सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार चुनाव में उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि का खुलासा नहीं करने पर 8 राजनीतिक दलों पर जुर्माना लगाया
एक दुर्लभ या अनोखे घटनाक्रम में, सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को आठ राजनीतिक दलों पर बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान उनकी आधिकारिक वेबसाइटों के साथ-साथ समाचार पत्रों और सोशल मीडिया पर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के विवरण के प्रकटीकरण के संबंध में निर्देशों का पालन करने में विफल रहने पर जुर्माना लगाया। न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन और न्यायमूर्ति बीआर गवई की मौजूदगी वाली पीठ ने सीपीआई(एम) और एनसीपी पर पांच-पांच लाख रुपये और भाजपा, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, सीपीआई और एलजेपी पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। शीर्ष न्यायालय के निर्देशों का पूरी तरह से पालन न करने के कारण सीपीआई(एम) और एनसीपी पर भारी जुर्माना लगाया गया।
न्यायालय ने आदेश दिया – “हम प्रतिवादी संख्या 3,4,5,6,7 और 11 को 8 सप्ताह की अवधि के भीतर ईसीआई द्वारा बनाए गए खाते में 1 लाख रुपये की राशि आदेश की तारीख के 8 हफ़्तों के भीतर जमा करने का निर्देश देते हैं, जैसा कि इस निर्णय के पैराग्राफ 73(iii) में निर्दिष्ट है। जहां तक प्रतिवादी संख्या 8 और 9 का संबंध है, चूंकि उन्होंने इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं किया है, हम उन्हें उक्त खाते पूर्वोक्त अवधि के भीतर 5-5 लाख रुपये की राशि जमा करने का निर्देश देते हैं।“
हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि पार्टी की राज्य समिति की ओर से निगरानी न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों का पालन न करने का आधार नहीं हो सकती है।
न्यायालय ने ब्रजेश सिंह और मनीष कुमार द्वारा दायर अवमानना याचिकाओं पर फैसला सुनाया, जिन्होंने आरोप लगाया था कि बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा 13 फरवरी, 2020 को पारित न्यायालय के पहले के निर्देशों का पालन नहीं किया गया था। वरिष्ठ अधिवक्ता केवी विश्वनाथन ने मामले में न्याय मित्र के रूप में कार्य किया।
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सीपीआई(एम) की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पीवी सुरेंद्रनाथ ने दलील दी कि बिहार राज्य के लिए चुनाव प्रक्रिया पार्टी की राज्य समिति द्वारा समन्वित की गई थी और राज्य समिति की ओर से निरीक्षण के कारण फॉर्म सी 7 और सी 8 जमा नहीं किए गए थे। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी ने इस न्यायालय के निर्देशों का पालन करने का प्रयास किया है जहां तकसमाचार पत्रों और पार्टी की वेबसाइट में आपराधिक मामलों के बारे में जानकारी की घोषणा का संबंध है और गैर-अनुपालन के उपरोक्त कार्य को एक अलग घटना के रूप में देखा जाना चाहिए। और उसकी बिना शर्त माफी स्वीकार की जाए।[1]
हालाँकि, न्यायालय ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि पार्टी की राज्य समिति की ओर से निगरानी न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों का पालन न करने का आधार नहीं हो सकती है। एनसीपी ने दलील दी कि चुनाव से कुछ महीने पहले उसकी राज्य समिति को भंग कर दिया गया था और यह गैर-अनुपालन का कारण था। हालांकि, न्यायालय ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया और इसे न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराया।
भाजपा ने तर्क दिया कि आपराधिक इतिहास को कम प्रसार वाले समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था और जिन प्रपत्रों में आपराधिक इतिहास का विवरण प्रकाशित किया जाना है, उन्हें यांत्रिक तरीके से भरा गया है। न्याय मित्र ने बताया कि पार्टी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 386 और भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत अपराध जैसे गंभीर अपराधों का हवाला देकर और उन्हें ऐसे मामलों के रूप में चित्रित करके उम्मीदवारों के चयन के लिए कारण प्रदान किए जो एक तुच्छ प्रकृति के थे।
न्यायालय ने पार्टी को न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराते हुए कहा – “हमारा विचार है कि पार्टी द्वारा अपने उम्मीदवारों में से एक के संबंध में फॉर्म सी-7 जमा करने में विफल रहने का कारण स्वीकार्य नहीं है और पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के चयन के लिए कारण प्रदान नहीं किया है, जो हमारे निर्देशों के अनुरूप हैं।” न्याय मित्र ने बताया कि आरजेडी ने विशेष रूप से ‘जीतने की योग्यता’ को अपने उम्मीदवारों के चयन के एकमात्र कारण के रूप में प्रदान किया, जो बिना आपराधिक इतिहास वाले उम्मीदवारों के खिलाफ खड़े थे।
न्याय मित्र ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जेडीयू ने फॉर्म सी1 और सी2 दाखिल किया है, जो उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास को अखबारों में अस्पष्ट और यांत्रिक तरीके से प्रकाशित करने के प्रारूप को निर्दिष्ट करता है। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि कांग्रेस उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास को कम प्रसार वाले समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था और जिन प्रपत्रों में आपराधिक इतिहास का विवरण प्रकाशित किया जाना है, उन्हें यांत्रिक तरीके से भरा गया है।
संदर्भ:
[1] [BREAKING] Supreme Court fines 8 political parties for non-disclosure of criminal antecedents of candidates in Bihar Assembly Elections – Aug 10, 2021, Bar and Bench
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