दागी पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उसके बेटे पर शिकंजा कसते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय (एचसी) पहुँची, और ट्रायल कोर्ट के जज ओपी सैनी द्वारा एयरसेल-मैक्सिस मामले में पिता और पुत्र को मिली अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग की है। सेवानिवृत्ति से ठीक पहले, विवादास्पद न्यायाधीश ने सितंबर में चिदंबरम और कार्ति को अग्रिम जमानत दी थी। सैनी एयरसेल-मैक्सिस मामले में 15 से अधिक अंतरिम सुरक्षा देकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और ईडी को एक साल से अधिक समय से पिता और पुत्र को गिरफ्तार करने से रोक रहे थे।
ईडी की याचिका शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुरेश कैत के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। ईडी ने तर्क दिया कि आर्थिक अपराध के एक मामले में दी गयी अग्रिम जमानत अनुचित थी और चिदंबरम को राहत देने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने और उनकी अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय से आग्रह किया। एयरसेल-मैक्सिस मामले में सेवानिवृत्त ट्रायल जज सैनी द्वारा दी गई अग्रिम जमानत को भी सीबीआई द्वारा उच्च न्यायालय में चुनौती देने की उम्मीद है।
सीबीआई और ईडी ने पहले ही एयरसेल-मैक्सिस मामला, जो 2जी घोटाले से सम्बंधित मामलों का हिस्सा है, में आरोप-पत्र दायर किया था।
ईडी ने अपनी याचिका में कहा है कि जांच के दौरान चिदंबरम और बेटा कपटपूर्ण रहे और इस बात की संभावना है कि वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। जांच एजेंसी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट इस बात को समझने में विफल रही कि आरोपी की हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है और उसका यह मानना कि अपराध इतना गंभीर नहीं था, पूरी तरह से विकृत और कानून रूप से असमर्थनीय था। इसमें कहा गया कि चिदंबरम और उसके बेटे की स्थिति के बारे में कहा कि वे लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं और उन्हें अग्रिम जमानत देने के लिए कानूनी रूप से उचित आधार नहीं हो सकता है।
सीबीआई और ईडी ने पहले ही एयरसेल-मैक्सिस मामला, जो 2जी घोटाले से सम्बंधित मामलों का हिस्सा है, में आरोप-पत्र दायर किया था। 2018 के मध्य में एजेंसियों ने ट्रायल कोर्ट को बताया कि उन्हें धन शोधन के नए सबूत और रिश्वत के पैसे के लेनदेन के विवरण के मद्देनजर पिता और पुत्र की हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है।
क्या है एयरसेल-मैक्सिस मामला?
2006 में वित्त मंत्री के रूप में, चिदंबरम को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) द्वारा 600 करोड़ रुपये तक के विदेशी निवेश को मंजूरी देने का अधिकार था। उस राशि से ज्यादा के आवेदनों को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की मंजूरी की आवश्यकता है। मलेशियाई दूरसंचार कंपनी मैक्सिस ने चेन्नई स्थित दूरसंचार कंपनी एयरसेल में लगभग 3600 करोड़ रुपये निवेश करने के लिए एक आवेदन दायर किया। एफआईपीबी का नेतृत्व करने वाले चिदंबरम ने सीसीईए को फाइल भेजे बिना मंजूरी दे दी और इस अवैध निकासी के लिए उनके बेटे द्वारा नियंत्रित फर्मों में लगभग 2 करोड़ रुपये के लेनदेन का सबूत पाया गया। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने पाया कि मलेशिया से आया वास्तविक धन 4800 करोड़ रुपये से अधिक था! एयरसेल-मैक्सिस घोटाला अप्रैल 2012 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा उजागर किया गया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट की 2 जी बेंच में उनकी याचिका पर अक्टूबर 2017 तक सीबीआई और ईडी को छह महीने में जांच खत्म करने का आदेश दिया गया था।
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ईडी के संयुक्त निदेशक राजेश्वर सिंह के नेतृत्व में ईडी और आयकर संयुक्त छापेमारी में चिदंबरम के घर और कार्ति की फर्म के बारे में दिसंबर 2015 में 14 देशों और 21 अघोषित विदेशी बैंकों में परिवार की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ। पीगुरूज ने चिदंबरा रहस्या नामक एक लेख में इस बारे में विस्तार से बताया है [1]।
छापे के दौरान, ईडी ने आईएनएक्स मीडिया रिश्वत मामले का खुलासा किया था जिसके कारण अब 21 अगस्त से चिदंबरम को जेल में डाल दिया गया है। 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्ट वित्त मंत्री की जमानत याचिका पर सुनवाई होने की उम्मीद है, चिदम्बरम जो तिहाड़ में अपने दिन काट रहे हैं।
संदर्भ:
[1] Chidambara Rahasya – Details of huge secret assets and bank accounts of the Chidambaram family – Mar 15, 2017, PGurus.com
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