सर्वोच्च न्यायालय ने ऑल्ट न्यूज़ के जुबैर को सुरक्षा देने का निर्देश दिया। एक ही तरह के मामलों पर सिलसिलेवार एफआईआर दर्ज करने पर जताई नाराजगी

शीर्ष न्यायालय ने ऑल्ट न्यूज़ के जुबैर को सुरक्षा प्रदान की, उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के दुष्चक्र पर सवाल उठाया

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सर्वोच्च न्यायालय ने ऑल्ट न्यूज़ के जुबैर को सुरक्षा देने का निर्देश दिया
सर्वोच्च न्यायालय ने ऑल्ट न्यूज़ के जुबैर को सुरक्षा देने का निर्देश दिया

ज़ुबैर को राहत मिली, सर्वोच्च न्यायालय ने यूपी एफआईआर में आगे कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को निर्देश दिया कि ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कथित रूप से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में पांच प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में कोई त्वरित कदम नहीं उठाया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह एक दुष्चक्र लगता है जहां जुबैर को एक मामले में जमानत मिलते ही उसके खिलाफ एक और प्राथमिकी दर्ज हो जाती है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि वह 20 जुलाई को जुबैर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगी, याचिका में इन प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई थी।

पीठ ने उनकी याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कहा – “इस बीच, हम निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता (जुबैर) के खिलाफ पांच प्राथमिकी में से किसी के संबंध में इस न्यायालय की अनुमति के बिना कोई प्रारंभिक कदम नहीं उठाया जाएगा।”

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पीठ ने मौखिक रूप से इसे “दुष्चक्र” करार देते हुए कहा, “ऐसा लगता है कि जिस क्षण उन्हें दिल्ली में जमानत मिली, उन्हें सीतापुर में जमानत मिली, जिस क्षण ऐसा होता है, एक और प्राथमिकी दर्ज होती है या उन्हें किसी अन्य प्राथमिकी में पेश किया जाता है।”

पीठ ने कहा कि उसने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो न्यायालय में मौजूद थे, से मामले में सहायता करने का अनुरोध किया है। पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा, “जो हो रहा है, वो श्रीमान सॉलिसिटर यह है कि इन सभी प्राथमिकी की सामग्री एक जैसी लगती है।”

इससे पहले दिन में, जुबैर की ओर से पेश अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख किया था। सीजेआई ने ग्रोवर को न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष उल्लेख करने का निर्देश दिया क्योंकि वह जुबैर की पहले की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

आदेश में, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत वर्तमान कार्यवाही का विषय याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज पांच प्राथमिकी से उत्पन्न होता है। पीठ ने कहा, “चूंकि याचिका आज बोर्ड पर नहीं है, हम रजिस्ट्री को इसे 20 जुलाई को सूचीबद्ध करने का निर्देश देते हैं।” सुनवाई के दौरान, ग्रोवर ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में जुबैर के खिलाफ छह प्राथमिकी दर्ज की गई हैं – दो हाथरस में, एक-एक सीतापुर, लखीमपुर खीरी, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद में।

उन्होंने कहा कि एक बार जब सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें सीतापुर में दर्ज प्राथमिकी में अंतरिम जमानत दे दी, तो एक और प्राथमिकी में वारंट आया। जुबैर की ताजा याचिका में इन मामलों की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन को भी चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी प्राथमिकी जो जांच के लिए एसआईटी को हस्तांतरित की गई हैं, प्राथमिकी का विषय हैं जिसकी जांच दिल्ली पुलिस विशेष प्रकोष्ठ द्वारा की जा रही है।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए ग्रोवर ने न्यायालय को सूचित किया था कि जुबैर को आज हाथरस न्यायालय में पेश किया जा रहा है और रिमांड आदेश पारित किया जाएगा। उसने कहा था कि इस मामले में तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है क्योंकि इससे उसकी जान को खतरा है। “जुबैर के सिर पर नकद इनाम रखे जाने के बाद शिकायतकर्ता ने उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। यह वही एफआईआर और वही आरोप और वही ट्वीट है। उसे यूपी की विभिन्न न्यायालयों में पेश किया जा रहा है और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आज, वह हाथरस कोर्ट में पेश किया जा रहा है।”

दिल्ली पुलिस द्वारा मामला दर्ज किए जाने के बाद, उत्तर प्रदेश के सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और हाथरस जिलों में जुबैर के खिलाफ कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने, समाचार एंकरों पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करने, हिंदू देवताओं का अपमान करने और भड़काऊ पोस्ट करने के आरोप में अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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