गूगल पर सीसीआई ने लगाया फिर जुर्माना
दिग्गज टेक कंपनी गूगल को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। दरअसल, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई ने कंपनी पर 936.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। सीसीआई ने प्ले स्टोर पॉलिसी में अपने स्थिति के दुरुपयोग करने और एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस के चलते अमेरिकी दिग्गज पर ये जुर्माना ठोका है।
सीसीआई ने पाया कि गूगल ने अपनी दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग किया है। नियामक ने कंपनी को अनुचित व्यावसायिक प्रथाओं को रोकने का निर्देश दिया है। सीसीआई ने बयान में कहा कि उसने गूगल को निर्देश दिया है कि वह एक निर्धारित समयसीमा के भीतर अपने आचरण में सुधार करे।
सीसीआई ने कंपनी को अनुचित कारोबारी गतिविधियों को रोकने और बंद करने का निर्देश दिया है। आयोग ने आधिकारिक जानकारी में कहा गया कि कंपनी को एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने कामकाज के तरीके को संशोधित करने का निर्देश भी दिया गया है।
एक हफ्ते से भी कम समय में यह दूसरा मौका है, जब गूगल के खिलाफ सीसीआई ने बड़ा फैसला किया है। इससे पहले नियामक ने 20 अक्टूबर को एंड्रॉयड मोबाइल उपकरणों के संबंध में कई बाजारों में अपनी दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।
सीसीआई ने अप्रैल 2019 में देश में एंड्रॉयड आधारित स्मार्टफोन के उपभोक्ताओं की शिकायतों के बाद मामले की विस्तृत जांच का आदेश दिया था। गूगल पर एप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट (एमडीए) और एंटी फ्रैगमेंटेशन एग्रीमेंट (एएफए) जैसे दो समझौतों में गलत कारोबारी गतिविधियां अपनाने का आरोप लगाया गया था।
[आईएएनएस इनपुट के साथ]
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