ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप उपयोगकर्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए अपीलीय पैनल स्थापित किए जाएंगे
सोशल मीडिया कंपनियों के फैसलों के खिलाफ शिकायत करने के लिए सरकार ने शुक्रवार को शिकायत अपीलीय समितियों के गठन के लिए नए नियम लाए। अधिसूचना के अनुसार, जो लोग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसी सोशल मीडिया फर्मों की शिकायत समिति के निर्णयों से संतुष्ट नहीं हैं, वे सरकार द्वारा नियुक्त शिकायत अपील समितियों से संपर्क कर सकते हैं, जो 30 दिनों में निर्णय लेगी, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए बाध्य होगा।
अधिसूचना में कहा गया है, “शिकायत अपील समिति द्वारा पारित प्रत्येक आदेश को मध्यस्थ (सोशल मीडिया फर्मों) के साथ अनुपालन किया जाएगा और उस प्रभाव की एक रिपोर्ट इसकी वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।” किसी भी अपील को 30 दिनों के भीतर निपटाया जाना है।
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सोशल मीडिया कंपनी के शिकायत अधिकारी के निर्णयों से सहमत नहीं होने वाले व्यथित व्यक्ति को भी 30 दिनों में अपील दायर करनी होती है। अधिसूचना में कहा गया है, “अपील से निपटने के दौरान यदि शिकायत अपील समिति आवश्यक महसूस करती है, तो वह किसी भी व्यक्ति से इस विषय में आवश्यक योग्यता, अनुभव और विशेषज्ञता रखने वाले किसी भी व्यक्ति से सहायता मांग सकती है।” नए नियमों को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम, 2022 कहा जाता है और तुरंत लागू होते हैं।
नए नियम यह भी कहते हैं कि सोशल मीडिया फर्मों को अपने शिकायत अधिकारियों के माध्यम से 24 घंटे के भीतर शिकायत स्वीकार करनी होगी और 15 दिनों की अवधि के भीतर समाधान करना होगा। यदि शिकायत बहुत गंभीर प्रकृति के मामले (छह विशिष्ट श्रेणियों में सूचीबद्ध) पर है, तो सोशल मीडिया फर्मों को शीघ्रता से कार्यवाही करना चाहिए और 72 घंटों में हल किया जाएगा, अधिसूचना में कहा गया है। छह मुद्दे महिलाओं और बच्चों के खिलाफ, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ पोस्ट, देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था आदि सहित जघन्य अपराधों से संबंधित हैं। अश्लील, पोर्नोग्राफिक, गोपनीयता पर आक्रमण भी इस छह विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जहां सोशल मीडिया फर्म 72 घंटे में तत्काल निर्णय लें।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता ने ट्वीट किया अधिसूचना का विवरण:
IMPORTANT
Government of #India has amended IT (Intermediary Guidelines & Digital Media Ethics) Rules.
Amended rules make it mandatory for intermediaries like @Twitter, @facebook, @YouTube, @Instagram, etc to comply with Constitution of India provisions and India’s sovereign laws. pic.twitter.com/PoF6RU3XMu— Kanchan Gupta 🇮🇳 (@KanchanGupta) October 28, 2022
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