कई लोग सोच रहे हैं कि कैसे एक धार्मिक संस्था धर्मनिरपेक्ष हो सकती है; टीटीडी की बहुत नींव देवस्थानम है, जो स्पष्ट रूप से हिंदुओं की धार्मिक संस्था है। क्या माननीय न्यायालय उसी मापदंड का उपयोग करता यदि ऐसा चर्च या मस्जिद में हुआ होता?
तिरुमाला और आंध्र प्रदेश में सब ठीक नहीं है। अधिकारियों से नोटिस प्राप्त करने वाले 44 कर्मचारियों के संबंध में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) में क्या हो रहा है? यह प्रश्न हर किसी के दिमाग में घूम रहा है। उत्तर? कुछ भी नहीं। 44 कर्मचारियों में से 36 ने आंध्र प्रदेश की अदालत का दरवाजा खटखटाया, (WP 3023/2018) और अदालत ने कारण बताओ नोटिस के समाप्ति खंड पर स्थगन आदेश दिया। अदालत ने माना कि इन कर्मचारियों की सेवा को समाप्त नहीं किया जा सकता है, बल्कि अन्य विभागों में स्थानांतरित किया जा सकता है; हालांकि, कर्मचारी नोटिस का जवाब दे सकते हैं। इस मामले में अंतिम फैसला आना बाकी है। यहाँ आदेश का सार है (चित्र 1 और चित्र 3):
कुछ मामलों में, पच्चीस सालों से भी अधिक समय से, हम, प्रथम दृष्टया, यह देखते हैं कि टीटीडी सिर्फ इस आधार पर उनकी सेवाएं समाप्त नहीं कर सकता है कि वे हिन्दू धर्म के मानने वाले नहीं हैं, भले ही वे सभी टीटीडी द्वारा संचालित बाहर के मंदिरों में काम करते हैं।
जबकि हम कारण बताओ नोटिस पर रोक लगाने का कोई कारण नहीं देखते हैं और इसके सिवा याचिकाकर्ताओं को अपने उत्तर को प्रस्तुत करने का निर्देश देते हैं, दूसरा प्रतिवादी – टीटीडी इस रिट याचिका में आगे के आदेशों तक उनकी सेवाओं को समाप्त नहीं करेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश याचिकाकर्ताओं को अपने मंदिरों के बाहर अपने किसी भी संस्थान या विभाग में याचिकाकर्ताओं को पदस्थ करने से टीटीडी को नहीं रोकेगा। ”
स्नेहा लता को नोटिस क्यों नहीं दिया गया?
1 नवंबर, 2007 का सरकारी आदेश, डिप्टी ईओ स्नेहा लता, एक ईसाई, जिसे एक टीटीडी वाहन में चर्च जाते हुए पकड़ा गया था, जेसों पर लागू नहीं किया गया [1]। उनके मामले में कथित तौर पर भर्ती 24 अक्टूबर, 1989 के सरकारी आदेश 1060 के आधार पर हुई थी, जिसमें कहा गया था कि शिक्षण संस्थानों को छोड़कर, अन्य किसी भी मामले में केवल हिंदू धर्म को मानने वाले व्यक्तियों को ही जगह दी जाएगी [2]। यह सरकारी आदेश में है जो 1 नवंबर, 2007 को जारी किया गया था, नियम 9, उप-नियम (vi) में संशोधन किया गया था कि टीटीडी-वित्त पोषित संस्थानों में काम करने वाले सभी टीटीडी कर्मचारी हिंदू होंगे, इसे नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

मामलों के लिए समयरेखा (टाइमलाइन) नीचे प्रस्तुत की गई है:

उपरोक्त मामले में, यह आदेश उन कर्मचारियों के पक्ष में था जो इस्लाम और ईसाइयत को मानते थे लेकिन काम हिंदू धर्म से संबंधित संगठनों में करते थे। दूसरे शब्दों में, उनके वेतन धार्मिक हिंदुओं द्वारा भुगतान किए जा रहे हैं। अदालत के निर्देशों के अनुसार, टीटीडी केवल उन्हें स्थानांतरित कर सकता है, उनके रोजगार को समाप्त नहीं कर सकता है। कोर्ट ने सोचा कि वे टीटीडी की धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों में कार्यरत हैं। हाल ही में इन कर्मचारियों ने अदालत से संपर्क किया और रोजगार के हिस्से के रूप में सेवानिवृत्ति और अन्य लाभों की मांग की। (WP1778 / 2020)।

कई लोग सोच रहे हैं कि कैसे एक धार्मिक संस्था धर्मनिरपेक्ष हो सकती है; टीटीडी की नींव ही देवस्थानम है, जो स्पष्ट रूप से हिंदुओं की धार्मिक संस्था है। फिर भी अदालत को लगता है कि इसके कुछ धर्मनिरपेक्ष पहलू हैं। क्या माननीय न्यायालय उसी मापदंड का उपयोग करता यदि ऐसा चर्च या मस्जिद में हुआ होता? यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यह अंग्रेज थे जिन्होंने हाथीराम मठम (चित्र 4) से टीटीडी पर कब्जा कर लिया था।

कुछ अवलोकन:
1. किसी ने भी सरकार से हिंदू मंदिरों और उससे संबंधित गतिविधियों के प्रबंधन की मांग नहीं की। फिर भी सरकार ने अधपके अध्ययनों (हमारी राय में) का हवाला दिया जैसे कि चल्लाह कोंडैया आयोग की रिपोर्ट [3]।
2. किसी भी संगठन को संभालने के दौरान, जो कोई भी जिम्मेदारी लेता है, वह तथाकथित मानकों के रखरखाव के लिए भी जिम्मेदार होता है, जो उन्होंने इन मंदिरों को संभालने के लिए पहले उल्लेख किया था।
3. सरकार अपने राजनीतिक लाभ के लिए मुद्दों को चुन नहीं सकती है। उन्हें इस बात की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि बंदोबस्ती और टीटीडी में क्या हो रहा है।
4. टीटीडी बोर्ड विशुद्ध रूप से राजनीतिक आधार पर बना है, धार्मिक आधार पर नहीं। पहले बोर्ड के सदस्यों के रूप में ईसाई धर्म के लोगों को नियुक्त करने का प्रयास किया गया था – एक ऐसा ही उदाहरण है, विधान सभा सदस्य अनीता [4]।
5. यदि अन्य धार्मिक सदस्य तिरुमाला जाते हैं, तो क्या यह इसे धर्मनिरपेक्ष स्थान बनाता है? यदि हां, तो चूंकि हिंदू भी कई दरगाहों और चर्चों में जाते हैं, तो क्या वे (दरगाह और चर्च) भी धर्मनिरपेक्ष बनेंगे? यदि हां, तो उन्हें इन कर्मचारियों को लेने या समर्थन देने के लिए क्यों नहीं कहा जाता है?
6. यह एक सर्वविदित तथ्य है कि चर्चों और मस्जिदों को विदेशों से भारी धनराशि प्राप्त हो रही है। तब सरकार ने इन संगठनों के वित्तीय कुप्रबंधन का अध्ययन करने के लिए चैलह कोंडैया आयोग जैसे आयोग की नियुक्ति क्यों नहीं की? जो एक के लिए अच्छा वह सब के लिए अच्छा, है ना?
7. कई धर्मनिष्ठ हिंदू हैं जो योग्य और बेरोजगार हैं लेकिन उन्हें अपने स्वामी की सेवा करने का अवसर नहीं दिया गया। गैर-हिंदुओं को हिंदू धार्मिक स्थानों में नौकरी के लिए प्राथमिकता कैसे मिली?
8. सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कई ईसाई और इस्लामी संगठन अस्पताल, स्कूल आदि चला रहे हैं जहाँ यह आरोप लगाया जाता है कि इन संगठनों में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण चल रहा है। ज्यादातर मामलों में शिकार एक हिंदू ही होता है।
9. तिरुमाला ऑनलाइन लाइब्रेरी में यीशु का नाम कैसे आया? पुस्तकालय को गिराए हुए कई महीने हो चुके हैं। इसकी ऑनलाइन सक्रियता क्यों नहीं खत्म हुई है? क्या यीशु की ऑनलाइन उपस्थिति जनता को मुफ्त पुस्तकालय या हिंदू धार्मिक सामग्री तक पहुँच को बंद करने का एक जानबूझकर प्रयास था? [5]
यह व्यापक रूप से माना जाता है कि गैर-हिंदू कर्मचारियों के संदर्भ में तत्कालीन एपी मुख्य सचिव एल.वी. सुब्रह्मण्यम के बयान का समय सरकार द्वारा 2019 में होने वाली निम्नलिखित दो प्रमुख बातों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक उलटफेर था [6]। :
1. श्रीशैलम मंदिर, आंध्र प्रदेश में गैर-हिंदू कर्मचारी की नियुक्ति के मुद्दे से जनता का ध्यान हटाने में मदद मिली [7]
2. तिरुमाला से भारी मात्रा में सोना (53 सोने के सिक्के, 4 सोने की चेन आदि) गायब थे और चांदी गायब थी; यह न केवल गायब था बल्कि कुछ आइटम जो अभिलेख में दर्ज नहीं किए गए थे, ऑडिट में पाए गए थे। रिकॉर्ड पर इतना बड़ा घोटाला पकड़ा गया और यह खबर उस समय फैलनी शुरू हुई जब एल. वी. सुब्रमण्यम की ओर से घोषणा की गई। इस संदर्भ में ऑडिट के दौरान गायब वस्तुओं की एक विस्तृत सूची सामने आई। घोषणा के तुरंत बाद, सभी का ध्यान हिंदू बंदोबस्त विभाग में गैर-हिंदू कर्मचारियों पर संभावित कार्रवाई की आशंका में बदल गया। विपक्षी पार्टी तेलुगु देशम (टीडीपी) भी इस मुद्दे पर चुप रही क्योंकि यह घोटाला उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था। पूरी गाथा श्री एल.वी. सुब्रमण्यम के दूसरे विभाग में स्थानांतरित हो जाने से समाप्त हो गई [8]। राजनीतिक दलों ने सफलतापूर्वक जनता का ध्यान आकर्षित किया था और एक ईमानदार नौकरशाह को राजनीति की वेदी पर बलिदान किया गया था। न्यायमूर्ति चैलह कोंडैया आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का बहुत आधार था, बंदोबस्ती में कथित वित्तीय कुप्रबंधन से निपटना। लेकिन यह वही है जो मंदिर के धन के धर्मनिरपेक्ष सरकारी प्रबंधन के तहत नहीं हो रहा है। सरकार की शालीनता कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम करने में विफल रही है:
1. यह हिंदू धर्म के हितों की रक्षा करने में विफल रहा।
2. यह वित्तीय कुप्रबंधन को कम करने में विफल रहा – वास्तव में, कई स्थानों से इस तरह की अधिक अनियमितताएं प्रकाश में आ रही हैं।
3. यह अविश्वासियों द्वारा हिंदू धार्मिक विश्वासों पर हमलों की पुष्टि करने में विफल रहा।
4. यह हिंदू धर्मप्रचार को बढ़ाने में विफल रहा, जिसे अन्य धर्मों द्वारा हिंदुओं की अक्षमता के रूप में चित्रित किया जा रहा है।
5. यह गैर-हिंदू विश्वासियों की घुसपैठ से प्रतिवाद लेने में विफल रहा।
होना या न होना (धर्मनिरपेक्ष)? यह प्रश्न है!
सरकार हिंदू धर्म को पोषित करने, बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि हिंदू धर्म राज्य के हर कोने तक पहुँचे। अन्य धर्मों के विपरीत, हिंदू मंदिर सरकार के नियंत्रण में हैं, इसलिए यह दायित्व सरकार का है कि हिन्दू धर्म फले-फूले। दूसरे शब्दों में, यदि सरकार को लगता है कि यह धर्मनिरपेक्ष है, तो अनुमान के अनुसार, इसे नियंत्रित करने वाली संस्थाओं को भी धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। तो सवाल उठता है, चर्च और मस्जिद धर्मनिरपेक्ष हैं? चूंकि उनके पास उनकी स्वयं की संस्थाएं हैं जो उन्हें प्रबंधित करती हैं और प्रचुर मात्रा में आमद भी है, उन्हें सरकार के खजाने से भुगतान क्यों करना पड़ता है? केवल एक ही रास्ता है – सरकार को सनातनियों के हाथ में हिंदू मंदिरों का प्रबंधन छोड़ना चाहिए – सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करें।
इस खबर को अंग्रेजी में यहाँ पढ़े।
ऑडिट कहाँ है?
उपरोक्त फैसले को पारित करते हुए, अदालत ने काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी के श्री आदि विश्वेश्वरैया को सुप्रीम कोर्ट के मामले का हवाला दिया। इसे पढ़ें:
“इन परिस्थितियों में यह अपेक्षित है, यदि असम्भव नहीं तो, यह काफी मुश्किल होगा, अभिव्यक्ति “धर्म” या “धर्म के मामलों” या “धार्मिक मान्यताओं या व्यवहार” को परिभाषित करना। अनुच्छेद 25 और 26 के अनुसार धर्म का अधिकार धर्म का प्रचार करने के लिए पूर्ण या अनपेक्षित अधिकार नहीं है, जो राज्य द्वारा हर गैर-धार्मिक गतिविधि को सीमित या विनियमित करने के अधीन है। अनुष्ठानों का पालन करने और अभ्यास करने का अधिकार और धर्म के मामलों में प्रबंधन का अधिकार इन अनुच्छेदों के तहत संरक्षित है। लेकिन मंदिर या बंदोबस्ती के प्रबंधन का अधिकार धर्म या धार्मिक अभ्यास या धर्म के साथ अभिन्न नहीं है, जो वैधानिक नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है, ये धर्मनिरपेक्ष गतिविधियां राज्य विनियमन के अधीन हैं लेकिन धर्म और धार्मिक प्रथाओं जो संरक्षित धर्म का एक अभिन्न अंग हैं। यह एक सुव्यवस्थित कानून है कि धार्मिक संस्था या बंदोबस्ती का प्रशासन, प्रबंधन और शासन धर्मनिरपेक्ष गतिविधियां हैं और राज्य उन्हें उचित कानून द्वारा विनियमित कर सकते हैं। ”

हिंदू मंदिरों में बीच – बीच में किए गए आडिट बहुत ही ढीला रहा है [9]। जैसा कि उपरोक्त निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, “धार्मिक संस्था या बंदोबस्ती का प्रशासन और शासन धर्मनिरपेक्ष गतिविधियाँ हैं और राज्य उन्हें उचित कानून द्वारा विनियमित कर सकते हैं”। उस हद तक कानून क्यों नहीं बनाए गए ताकि सभी धर्मों को समान रूप से धर्मनिरपेक्ष सरकार द्वारा व्यवहार किया जाए और इसलिए धर्म की परवाह किये बिना नियमित रूप से किया जाना चाहिए?
निष्कर्ष
यह आदेश श्रमिक के धर्म की परवाह किए बिना सभी को धर्म-आधारित संस्थानों पर काम करने की अनुमति देता है। यह सभी संस्थानों पर निर्भर है कि वे बाहें फैलाकर किसी नौकरी के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार का स्वागत करें – धर्म के साथ इसे बाध्य न करें। इसी तरह से उतीश भरत होंगे।
संदर्भ:
[1] In conversation with Dr. Prakasarao Velagapudi, author of Reviving Hinduism on alleged misuse of power by an Endowment Officer in TTD – Dec 8, 2017, PGurus.com
[2] After Church Visit, Tirupati Temple Board Sends Notice to 44 ‘Non-Hindu’ Employees – Jan 31, 2018, News18.com
[3] Andhra Pradesh Hindu clergy slams recommendations of Hindu Endowments Commission report – Dec 15, 1986, India Today
[4] CMO enquires on Anita saying ‘I am a Christian’? Maha TV – Apr 21, 2018, AP7AM.com
[5] TTD caught again on the wrong foot; Trusts online bookstore sells literature with Islamic and Evangelical content as EO promises investigation – Sep 24, 2019, Organiser
[6] No non-Hindu practices at Tirumala: Andhra Pradesh Chief Secretary LV Subramanyam – Aug 26, 2019, The New Indian Express
[7] 17 non-Hindus working at Srisailam – Aug 27, 2019, The New Indian Express
[8] Andhra Pradesh Chief Secretary LV Subramanyam Transferred – Nov 2, 2019, News18.com
[9] भगवान बालाजी के गहने गायब होने का मामला – Sep 2, 3019, PGurus.com
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