सुनंदा की मौत: अदालत ने दिल्ली पुलिस से जांच में हुई छेड़छाड़ को विस्तृत करने के लिए कहा और मुख्य जांच अधिकारी को 24 मई का समन भेजा

सुनंदा की मौत की जांच दिल्ली पुलिस द्वारा बहुत ही मंद गति से की जा रही है। सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने 24 मई को सीआईओ को तलब किया है।

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सुनंदा की मौत
सुनंदा की मौत

पिछले एक साल से, दिल्ली पुलिस ने मई 2018 को घरेलू हिंसा के मामले और आत्महत्या के लिए मजबूर करने तक आरोप-पत्र सीमित रखकर इस महत्वपूर्ण मामले पर अब तक कार्यवाही नहीं की है।

 

दिल्ली सत्र न्यायालय ने सुनंदा पुष्कर की रहस्यमय मौत की जांच में धोखाधड़ी पर दिल्ली पुलिस से महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं, यह मामला एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। सुनंदा की मौत की जांच में गंभीर चूक के लिए सोमवार को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर फटकार लगाई है। सत्र न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने जांच में हुई गम्भीर चूकों के लिए 24 मई को मुख्य जांच अधिकारी को तलब किया, जैसे कि मृतक के मोबाइल फोन और लैपटॉप को आरोपी पति शशि थरूर को मौत के अगले दिन वापस दे दिया गया था। न्यायाधीश ने अदालत में मौजूद जांच अधिकारी (IO) वी के पी यादव को भी होटल लीला के कुछ सीसीटीवी दृश्यों के लापता होने का कारण बताने के लिए कहा, जहां सुनंदा 17 जनवरी 2014 को मृत पाई गई थीं।

अपनी याचिका में, स्वामी ने कहा कि यह एक गंभीर अपराध था और थरूर पर हत्या के आरोपों के अलावा सबूतों से छेड़छाड़ करने और जांच को प्रभावित करने का आरोप लगाया जाना चाहिए।

न्यायाधीश भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दिल्ली पुलिस की सतर्कता रिपोर्ट के पेशकश के लिए दायर याचिका पर जवाब दे रहे थे और तत्कालीन संयुक्त आयुक्त विवेक गोगिया [1]के नेतृत्व वाली पहली जांच टीम के दौरान हुई जांच में अवैधता और छेड़छाड़ का उल्लेख किया। सीआरपीसी 301 के तहत अपनी याचिका में, स्वामी ने कहा कि दिल्ली पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र में केवल थरूर पर घरेलू हिंसा और पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप है। उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस ने उनके शरीर पर 12 चोट के निशान और उनके शरीर में जहर की मौजूदगी के बारे में एम्स की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था।

लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने अदालत को बताया कि वह वरिष्ठ अधिवक्ताओं की सहायता लेंगे। थरूर के वकील विकास पाहवा द्वारा इस पर आपत्ति जताई गई और अभियोजक ने जवाब दिया कि वह मुकदमे के दौरान सहायता लेने के अपने अधिकारों का इस्तेमाल है। आईओ वीकेपीएस यादव ने अदालत को बताया कि लापता सीसीटीवी दृश्य और मोबाइल फोन की वापसी पर अदालत के सवालों का जवाब देने के लिए उन्हें कुछ समय चाहिए। यह सुनकर, न्यायाधीश ने कहा कि मुख्य अन्वेषक मनीषी चंद्रा को 24 मई को दोपहर 3:30 बजे इन खामियों को समझाने के लिए अदालत में आना चाहिए।

एम्स को प्रभावित किया?

स्वामी ने अपनी याचिका में यह भी कहा कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) की रिपोर्ट स्पष्ट रूप से कहती है कि थरूर ने फर्जी मेडिकल रिपोर्ट वाले ईमेल भेजकर डॉक्टरों को पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया में प्रभावित करने की कोशिश की, जिसमें बताया गया कि पत्नी गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रही थीं। अपनी याचिका में, स्वामी ने कहा कि यह एक गंभीर अपराध था और थरूर पर हत्या के आरोपों के अलावा सबूतों से छेड़छाड़ करने और जांच को प्रभावित करने का आरोप लगाया जाना चाहिए।

इस खबर को अंग्रेजी में यहाँ पढ़े।

इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि वे सुनंदा के शरीर में पाए गए 12 चोट के निशान की जांच कर रहे थे और एक पूरक आरोप पत्र दायर करेंगे। हालांकि, पिछले एक साल से, दिल्ली पुलिस ने मई 2018 को घरेलू हिंसा के मामले और आत्महत्या के लिए मजबूर करने तक आरोप-पत्र सीमित रखकर दायर करने के बाद से इस महत्वपूर्ण मामले पर अब तक कार्यवाही नहीं की है।

सन्दर्भ:

[1] Vigilance points to serious lapses in Sunanda probeMay 29, 2018, The Pioneer

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