केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को 1 अगस्त से रात्रि कर्फ्यू हटाने के नए अन-लॉकडाउन दिशा-निर्देश जारी किए, लेकिन 31 अगस्त तक सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने को जारी रखा। मेट्रो ट्रेन, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, बार और सार्वजनिक उपक्रमों को खोलने की अनुमति के लिए अलग से निर्णय लिया जाएगा। हालाँकि, गृह मंत्रालय (एमएचए) लॉकडाउन-3 दिशानिर्देशों ने 5 अगस्त से सख्त शारीरिक दूरी मानदंडों के साथ योग कक्षाएं, व्यायामशाला (जिम) खोलने की अनुमति दी। एमएचए ने यह भी कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह शारीरिक दूरी नियमों को लागू करने और बड़ी सार्वजनिक सभाओं से बचने के लिए पहले के दिशानिर्देशों के अनुसार देश भर में आयोजित किए जाएंगे।
वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दी गई है। एमएचए ने कहा कि आगे जगहों के खोलने की प्रक्रिया जाँच पड़ताल के साथ पूरी होगी। रात के दौरान व्यक्तियों की आवाजाही पर प्रतिबंध (नाइट कर्फ्यू) हटा दिया गया है। योग संस्थानों और व्यायामशालाओं को 5 अगस्त, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में, सामाजिक संचालन को सुनिश्चित करने और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जाएगी।
राज्य क्षेत्रों/ केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा कोविड-19 के प्रसार को ध्यान में रखते हुए, एमओएचएफडब्ल्यू द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, कंटेन्मेंट जोन को सावधानीपूर्वक सीमांकित किया जाना आवश्यक है।
एमएचए के दिशानिर्देशों में कहा गया – “राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ व्यापक परामर्श के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि स्कूल, कॉलेज, और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त, 2020 तक बंद रहेंगे।”
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दिशानिर्देशों में कहा गया है कि मेट्रो ट्रेन, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, बार आदि को खोलना, और राजनीतिक-सामाजिक धार्मिक उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक समारोहों को अनुमति देना अलग से तय किया जाएगा। एमएचए ने कहा – “निम्नलिखित गतिविधियों को छोड़कर, सभी गतिविधियों को नियंत्रण (कंटेन्मेंट) क्षेत्रों के बाहर अनुमति दी जाएगी: मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान। सामाजिक/ राजनीतिक/ खेल/ मनोरंजन/ शैक्षणिक/। सांस्कृतिक/ धार्मिक कार्य और अन्य बड़ी जमावट वाले कार्यक्रम। स्थिति के आकलन के आधार पर, इनको खोलने के लिए तिथियां अलग से तय की जाएंगी।”
राज्यों को नियंत्रण क्षेत्रों का सीमांकन करने के लिए अधिकृत किया गया है और इन क्षेत्रों में 31 अगस्त तक सख्त प्रतिबंध जारी रहेंगे। जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि वे नियंत्रण क्षेत्रों को अधिसूचित करें और उन्हें राष्ट्रीय पोर्टल में अपलोड करें और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ समन्वय करें। एमएचए ने कहा – “लॉकडाउन को 31 अगस्त, 2020 तक कड़ाई से नियंत्रण क्षेत्रों में लागू किया जाना जारी रहेगा। राज्य क्षेत्रों/ केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा कोविड-19 के प्रसार को ध्यान में रखते हुए, एमओएचएफडब्ल्यू द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, कंटेन्मेंट जोन को सावधानीपूर्वक सीमांकित किया जाना आवश्यक है। कंटेन्मेंट ज़ोन के भीतर, सख्त परिधि नियंत्रण बनाए रखा जाएगा और केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी।” साथ ही यह भी कहा कि राज्यों को नियंत्रण क्षेत्र के बाहर की गतिविधियों पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है। हालांकि, एमएचए ने कहा कि अंतर-राज्यीय गतिविधियों पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए।
स्थिति के अपने आकलन के आधार पर, राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश, कंटेन्मेंट क्षेत्र के बाहर कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं, या आवश्यक समझे जाने पर ऐसे प्रतिबंध लगा सकते हैं। हालांकि, व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर-राज्य और राज्य के भीतर की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। दिशानिर्देशों के अनुसार, इस तरह की गतिविधियों के लिए अलग से अनुमति/ अनुमोदन/ ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।
एमएचए ने यह भी कहा कि असहाय व्यक्तियों, अर्थात 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों, रुग्ण व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यकताओं को पूरा करने और स्वास्थ्य प्रयोजनों के लिए छोड़कर, घर पर रहने की सलाह दी जाती है।
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