ने हत्या के आरोपों (आईपीसी 302) को दोहराते हुए कहा।
आईपीएल क्रिकेट सट्टेबाजी मंडली और थरूर के कुछ राजनेताओं के साथ नाजायज़ संबंधों के दबाव के कारण, दिल्ली पुलिस की जाँच कई वर्षों से गहरे ठंडे बस्ते में थी।
श्रीवास्तव ने सुनंदा के भाई के बयान को भी पढ़ा कि सुनंदा खुशहाल शादीशुदा औरत थीं और एक मजबूत महिला थीं। हम कभी नहीं सोच सकते थे कि वह आत्महत्या जैसा चरम कदम उठाएगी। उन्होंने घरेलू सहायक नारायण और पत्रकार नलिनी सिंह के बयानों को भी प्रस्तुत किया जिसमें कई मुद्दों पर सुनंदा और शशि थरूर के बीच हुए झगड़े को उजागर किया गया था जिसमें पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार और ‘केटी‘ नामक एक अन्य लड़की के साथ उनके संबंध शामिल थे।
अभियोजक ने अदालत को यह भी बताया कि थरूर दुबई में तीन दिनों के लिए मेहर तरार के साथ रहे और सुनंदा को इस अनैतिक संबंध के बारे में पता चला, जिससे शारीरिक झगड़े (हाथापाई) हुए।
अभियोजक ने कहा कि मृत्यु से पहले, पुष्कर इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के मुद्दे पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करना चाहती थीं और उन्होंने कहा था कि “मैं उसे (थरूर) छोडूंगी नहीं।” तड़के सुबह (17 जनवरी 2014 को, होटल लीला में वह जिस दिन मृत पाई गई) सुनंदा ने पत्रकारों बरखा दत्त, सागरिका घोष, राहुल कंवल और प्रेमा श्रीदेवी से संपर्क किया और आईपीएल क्रिकेट की स्याह (काली) घटनाओं के बारे में और अपने धोखेबाज पति को बेनकाब करने के लिए मीडिया से बात करने की अपनी योजना के बारे में बात की।
पुलिस ने अदालत को बताया कि पुष्कर अपने पति के साथ तनावपूर्ण संबंधों के कारण मानसिक पीड़ा से पीड़ित थी। उन्होंने कहा कि उसके पति के साथ उसकी हाथापाई हुई थी और उसकी मौत से कुछ दिन पहले उसे चोट के कई निशान थे। जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, पुष्कर की मौत का कारण जहर था और उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों पर 15 चोटों के निशान पाए गए थे, जिसमें कलाई और भुजा, हाथ और पैर शामिल थे।
थरूर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा की गई दलीलें आरोप-पत्र के पठन के विपरीत हैं और उनके द्वारा लगाए गए आरोप “बेतुके और पूर्वाग्रहपूर्ण” हैं। अब मामले को अगली सुनवाई के लिए 17 अक्टूबर को सूचीबद्ध किया गया है।
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आरोप-पत्र में सूचीबद्ध अपराधों के लिए अधिकतम सजा 10 साल की कैद है। हालांकि, अगर 302 (हत्या) के लिए दोषी ठहराया जाता है, तो अधिकतम सजा मृत्युदंड है जबकि न्यूनतम आजीवन कारावास है।
आईपीएल क्रिकेट सट्टेबाजी मंडली और थरूर के कुछ राजनेताओं के साथ नाजायज़ संबंधों के दबाव के कारण, दिल्ली पुलिस की जाँच कई वर्षों से गहरे ठंडे बस्ते में थी। दिल्ली उच्च न्यायालय में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका ने दिल्ली पुलिस को कार्यवाही करने के लिए मजबूर किया। हालांकि, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मुरलीधर ने स्वामी की याचिका को खारिज कर दिया। स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और जस्टिस अरुण मिश्रा ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करने से पहले दिल्ली पुलिस ने अपना चेहरा बचाने के लिए थरूर के खिलाफ आरोप-पत्र दर्ज किया।
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