राज्य सरकार द्वारा श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के अधिग्रहण के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। राजपरिवार के अधिकार पुनः बहाल

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तिरुवनंतपुरम पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रबंधन के अधिकारों को शाही परिवार को सौंपने के साथ 25 साल की लंबी कानूनी लड़ाई आखिरकार खत्म हो गई

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सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तिरुवनंतपुरम पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रबंधन के अधिकारों को शाही परिवार को सौंपने के साथ 25 साल की लंबी कानूनी लड़ाई आखिरकार खत्म हो गई
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तिरुवनंतपुरम पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रबंधन के अधिकारों को शाही परिवार को सौंपने के साथ 25 साल की लंबी कानूनी लड़ाई आखिरकार खत्म हो गई

केरल के तिरुवनंतपुरम में श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर पर लड़ाई सोमवार को समाप्त हो गई है, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से प्रतिष्ठित मंदिर के मामलों के प्रबंधन में शाही परिवार के अधिकारों को बहाल किया गया है और मंदिर में राज्य सरकार के नियंत्रण के लिए उच्च न्यायालय के पहले के आदेश को समाप्त करने के साथ ही 25 साल लम्बी लड़ाई समाप्त हुई। न्यायमूर्ति यूयू ललित और इंदु मल्होत्रा द्वारा निर्णय के अनुसार, चार सप्ताह के भीतर मंदिर के मामलों का प्रबंधन करने के लिए दो समितियों – प्रशासनिक और सलाहकार – को हिंदू धर्म के लोगों के साथ बनाया जाना चाहिए।

तिरुवनंतपुरम के जिला न्यायाधीश प्रशासनिक समिति के प्रमुख होंगे। यदि न्यायाधीश हिंदू नहीं है, तो हिंदू धर्म का वरिष्ठतम न्यायाधीश समिति का प्रमुख होगा। अन्य सदस्य हैं:

  1. मंदिर ट्रस्ट द्वारा नामित व्यक्ति (शाही परिवार का उम्मीदवार)
  2. मुख्य पुजारी,
  3. राज्य सरकार द्वारा नामित एक सदस्य,
  4. केंद्र सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा नामित एक सदस्य।

प्रशासनिक समिति एक कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति करेगी।

केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में सलाहकार समिति होगी। अन्य सदस्य हैं:

  1. ट्रस्ट का एक उम्मीदवार (शाही परिवार द्वारा नामित) और
  2. एक प्रतिष्ठित चार्टर्ड एकाउंटेंट।

इस खबर को अंग्रेजी में यहाँ पढ़े।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया कि अनुष्ठान के संचालन पर अंतिम निर्णय मुख्य पुजारी का होगा और समितियों को मुख्य पुजारी के साथ परामर्श करके सुनिश्चित करना होगा। शीर्ष अदालत ने यह भी आदेश दिया कि मंदिर के कपाट खोलने की लंबी मांग और सभी का फैसला नई समितियों द्वारा किया जाएगा और वे परिसंपत्तियों के रखरखाव और खोई हुई संपत्ति की पुनः प्राप्ति सुनिश्चित करेंगे। मंदिर राज्य सरकार को लगभग 12 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा, जो खर्च राज्य सरकार द्वारा 2012 से मंदिर के रखरखाब के लिए उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार अधिग्रहण के बाद वहन किया गया था। न्यायालय ने पिछले 25 वर्षों के लिए और भविष्य में नियमित रूप से मंदिर के सार्वजनिक हित को देखते हुए, मंदिर के खातों और परिसंपत्तियों की एक ऑडिट का आदेश दिया।

सदियों पुराना श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर तत्कालीन त्रावणकोर साम्राज्य की प्रमुख चिंता थी। जब स्वतंत्रता के बाद साम्राज्य भारत सरकार में शामिल हो गया, तो तत्कालीन राजा श्री चित्र तिरुनल बलराम वर्मा ने शाही परिवार के साथ केवल मंदिर के प्रशासन की मांग की, शेष भारत सरकार को दे दिया। यह आपसी संधि में स्वीकार किया गया था। लेकिन 1991 में राजा की मृत्यु के बाद, उनके भाई मार्तंड वर्मा ने मामलों को नियंत्रित कर लिया और परिवार के अन्य सदस्यों के अधिकारों को जारी रखने पर कई तिमाहियों से मांग उठाई गई। इस बीच, मंदिर के विशाल धन के प्रबंधन पर आरोप और व्यापक रिपोर्ट भी एक गर्म विषय बन गया। 90 के दशक के मध्य तक, ट्रायल कोर्ट से कानूनी लड़ाई शुरू हो गई और 2011 में, उच्च न्यायालय ने मंदिर के मामलों में शाही परिवार के अधिकारों को खारिज करते हुए राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण का आदेश दिया।

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए, राज्य सरकार ने कहा कि वे फैसले को पूरी तरह स्वीकार करते हैं और निर्णय के खिलाफ समीक्षा के लिए नहीं जायेंगे। सर्वोच्च न्यायालय का 218 पन्नों का विस्तृत निर्णय नीचे प्रकाशित किया गया है:

Sree Padmanabha Swamy Temple Judgment July 13, 2020 by PGurus on Scribd

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