अब सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया, पेगासस जासूसी विवाद के सभी पहलुओं की जांच के लिए प्रख्यात विशेषज्ञों की एक समिति बनाने के लिए तैयार है

यह कहते हुए कि वह पेगासस की जांच के लिए एक तकनीकी समिति बनाने को तैयार है, भारत सरकार इस बुनियादी सवाल का जवाब देने से बची कि उसने पेगासस खरीदा है या नहीं।

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यह कहते हुए कि वह पेगासस की जांच के लिए एक तकनीकी समिति बनाने को तैयार है, भारत सरकार इस बुनियादी सवाल का जवाब देने से बची कि उसने पेगासस खरीदा है या नहीं।
यह कहते हुए कि वह पेगासस की जांच के लिए एक तकनीकी समिति बनाने को तैयार है, भारत सरकार इस बुनियादी सवाल का जवाब देने से बची कि उसने पेगासस खरीदा है या नहीं।

पेगासस विवाद: एक तकनीकी समिति का गठन करेगा, केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया

मोदी सरकार ने सोमवार को पेगासस जासूसी विवाद संबंधी मुद्दों के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए “प्रख्यात विशेषज्ञों की एक समिति” गठित करने की इच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि यह मामला एक “अत्यधिक तकनीकी मुद्दा” है जिसे विशेषज्ञता की आवश्यकता है। हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने सरकार के हलफनामे पर आपत्ति जताई और कहा कि उसने इस बुनियादी सवाल का जवाब नहीं दिया है कि सरकार ने पेगासस स्पाइवेयर खरीदा है या नहीं। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि इन मुद्दों पर किसी भी चर्चा या बहस में राष्ट्रीय सुरक्षा का पहलू शामिल होगा और इस मामले को संवेदनशील करार दिया।

पीठ ने कहा कि वह सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कह रही है लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर समिति जांच नहीं कर सकती। मेहता ने कहा कि शीर्ष अदालत समिति के नियम और संदर्भ निर्धारित कर सकती है। उन्होंने कहा – “हम एक संवेदनशील मामले से निपट रहे हैं और इसे सनसनीखेज बनाने की कोशिश की जा रही है।”

सिब्बल ने तर्क दिया कि केंद्र को एक हलफनामा दाखिल करना चाहिए और यह जाहिर करना चाहिए कि क्या सरकार या उसकी एजेंसियों ने पेगासस का इस्तेमाल किया है।

पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति सूर्यकांत और अनिरुद्ध बोस भी शामिल हैं, ने इस पहलू पर विचार-विमर्श किया कि क्या केंद्र, जिसने एक संक्षिप्त-सीमित हलफनामा दायर किया था, को इस मामले में एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करना चाहिए। न्यायालय ने विस्तारित हलफनामा दाखिल करने पर फैसला करने के लिए केंद्र को 24 घंटे का समय दिया है। मंगलवार को भी बहस जारी रहेगी।

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इस मामले में एक याचिका दायर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार एन राम और शशि कुमार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि केंद्र को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि क्या सरकार या उनकी एजेंसियों ने पेगासस का इस्तेमाल किया है या नहीं और इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई मुद्दा नहीं होगा। पीठ ने सिब्बल से कहा कि वह किसी को हलफनामा दाखिल करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। मेहता ने कहा कि सरकार संबंधित क्षेत्र से तटस्थ प्रख्यात विशेषज्ञों को नियुक्त करेगी और वे इसकी जांच करेंगे और इसे शीर्ष अदालत के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने कहा – “मुझे नहीं लगता कि सरकार इससे ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष हो सकती है।” उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर संसद में आईटी मंत्री द्वारा दी गई प्रतिक्रिया हर पहलू से संबंधित है।

सिब्बल ने तर्क दिया कि केंद्र को एक हलफनामा दाखिल करना चाहिए और यह जाहिर करना चाहिए कि क्या सरकार या उसकी एजेंसियों ने पेगासस का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में केंद्र द्वारा दायर सीमित हलफनामे में उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब नहीं है। मेहता ने कहा – “न्यायालय के एक अधिकारी के रूप में न कि सरकार के प्रतिनिधि के रूप में मेरी सम्मानजनक प्रस्तुतियों में यह मामला इतना आसान नहीं हो सकता है कि आप हलफनामा दाखिल करें कि क्या पेगासस का इस्तेमाल किया गया था या नहीं या इसे खरीदा गया था या नहीं।”

उन्होंने कहा – “यह एक ऐसा मुद्दा है जहां कोई जवाब, कोई चर्चा, कोई बहस और कोई भी तथ्य रखा जाना अनिवार्य रूप से एक तरह की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का विषय होगा।” एक घंटे से अधिक समय की लंबी सुनवाई के दौरान, मेहता ने पीठ को बताया कि याचिकाकर्ताओं ने एक वेब पोर्टल द्वारा प्रकाशित रिपोर्टों पर भरोसा किया है। उन्होंने कहा – “हमारे अनुसार, एक झूठी कथा बनाई गई है, छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। कृपया सरकार के सच्चे भाव की सराहना करें।”

मेहता ने कहा कि आधिकारिक रुकावटें (इंटरसेप्शन) भी होती हैं जो इसमें दिए गए कानून और नियमों के अनुसार होते हैं और इसके लिए एक उचित व्यवस्था है। यह कहते हुए कि वह मंगलवार को मामले में दलीलें सुनना जारी रखेगी, पीठ ने मेहता से कहा – “यदि आपके विचारों में कोई बदलाव आता है, तो आप हमें कल बताएं।”

याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि केंद्र की यह दलील कि वह विशेषज्ञों की एक समिति गठित करेगी, लोगों के मन में विश्वास नहीं जगाएगी और इसके बजाय, अदालत को एक समिति नियुक्त करना चाहिए और इसकी निगरानी करनी चाहिए। सिब्बल ने केंद्र द्वारा दायर हलफनामे पर भी आपत्ति जताई जिसमें कहा गया है कि मामले में दायर याचिकाएं “अनुमानों और शंकाओं” या अन्य निराधार मीडिया रिपोर्टों पर आधारित हैं।

हलफनामे में कहा गया है – “उपरोक्त याचिका और अन्य संबंधित याचिकाओं को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये अनुमानों और शंकाओं या अन्य निराधार मीडिया रिपोर्टों या अधूरी या अपुष्ट सामग्री पर आधारित हैं।” और यह भी कहा गया कि इस मुद्दे पर आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव संसद में स्पष्टीकरण दे चुके हैं।

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने अपनी याचिका में पत्रकारों और अन्य लोगों की कथित निगरानी की जांच के मामले के लिए एक विशेष जांच दल गठित करने की मांग की है।

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