एनसीएलएटी ने अनिल अंबानी की दूरसंचार कंपनी के 37,000 करोड़ रुपये के बकाया की वसूली पर गलत प्रभाव डालने के लिए बैंकों को झटका दिया है

क्या Rcom(आरकॉम) के 37,000 करोड़ बकाया वसूलने के लिए बैंकों की ओर से यह अति-आशावादी था? NCLAT (एनसीएलएटी) ने उन्हें फटकार लगाई।

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क्या Rcom(आरकॉम) के 37,000 करोड़ बकाया वसूलने के लिए बैंकों की ओर से यह अति-आशावादी था? NCLAT (एनसीएलएटी) ने उन्हें फटकार लगाई।
क्या Rcom(आरकॉम) के 37,000 करोड़ बकाया वसूलने के लिए बैंकों की ओर से यह अति-आशावादी था? NCLAT (एनसीएलएटी) ने उन्हें फटकार लगाई।

राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने सोमवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को जो कर्ज में डूबे अनिल अंबानी के रिलायंस कम्युनिकेशंस की प्रमुख ऋणदाता है, अन्य लोगों के साथ-साथ भाई मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो को दूरसंचार कंपनी की संपत्ति की बिक्री से 37,000 करोड़ रुपये का मौद्रिक लाभ देने के लिए फटकार लगाई। एनसीएलएटी ने पाया कि एसबीआई उन्हें बेवकूफ बना रहा था कि वे Jio (जिओ) खरीदी से अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली अप्रचलित टेलीकॉम कंपनी की देय राशि को बसूल कर सकते हैं। न्यायाधिकरण के सदस्यों ने एसबीआई सहित उधारदाताओं की मिलीभगत पाई, जब अनिल अंबानी ने एरिक्सन के बकाया भुगतान को बचाने के लिए 260 करोड़ रुपये के आयकर प्रतिपूर्ति का उपयोग करने के लिए एक नई याचिका दायर की।

एनसीएलएटी आरकॉम की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसने 4 फरवरी को उसके द्वारा रखी गई अधिस्थगन पर माफी की मांग करते हुए अपीलीय न्यायाधिकरण से संपर्क किया।

अध्यक्ष न्यायमूर्ति एसजे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने ऋणदाताओं, विशेष रूप से भारतीय स्टेट बैंक, पर भारी निर्णय लिया और पूछा कि इसके लिए “उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए”। “आप असफल हुए। JLF (ज्वाइंट लेंडर्स फोरम) विफल रहा है। कोई बिक्री नहीं हुई, “पीठ ने पाया। पीठ के अनुसार, उधारदाताओं ने एनसीएलएटी को परिसंपत्तियों की बिक्री से लगभग 37,000 करोड़ रुपये की वसूली के लिए “सुनहरा दृष्टिकोण” दिया और कुछ भी नहीं हुआ।

“आपने आरकॉम का साथ दिया और दावा किया कि आप रिलायंस जियो को संपत्ति की बिक्री से लगभग 37,000 करोड़ रुपये की वसूली करेंगे … आपने पहले प्रति दिन करोड़ों के नुकसान का हवाला दिया था,” एनसीएलएटी ने कहा। उन्होंने कहा कि परिसंपत्तियों से धन प्राप्त करने में विफल रहने के बाद, लेनदार अब 260 करोड़ रुपये की वसूली करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कंपनी को आयकर रिफंड से मिला है।

एनसीएलएटी आरकॉम की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसने 4 फरवरी को उसके द्वारा रखी गई अधिस्थगन पर माफी की मांग करते हुए अपीलीय न्यायाधिकरण से संपर्क किया। हालांकि, इसके वित्तीय लेनदार एरिक्सन की बकाया राशि के लिए आयकर रिफंड जारी करने की अपनी दलील का विरोध कर रहे हैं, जिसके लिए कंपनी को 574 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा। अपीलीय न्यायाधिकरण ने उधारदाताओं से पूछा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश, आयकर धन जारी करने के निर्देश को क्यों नहीं लागू किया जाना चाहिए।

“सुप्रीम कोर्ट के आदेश प्रभावशाली क्यों नहीं? किसी (अनिल अंबानी) को जेल भेजने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा, ” कहा गया। एनसीएलएटी ने सभी उधारदाताओं को उस पर दो-पृष्ठ नोट दर्ज करने के लिए कहा है और मंगलवार को मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।

20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने आरकॉम के चेयरमैन अनिल अंबानी को दो अन्य लोगों के साथ टेलीकॉम उपकरण निर्माता एरिक्सन को 574 करोड़ रुपये का भुगतान न करने के अपने आदेश का उल्लंघन करने के लिए अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया। शीर्ष अदालत ने कहा था कि अगर चार सप्ताह में दूरसंचार उपकरण निर्माता को 453 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया गया तो उन्हें तीन महीने की जेल की सजा का सामना करना पड़ेगा।

पीगुरूज ने बताया कि, अगर कोई समाधान नहीं मिलता है, तो मां कोकिलाबेन अपने छोटे बेटे को मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में स्वयं के शेयर्स को बेचकर या गिरवी रखकर अपने बेटे को जेल जाने से बचाने के लिए हस्तक्षेप करेंगी। उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार अनिल अंबानी को 574 करोड़ रुपये का भुगतान या जेल की अवधि का सामना करना पड़ेगा[1]

संदर्भ:

[1] अनिल अंबानी को कारावास से बचने के लिए चार सप्ताह में 574 करोड़ रुपये कहां से मिलेंगे? माँ कोकिलाबेन हस्तक्षेप करेंगी? March 1, 2019, PGurus.com

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