मोदी सरकार के लिए बड़ी शर्मिंदगी! भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर के संकट से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया!

नेशनल टास्क फोर्स पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश - सर्वोच्च न्यायालय की अति या मोदी सरकार की अयोग्यता?

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नेशनल टास्क फोर्स पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश - सर्वोच्च न्यायालय की अति या मोदी सरकार की अयोग्यता?
नेशनल टास्क फोर्स पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश - सर्वोच्च न्यायालय की अति या मोदी सरकार की अयोग्यता?

कोविड-19 संकट से निपटने में आलोचनाओं का सामना कर रही नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली सरकार के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी के रूप में, सर्वोच्च न्यायालय ने शनिवार को राज्यों के लिए ऑक्सीजन आवंटन को सुव्यवस्थित करने, आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपायों की समीक्षा और सुझाव देने और भविष्य की आपात स्थितियों के लिए तैयारी सुनिश्चित करने के लिए उपचारात्मक उपायों को अपनाने के लिए 12-सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स (एनटीएफ) का गठन किया। एनटीएफ के गठन ने केंद्रीय गृह और स्वास्थ्य मंत्रालयों के मौजूदा कार्य क्षेत्र पर पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लिया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त नेशनल टास्क फोर्स के 12 सदस्यों में से 10 नरेश त्रेहान, देवी शेट्टी जैसे देश के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, सचिव की तरह और कैबिनेट सचिव या उनके द्वारा नामित अधिकारी एनटीएफ के संयोजक के रूप में कार्य करेंगे।

न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह द्वारा पारित आदेश के अनुसार, एनटीएफ के 10 सदस्य हैं:

  1. डॉ भाबतोष बिस्वास, पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कोलकाता के पूर्व कुलपति।
  2. डॉ देवेंद्र सिंह राणा, सर गंगा राम अस्पताल, दिल्ली के प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष।
  3. डॉ देवी प्रसाद शेट्टी, नारायण हेल्थकेयर, बेंगलुरु के अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक।
  4. डॉ गगनदीप कांग, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर, तमिलनाडु के प्रोफेसर।
  5. डॉ जेवी पीटर, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर, तमिलनाडु के निदेशक।
  6. डॉ नरेश त्रेहान, मेदांता अस्पताल और हृदय संस्थान, गुरुग्राम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक।
  7. डॉ राहुल पंडित, क्रिटिकल केयर मेडिसिन और आईसीयू, फोर्टिस अस्पताल, मुलुंड (मुंबई, महाराष्ट्र) और कल्याण (महाराष्ट्र) के निदेशक।
  8. डॉ सौमित्र रावत, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और लिवर प्रत्यारोपण विभाग, सर गंगा राम अस्पताल, दिल्ली के अध्यक्ष और विभाग प्रमुख।
  9. डॉ शिव कुमार सरीन, वरिष्ठ प्रोफेसर और हेपेटोलॉजी विभाग के प्रमुख, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलीरी साइंस (ILBS), दिल्ली के निदेशक।
  10. डॉ जरीर एफ उदवाडिया, कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन, हिंदुजा हॉस्पिटल, ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल और पारसी जनरल हॉस्पिटल, मुंबई।

मामले में अगली सुनवाई 17 मई को होनी है।

इस खबर को अंग्रेजी में यहाँ पढ़े।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने एनटीएफ की स्थापना के पीछे के तर्क को स्पष्ट करते हुए कहा कि इस तरह के टास्क फोर्स के गठन से निर्णय निर्माताओं को इनपुट (सूचनाओं) प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जो वर्तमान समस्याओं का तदर्थ समाधान खोजने से परे हैं। आदेश में यह भी कहा गया कि सॉलिसिटर जनरल (महा न्यायभिकर्ता) तुषार मेहता ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय को एनटीएफ और उसके सदस्यों के गठन के बारे में केंद्र सरकार की सहमति के बारे में अवगत कराया है।

आदेश में कहा गया – “अनुमानित लक्षित जरूरतों को सुनिश्चित करने के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि देश भविष्य की घटनाओं का सामना करने के लिए तैयार रहे, जो ऑक्सीजन, दवाओं, बुनियादी ढांचे, जनशक्ति और रसद की मांग का कारण बनेगा। टास्क फोर्स की स्थापना केंद्र सरकार को वर्तमान और भविष्य में पारदर्शी और पेशेवर आधार पर महामारी की चुनौतियों का सामना करने के लिए इनपुट और रणनीति प्रदान करेगी।”

सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि टास्क फोर्स परामर्श और सूचना के लिए केंद्र सरकार के मानव संसाधनों का उपयोग करने के लिए स्वतंत्रता होगा, जिसमें नीति आयोग के सदस्य को उपाध्यक्ष द्वारा नामित किया जाना है; मानव संसाधन मामलों के मंत्रालय तथा उद्योग, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव, एम्स दिल्ली के निदेशक, आईसीएमआर के डीजी, स्वास्थ्य सेवाओं के डीजी, एनआईसी के डीजी और उन्नत कम्प्यूटिंग विकास केंद्र (सी-डैक) के प्रमुख शामिल हैं[1]

मोदी सरकार से स्पष्ट रूप से शक्ति छीन लेने वाले खंडपीठ के आदेश में कहा गया है कि संबंधित सचिव अतिरिक्त/ संयुक्त सचिव रैंक के अधिकारियों को उनकी ओर से प्रतिनियुक्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे। टास्क फोर्स कार्य करने के लिए अपने तौर-तरीकों और प्रक्रिया को तैयार करने के लिए स्वतंत्र होगी।” पिछले दो हफ्तों से, केंद्र सरकार राज्यों को ऑक्सीजन और दवाओं की आपूर्ति में विफलता के कारण सभी पक्षों की आलोचनाओं का सामना कर रही है और उच्चतम न्यायालय और देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में राज्यों के साथ तीखी कानूनी लड़ाई में उलझी हुई है। कई लोगों का मत है कि मोदी सरकार द्वारा संसाधनों और रसद के बहुत अधिक केंद्रीकरण के कारण पूरी गड़बड़ी पैदा हुई है।

संदर्भ:

[1] [BREAKING] Supreme Court sets up National Task Force to streamline oxygen allocation, ensure availability of essential drugs, medicinesMay 08, 2021, Bar and Bench

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