
कोविड-19 महामारी के संकट के 100 दिनों से अधिक समय तक बंद रहने के बाद, 1 जुलाई से भारत अधिक खुल जाएगा। केंद्र सरकार ने जाँच कर अधिक उड़ान संचालन की अनुमति दी। हालांकि, मेट्रो ट्रेन, सिनेमा हॉल, जिम, और सामाजिक-राजनीतिक-धार्मिक समारोहों का संचालन बाद में तय किया जाएगा। सोमवार को जारी केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनलॉक-2 दिशा-निर्देशों में कहा गया कि स्कूल और कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, रात का कर्फ्यू समय 10 बजे से सुबह 5 बजे तक सीमित है और राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों और बस, ट्रेन आवागमन में औद्योगिक इकाइयों और आवागमन के निर्बाध संचालन के लिए रात में कर्फ्यू में ढील दी गयी।
नये दिशानिर्देशों में कहा गया – “दुकानों में शारीरिक दूरी मानदंडों का पालन करते हुए एक समय में पांच से अधिक ग्राहकों के आने की छूट दी गयी और सभी सरकारी कार्यालय 15 जुलाई से पूर्ण रूप से काम करना शुरू कर देंगे। उनके क्षेत्र के आधार पर दुकानों में एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं। हालांकि, उन्हें पर्याप्त शारीरिक दूरी बनाए रखना है। केंद्र और राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई, 2020 से कार्य करने की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी की जाएगी।”
शारीरिक दूरी का पालन सुनिश्चित कर कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों का पूरे देश में पालन किया जाना जारी रहेगा। दुकानों को ग्राहकों के बीच पर्याप्त शारीरिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता होगी।
1 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रभावी केंद्रीय गृह मंत्रालय के नए दिशानिर्देशों के अनुसार – “वंदे भारत मिशन के तहत यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा को एक सीमित तरीके से अनुमति दी गई है। आगे का आवागमन जाँच करके होगा। निम्नलिखित को छोड़कर सभी गतिविधियों को नियंत्रण क्षेत्र से बाहर करने की अनुमति होगी: मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, व्यायामशालाएँ, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, और इसी तरह के स्थान। सामाजिक/राजनीतिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षणिक/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्य और अन्य बड़ी जन समारोह। स्थिति के आकलन के आधार पर, इन्हें खोलने के लिए तिथियां अलग से तय की जाएंगी।”
इस खबर को अंग्रेजी में यहाँ पढ़े।
31 जुलाई तक कंटेंमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाएगा। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि राज्य और जिला प्रशासन नियंत्रण क्षेत्र की क्षेत्रवार परिभाषा तय करेंगे और इसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साझा करें।
स्थिति के अपने आकलन के आधार पर, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, कंटेंमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं, या आवश्यक समझे जाने पर ऐसे प्रतिबंध लगा सकते हैं। हालांकि, व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर-राज्य और राज्य के भीतर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह के आवागमन के लिए अलग से अनुमति/अनुमोदन/ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। शारीरिक दूरी का पालन सुनिश्चित कर कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों का पूरे देश में पालन किया जाना जारी रहेगा। दुकानों को ग्राहकों के बीच पर्याप्त शारीरिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता होगी।
गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार – “कमजोर व्यक्तियों, अर्थात, 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, रुग्ण व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक, आवश्यकताओं को पूरा करने और स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए छोड़कर, घर पर रहने की सलाह दी जाती है।”
- मुस्लिम, ईसाई और जैन नेताओं ने समलैंगिक विवाह याचिकाओं का विरोध करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति को पत्र लिखा - March 31, 2023
- 26/11 मुंबई आतंकी हमले का आरोपी तहव्वुर राणा पूर्व परीक्षण मुलाकात के लिए अमेरिकी न्यायालय पहुंचा। - March 30, 2023
- ईडी ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी में शामिल फिनटेक पर मारा छापा; 3 करोड़ रुपये से अधिक बैंक जमा फ्रीज! - March 29, 2023