भारत ने चीन के नए भूमि सीमा कानून की आलोचना की

भारत ने चीन के नए भूमि-सीमा कानून पर चीन को फटकार लगाई!

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भारत ने चीन के नए भूमि-सीमा कानून पर चीन को फटकार लगाई!
भारत ने चीन के नए भूमि-सीमा कानून पर चीन को फटकार लगाई!

चीन का नया सीमा कानून भारत के लिए चिंता का विषय: विदेश मंत्रालय

बुधवार को चीन द्वारा एक नया भूमि सीमा कानून लाये जाने पर भारत ने चीन पर निशाना साधा और कहा कि वह उम्मीद करता है कि बीजिंग कानून के “बहाने” के तहत ऐसी कोई भी कार्रवाई करने से बचेगा जो सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिति को “एकतरफा” बदल सकती है। विदेश मंत्रालय (एमईए) के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कानून लाने के चीन के फैसले को “चिंता का विषय” बताया क्योंकि इसका सीमा के प्रबंधन और समग्र सीमा विवाद से संबंधित मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों पर प्रभाव पड़ सकता है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा – “चीन द्वारा एक ऐसा कानून लाने का एकतरफा निर्णय जो सीमा प्रबंधन के साथ-साथ सीमा विवाद पर हमारी मौजूदा द्विपक्षीय व्यवस्था पर प्रभाव डाल सकता है, हमारे लिए चिंता का विषय है…इस तरह के एकतरफा कदम का उन व्यवस्थाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा जो दोनों पक्षों ने पहले निर्धारित की हैं, चाहे वह सीमा का प्रश्न हो या भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में एलएसी पर शांति बनाए रखने के के संबंध में हो।”

इस खबर को अंग्रेजी में यहाँ पढ़े।

बागची चीन के नए भूमि सीमा कानून पर मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे, जो पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के बीच 17 महीने से चल रहे सीमा गतिरोध के दौरान आया है। उन्होंने कहा – “हम यह भी उम्मीद करते हैं कि चीन इस कानून के बहाने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करेगा जो भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में स्थिति को एकतरफा बदल सकती है।”

प्रवक्ता ने कहा – “इसके अलावा, इस नए कानून का पारित होना हमारे विचार में 1963 के तथाकथित चीन पाकिस्तान “सीमा समझौते” को कोई वैधता प्रदान नहीं करता है, जिसे भारत सरकार ने लगातार एक अवैध और गैर कानूनी समझौता माना है।

चीन की राष्ट्रीय विधायिका ने 23 अक्टूबर को भूमि सीमा क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण के लिए नया कानून अपनाया। अगले साल 1 जनवरी से लागू होने वाला यह कानून यह निर्धारित करता है कि “पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पवित्र और अनुल्लंघनीय है।”

बागची ने कहा – “हमने देखा है कि चीन ने 23 अक्टूबर को एक नया ‘भूमि सीमा कानून’ पारित किया है। कानून अन्य बातों के अलावा दर्शाता है कि चीन सीमा भूमि मामलों में पड़ोसियों के साथ या संयुक्त रूप से संधियों का पालन करता है।” उन्होंने कहा कि कानून में सीमावर्ती क्षेत्रों में जिलों के पुनर्गठन के प्रावधान भी हैं, यह देखते हुए कि भारत और चीन ने अभी भी सीमा प्रश्न का समाधान नहीं किया है

उन्होंने कहा – “हमने पिछले कुछ समय में भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में एलएसी के साथ शांति बहाली के लिए कई द्विपक्षीय समझौते, प्रोटोकॉल और व्यवस्थाएं भी संपन्न की हैं।” भारत और चीन पहले ही सीमा विवाद का शीघ्र समाधान खोजने के लिए स्थापित की गई विशेष प्रतिनिधि वार्ता के ढांचे के तहत 20 दौर की सीमा वार्ता कर चुके हैं।

भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच पूर्वी लद्दाख सीमा गतिरोध पिछले साल 5 मई को पैंगोंग झील क्षेत्रों में एक हिंसक झड़प के बाद भड़क गया था और दोनों पक्षों ने धीरे-धीरे हजारों सैनिकों के साथ-साथ भारी हथियारों के साथ अपनी तैनाती बढ़ा दी थी। पिछले साल 15 जून को गालवान घाटी में एक घातक झड़प के बाद तनाव बढ़ गया था।

सैन्य और कूटनीतिक वार्ता की एक श्रृंखला के परिणामस्वरूप, दोनों पक्षों ने फरवरी में पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे और अगस्त में गोगरा क्षेत्र में पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी की थी। 10 अक्टूबर को अंतिम दौर की सैन्य वार्ता गतिरोध के साथ समाप्त हुई जिसके बाद दोनों पक्षों ने गतिरोध के लिए एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहराया था। प्रत्येक पक्ष की ओर से वर्तमान में संवेदनशील क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर 50,000 से अधिक सैनिक तैनात हैं।

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