लोकपाल और सीवीसी दोनों द्वारा जांच की मंजूरी देने के बावजूद डीईए ने जांच को मंजूरी नहीं दी है!
दो साल बाद भी, आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम, वित्त मंत्रालय के पूर्व अतिरिक्त सचिव केपी कृष्णन और फॉरवर्ड मार्केट कमीशन (एफएमसी) के पूर्व अध्यक्ष रमेश अभिषेक के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसीए), 1988 की धारा 17 ए के तहत 63 मून्स टेक्नोलॉजीज द्वारा दायर आपराधिक शिकायत की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को अनुमति नहीं दी है।
2019 में सीबीआई को दी गई शिकायत में 63 मून्स ने कहा था कि पी चिदंबरम, केपी कृष्णन और रमेश अभिषेक ने जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्यों के माध्यम से अपने आधिकारिक पदों का दुरुपयोग किया और कंपनी को नुकसान पहुँचाया, जब एनएसईएल (नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड) भुगतान डिफ़ॉल्ट संकट उत्पन्न हुआ था।
यह हैरान करने वाली बात है कि डीईए इतने समय बाद भी अभी तक पी चिदंबरम, केपी कृष्णन और रमेश अभिषेक के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति क्यों नहीं दे रहा है।
शिकायत की जांच और प्राथमिकी दर्ज करने के बारे में, सीबीआई ने खुलासा किया कि वे पीसीए की धारा 17 ए के तहत डीईए की मंजूरी की मांग कर रहे हैं। सीबीआई ने 25 फरवरी, 2020 को डीईए को लिखे पत्र में कहा – “जरूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए, वित्त मंत्रालय द्वारा विशेषज्ञ परीक्षण के लिए पूर्वोक्त शिकायत को अग्रेषित किया जा रहा है। यदि आरोपों की जांच में प्रथम दृष्ट्या शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि होती है, तो यह अनुरोध किया जाता है कि मामले में औपचारिक जांच/ पूछताछ करने के लिए पीसी अधिनियम, 1988 के सक्षम प्राधिकारी यू/एस 17 ए की उचित मंजूरी के साथ मामला वापस सीबीआई को सौंप दिया जाए।”
63 मून्स ने भारत के लोकपाल और केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) का दरवाजा खटखटाया, दोनों ही संस्थाओं ने पी चिदंबरम, केपी कृष्णन और रमेश अभिषेक के खिलाफ जांच का आदेश दे दिया, लेकिन इसके बावजूद भी डीईए ने अभी तक जांच की मंजूरी नहीं दी है। सीवीसी ने पुष्टि की कि भ्रष्टाचार के आरोप “गंभीर, विशिष्ट और जांच योग्य” थे[1]। जुलाई 2019 में, सीवीसी ने डीईए को 12 सप्ताह के भीतर जांच पूरी करने और अपनी सिफारिशों के साथ अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। शिकायत पर कार्रवाई के 120 दिनों की अनिवार्य अवधि बीत जाने के बाद भी डीईए की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। दो साल बीत चुके हैं लेकिन फिर भी, लोकपाल और सीवीसी द्वारा ऐसा करने का निर्देश दिए जाने के बाद भी डीईए ने अभी तक जांच करने या प्राथमिकी दर्ज करने की मंजूरी नहीं दी है[2]।
इस खबर को अंग्रेजी में यहाँ पढ़े।
लापरवाह रवैया स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि डीईए तीन आरोपियों पी चिदंबरम, केपी कृष्णन और रमेश अभिषेक को उनके खिलाफ पर्याप्त विश्वसनीय सबूत होने के बावजूद बचा रहा है। यह सब चिदंबरम के तानाशाही प्रभाव के कारण लगता है और डीईए का कोई शक्तिशाली व्यक्ति उनकी मदद कर रहा है।
यह हैरान करने वाली बात है कि डीईए अभी तक पी चिदंबरम, केपी कृष्णन और रमेश अभिषेक के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति क्यों नहीं दे रहा है। इससे संदेह पैदा होता है कि सरकार के शीर्ष स्तरों पर बैठे दिग्गजों से डीईए दबाव में हो सकता है, और मामले की तह तक जाने से बच रहा है। एफआईआर दर्ज करने की अनुमति देने में इस तरह की असमान देरी का और कोई कारण नहीं हो सकता है, जो संतोषजनक और समय पर न्याय पाने की संभावना को कम करता है। यहां तक कि 2जी घोटाले का फैसला आने पर भ्रष्ट यूपीए सरकार ने 24 घंटे के भीतर मंजूरी दे दी थी[3]!
डीईए को अपनी संबद्धता का खुलासा करना चाहिए, यदि वह कोई गंदा रहस्य नहीं छिपा रही है। ऐसा लगता है कि डीईए की आँखों पर पट्टी बंधी है और वह अभी भी पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के जबरदस्त प्रभाव में है। पी चिदंबरम, केपी कृष्णन और रमेश अभिषेक के पास अभी भी बहुत अधिक शक्ति है।
पी चिदंबरम और उनके भरोसेमंद सिपहसालार केपी कृष्णन और रमेश अभिषेक ने एनएसईएल भुगतान संकट पैदा किया, इसे बड़ा दिया और हल करने लायक होने के बावजूद इसे हल नहीं किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि एक समस्या जो आठ दिनों के भीतर हल हो सकती थी, पिछले आठ वर्षों से हल नहीं हुई है।
अनु क्रमांक | घटनाओं का कालक्रम | तारीख |
1 | 63 मून्स ने सीबीआई को पी चिदंबरम, केपी कृष्णन और रमेश अभिषेक के खिलाफ शक्ति के दुरूपयोग और दुर्भावनापूर्ण कार्यों के लिए आपराधिक शिकायत दर्ज की। | 15 फरवरी 2019 |
2 | 63 मून्स ने पी चिदंबरम, केपी कृष्णन और रमेश अभिषेक के खिलाफ केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) में शिकायत दर्ज की। | 15 मार्च 2019 |
3 | सीवीसी ने एक कार्यालयी ज्ञापन भेजते हुए कहा कि पी चिदंबरम, केपी कृष्णन और रमेश अभिषेक के खिलाफ आरोप गंभीर, विशिष्ट और जांच योग्य हैं और कहा कि इसने 63 मून्स की शिकायत को आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) को भेज दिया है। सीवीसी ने डीईए को 12 सप्ताह में जांच पूरी करने और एक रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। | 9 जुलाई 2019 |
4 | 63 मून्स ने पी चिदंबरम, केपी कृष्णन और रमेश अभिषेक के खिलाफ भारत के लोकपाल को शिकायत दर्ज की। | 10 सितम्बर 2019 |
5 | सीबीआई ने 2 मार्च, 2021 की अदालत की सुनवाई में 63 मून्स को 25 फरवरी, 2020 का एक प्रस्ताव सौंपते हुए कहा कि डीईए से अनुमति अभी भी लंबित है। | 2 मार्च 2021 |
संदर्भ:
[1] सीवीसी का कहना है कि रमेश अभिषेक के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप “गंभीर और निरीक्षण योग्य” हैं – Jul 14, 2020, hindi.pgurus.com
[2] Sanction for prosecution – PGurus.com
[3] मोदी सरकार का 95 प्रतिशत लक्षण – Nov 15, 2018, hindi.pgurus.com
- इंडिया टीवी के रजत शर्मा ने यह घोषणा क्यों नहीं की कि अडानी के पास उनके चैनल में 16% से अधिक शेयर हैं? - January 29, 2023
- स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार प्रणॉय रॉय को अडानी से 605 करोड़ रुपये मिलेंगे। रॉय के 800 करोड़ रुपये से अधिक के बकाए पर आयकर विभाग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? - January 4, 2023
- क्या एमसीएक्स अपने नए प्लेटफॉर्म के बारे में जनता को गुमराह कर रहा है? भाग 2 - December 4, 2022