गुरुवार को, भारत ने वीजा और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों में और ढील दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पर्यटन वीजा को छोड़कर किसी भी उद्देश्य के लिए भारत आने के इच्छुक सभी ओसीआई (भारत के प्रवासी नागरिक) और पीआईओ (भारतीय मूल के व्यक्ति) कार्डधारकों और अन्य सभी विदेशी नागरिकों को अनुमति देने का फैसला किया है। हालाँकि, सभी यात्रियों को एयरलाइंस और हवाई अड्डों द्वारा निर्दिष्ट क्वारेंटीन (संगरोध) और अन्य स्वास्थ्य/कोविड-19 संबंधित नियमों का पालन करना होगा। भारत सरकार ने सभी मौजूदा वीजा (इलेक्ट्रॉनिक वीजा, टूरिस्ट/पर्यटक वीजा और मेडिकल वीजा को छोड़कर) को तत्काल प्रभाव से बहाल करने का फैसला किया है।
ये छूट उन सभी (पर्यटकों को छोड़कर) पर लागू होती हैं जो भारत आना या भारत से बाहर जाने की इच्छा रखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा – “सरकार ने अब विदेशी नागरिकों और भारतीय नागरिकों की अधिक श्रेणियों के लिए वीजा और यात्रा प्रतिबंधों में एक क्रमिक छूट देने का फैसला किया है, ऐसे यात्री जो भारत में प्रवेश करना या भारत से बाहर जाना चाहते हैं। इसलिए, अधिकृत हवाई अड्डों और सीपोर्ट इमिग्रेशन चेक पोस्टों के माध्यम से हवाई या पानी के मार्गों से एक पर्यटक वीजा से प्रवेश करने को छोड़कर सभी ओसीआई और पीआईओ कार्डधारकों और अन्य सभी विदेशी नागरिकों को किसी भी उद्देश्य के लिए भारत आने की अनुमति देने का फैसला किया गया है। इसमें वंदे भारत मिशन के तहत संचालित उड़ानें, हवाई परिवहन एयर बबल (दो देशों के बीच हवाई कॉरिडोर) या नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अनुमति के अनुसार किसी भी गैर-अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ानों को शामिल किया गया है। हालांकि, ऐसे सभी यात्रियों को क्वारेंटीन और अन्य स्वास्थ्य/कोविड-19 के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।”
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इस श्रेणीबद्ध छूट के तहत, भारत सरकार ने सभी मौजूदा वीजा (इलेक्ट्रॉनिक वीजा, टूरिस्ट वीजा और मेडिकल वीजा को छोड़कर) को तत्काल प्रभाव से बहाल करने का फैसला किया है। यदि ऐसे वीजा की वैधता समाप्त हो गई है, तो उपयुक्त श्रेणियों के नए वीजा संबंधित भारतीय मिशन/स्थानों से प्राप्त किए जा सकते हैं। बयान में कहा गया – “चिकित्सा उपचार के लिए भारत आने के इच्छुक विदेशी नागरिक अपने मेडिकल परिचारकों (अटेंडेंट) के लिए मेडिकल वीजा सहित आवेदन कर सकते हैं। इसलिए, इस निर्णय से विदेशी नागरिक व्यापार, सम्मेलन, रोजगार, अध्ययन, अनुसंधान, चिकित्सा आदि जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भारत आ सकेंगे।”
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