ऑक्सीजन आपूर्ति में तेजी लाने के लिए केंद्र ने डीएम अधिनियम लागू किया। मोदी ने पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार रद्द किया। ऑक्सीजन उत्पादन में वृद्धि हेतु आग्रह किया!

मोदी सरकार ने एक महत्वपूर्ण एवं जीवनदायी घटक को संबोधित किया, जो ऑक्सीजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्रियाशील!

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मोदी सरकार ने एक महत्वपूर्ण एवं जीवनदायी घटक को संबोधित किया, जो ऑक्सीजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्रियाशील!
मोदी सरकार ने एक महत्वपूर्ण एवं जीवनदायी घटक को संबोधित किया, जो ऑक्सीजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्रियाशील!

मोदी ने पश्चिम बंगाल के अपने दौरे को रद्द कर दिया

आपदा प्रबंधन (डीएम) अधिनियम को लागू करते हुए, केंद्र ने गुरुवार को राज्यों को चिकित्सकीय ऑक्सीजन के उत्पादन और आपूर्ति एवं अंतर-राज्यी परिवहन को निर्बाध रूप से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया और कहा कि यदि इस आदेश का उल्लंघन हुआ तो संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला द्वारा कड़े आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत यह निर्देश उस रिपोर्ट के मद्देनजर जारी किया गया जिसमें कुछ राज्यों द्वारा कोविड महामारी में अचानक बढ़ोतरी और ऑक्सीजन की मांग बढ़ने के बीच अन्य राज्यों को चिकित्सीय ऑक्सीजन की आपूर्ति को अवरुद्ध कर दिया गया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को चुनावी सभाओं को संबोधित करने के लिए पश्चिम बंगाल का दौरा नहीं करेंगे, क्योंकि वे मौजूदा कोविड-19 स्थिति की समीक्षा करने के लिए यहां उच्च स्तरीय बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। मोदी ने ट्वीट किया, ”मौजूदा कोविड-19 स्थिति की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय बैठकों की अध्यक्षता करूँगा। इसी वजह से पश्चिम बंगाल नहीं जाऊंगा! इसके बाद, पश्चिम बंगाल में प्रधान मंत्री की कोई और राजनीतिक रैली निर्धारित नहीं की गई है, इस प्रकार राज्य में अपने अभियान को उन्होंने प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया है।

आदेश में कहा गया है कि राज्यों के बीच चिकित्सीय ऑक्सीजन की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए और परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिया जाएगा कि वे तदनुसार ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को मुक्त रूप से अंतर-राज्यी आवागमन की अनुमति दें।

ऑक्सीजन की त्वरित आपूर्ति के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू करने के बाद, गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत में ऑक्सीजन की आपूर्ति और उपलब्धता पर उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने शीर्ष अधिकारियों से स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों को ऑक्सीजन सहायता प्रदान करने के लिए अभिनव (इनोवेटिव) तरीकों का उपयोग करने के लिए कहा। अधिकारियों ने ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार के लिए किए गए प्रयासों पर मोदी को जानकारी दी। मोदी ने उन्हें उत्पादन और वितरण की गति बढ़ाने के लिए निर्देशित किया।

इस खबर को अंग्रेजी में यहाँ पढ़े।

केंद्रीय गृह सचिव ने कहा कि, “चिकित्सीय ऑक्सीजन की पर्याप्त और निर्बाध आपूर्ति की उपलब्धता कोविड-19 के कम गंभीर और गंभीर मामलों को संभालने के लिए एक महत्वपूर्ण पूर्व-आवश्यकता है और बढ़ते मामलों के साथ, चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आवश्यकताओं के अनुसार गति देनी होगी।”

केंद्रीय गृह सचिव ने कहा – “डीएम अधिनियम की धारा के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में ये निर्देश देता हूँ कि कोविड-19 रोगियों की व्यवस्था के लिए देश भर में चिकित्सीय ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें और प्रशासनिक अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के तहत निम्नलिखित उपाय सुनिश्चित करें।”

आदेश में कहा गया है कि राज्यों के बीच चिकित्सीय ऑक्सीजन की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए और परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिया जाएगा कि वे तदनुसार ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को मुक्त रूप से अंतर-राज्यी आवागमन की अनुमति दें। ऑक्सीजन निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं पर केवल अपने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को सीमित करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि शहरों में बिना किसी रोक-टोक के ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों की मुक्त आवाजाही होगी, साथ ही बिना किसी प्रतिबंध के एक शहर से दूसरे शहर की आपूर्ति को भी सक्षम बनाया जाएगा।

आगे कहा गया, किसी भी विशेष जिले या क्षेत्र के लिए आपूर्ति करने के लिए जिला या क्षेत्रों से गुजरने वाले ऑक्सीजन ले जाते वाहनों को कोई प्राधिकारी संलग्न नहीं करेगा। औद्योगिक उद्देश्यों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति, सरकार द्वारा छूट प्राप्त उन (नौ निर्दिष्ट उद्योगों) को छोड़कर, 22 अप्रैल, 2021 से और अगले आदेशों तक, निर्देश के अनुसार निषिद्ध है। आदेश में कहा गया है कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सशक्त समूह-I द्वारा तैयार की गई चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति योजना का सख्ती से पालन करना होगा और समय-समय पर इसे संशोधित किया जाएगा।

जिला मजिस्ट्रेट, उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपायुक्त उपरोक्त निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

[पीटीआई इनपुट के साथ]

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