केंद्र ने स्वामी की एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका का विरोध किया।

क्या एयर इंडिया के लिए बोली प्रक्रिया इस तरह से हुई थी कि केवल एक ही परिणाम हो सकता था?

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केंद्र ने स्वामी की एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका का विरोध किया।
केंद्र ने स्वामी की एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका का विरोध किया।

केंद्र द्वारा एयर इंडिया के निजीकरण पर उच्च न्यायालय ने 6 जनवरी को आदेश सुरक्षित रखा

केंद्र ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर याचिका का विरोध किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राष्ट्रीय विमान वाहक एयर इंडिया के मूल्यांकन में सरकार द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली “मनमानी, अवैध और सार्वजनिक हित के खिलाफ” थी। स्वामी ने एयर इंडिया विनिवेश प्रक्रिया के संबंध में अधिकारियों द्वारा किसी भी कार्रवाई या निर्णय या किसी भी आगे की मंजूरी, अनुमति या परमिट को रद्द करने की मांग की है।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने स्वामी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और टाटा समूह की नई कंपनी टैलेस प्राइवेट लिमिटेड की ओर से मामले में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे की दलीलें सुनीं और कहा कि 6 जनवरी को याचिका पर एक आदेश पारित किया जाएगा। न्यायालय ने केंद्र और अन्य प्रतिवादियों के वकील को दिन के दौरान एक संक्षिप्त नोट दाखिल करने के लिए कहा और स्वामी को बुधवार तक एक संक्षिप्त नोट दाखिल करने की स्वतंत्रता दी। न्यायालय ने सुब्रमण्यम स्वामी को याचिका के साथ संलग्न कुछ दस्तावेजों की सुपाठ्य प्रतियां दाखिल करने के लिए भी कहा।

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स्वामी ने अधिकारियों की भूमिका और कामकाज की सीबीआई जांच और अदालत के समक्ष एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि स्पाइसजेट के नेतृत्व में एक समूह अन्य बोलीदाता था, लेकिन मद्रास उच्च न्यायालय में एयरलाइन के खिलाफ दिवाला कार्यवाही चल रही थी, इसलिए यह बोली लगाने का हकदार नहीं था और इसलिए, प्रभावी रूप से केवल एक बोलीदाता था। उन्होंने कहा, “एयर इंडिया के मूल्यांकन में सरकार द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली मनमानी, अवैध, भ्रष्ट, दुर्भावनापूर्ण और जनहित के खिलाफ थी।”

मेहता ने तर्क दिया कि याचिका तीन गलत धारणाओं पर आधारित थी और इस पर किसी विचार की आवश्यकता नहीं है। मेहता ने दावा किया कि याचिकाकर्ता के अनुसार, स्पाइसजेट दूसरी बोलीदाता थी, लेकिन तथ्य यह है कि एयरलाइन कभी भी उस समूह का हिस्सा नहीं थी जिसने बोली जमा की और उसके खिलाफ लंबित कार्यवाही की यहां कोई प्रासंगिकता नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, “एक व्यक्ति, अजय सिंह, समूह का हिस्सा थे, जो दूसरी बोली लगाने वाला था, न कि स्पाइसजेट।” यह सर्वविदित तथ्य है कि अजय सिंह स्पाइसजेट के मालिक हैं।

उन्होंने कहा कि एयर इंडिया का विनिवेश केंद्र द्वारा लिया गया एक नीतिगत निर्णय था, जो एयरलाइन को हो रहे भारी नुकसान को ध्यान में रखते हुए लिया गया था और सरकार ऐसा निर्णय लेने के लिए सक्षम थी।

मेहता ने तर्क दिया – “2017 में, एक निर्णय लिया गया था कि जब भी विनिवेश प्रक्रिया होगी, उस तारीख तक का नुकसान सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। लेकिन उस तारीख के बाद के नुकसान को उस कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा जो एयर इंडिया का अधिग्रहण करेगी। इसलिए यह आज का निर्णय किसी विशेष पार्टी की मदद करने के लिए नहीं लिया गया है और विनिवेश प्रक्रिया के अंत में यह कहना कि 2017 का निर्णय दोषपूर्ण था, सही नहीं है।”

टाटा संस की सहायक कंपनी टैलेस प्राइवेट लिमिटेड के बारे में, जिसने एयर इंडिया का अधिग्रहण करने के लिए बोली जीती, उन्होंने कहा कि न तो फर्म और न ही टाटा समूह के खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही लंबित है और इसका एयरएशिया समूह से कोई लेना-देना नहीं है।

साल्वे ने यह भी तर्क दिया कि याचिका में कुछ भी नहीं था और बोलियां पूरी हो गई थीं, शेयर समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे और यह सब काफी समय से सार्वजनिक दृष्टि में है। उन्होंने कहा कि एयरलाइन व्यवसाय का प्रबंधन करना कठिन है और बहुत बड़े लेन-देन होते हैं, और यदि कोई व्यक्ति इस स्तर पर आता है और रिट याचिका के साथ चीजों को लंबित रखता है, तो कोई भी एयरलाइन में निवेश नहीं करेगा।

साल्वे ने कहा, “पहले से ही, कर्मचारी परेशान हो रहे हैं कि उन्हें उनके वेतन का भुगतान किया जाएगा या नहीं। सरकार ने आश्वासन दिया है। वह 2017 से एयर इंडिया को बेचने की कोशिश कर रही थी और अब वह इसे बेचने में कामयाब रही है।” याचिकाकर्ता ने ऐसी कोई सामग्री सामने नहीं रखी है जिसके आधार पर वह प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा हो।

स्वामी ने कहा कि वह विनिवेश की नीति का विरोध नहीं कर रहे हैं और उन्होंने हमेशा एक मुक्त बाजार के विचार में विश्वास किया है, लेकिन वह इस प्रक्रिया में “अनुचित, अवैधता, कदाचार और भ्रष्टाचार” का मुद्दा उठा रहे हैं। उन्होंने कहा, “मैं विनिवेश के पक्ष में हूं लेकिन मेरे विचार से यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। मैं धांधली की प्रक्रिया के बारे में शिकायत कर रहा हूं। यह टाटा कंपनियों के पक्ष में धांधली है।” जब न्यायालय ने कहा कि केंद्र खुद कह रहा है कि 2017 में यह तय किया गया था कि अब तक एयर इंडिया को हुए नुकसान को वह वहन करेगा, स्वामी ने कहा कि यह नुकसान के बारे में नहीं है। उन्होंने कहा, “सिर्फ इसलिए कि एक पीएसयू पैसा गवा रहा है इसका मतलब यह नहीं है कि इसका निजीकरण कर दिया जाए।”

मोदी सरकार ने एयर इंडिया को 18,000 करोड़ रुपये में बेचने के लिए पिछले साल 25 अक्टूबर को टाटा संस के साथ शेयर खरीद समझौता किया था। टाटा 2,700 करोड़ रुपये नकद चुकाएगा और एयरलाइन के 13,500 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज भी चुकाएगा। टाटा ने स्पाइसजेट के मालिक अजय सिंह के नेतृत्व वाले समूह के 15,100 करोड़ रुपये के प्रस्ताव और घाटे में चल रही एयरलाइन में अपनी 100 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री के लिए सरकार द्वारा निर्धारित 12,906 करोड़ रुपये के आरक्षित मूल्य को पीछे छोड़ दिया। 31 अगस्त, 2021 तक, एयर इंडिया पर कुल 61,562 करोड़ रुपये का कर्ज था, जिसमें से 75 प्रतिशत या 46,262 करोड़ रुपये एक विशेष प्रयोजन वाहन, एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) को एयरलाइन को टाटा समूह को सौंपने से पहले हस्तांतरित किए जाएंगे।

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