क्या कोयला घोटाला मामलों में अभियोजन पक्ष को बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है? नवीनतम, सर्वोच्च न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) आरएस चीमा का शुक्रवार को कोयला घोटाले में उनकी सहायता करने के लिए कानून अधिकारियों की कमी का हवाला देते हुए उन्हें धन शोधन के मामलों से राहत देने का अनुरोध है। आसपास बहुत से युवा वकील हैं और एसपीपी होने के नाते चीमा या अभियोजन एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जरूरत पड़ने पर उन्हें भर्ती कर सकते हैं। क्या सहायक कानून अधिकारियों को बहुत कम फीस दिए जाने का कोण था? कानूनी क्षेत्र के लोगों का कहना है कि उन्हें हमेशा सरकार की तरफ से शुल्क पाने में समस्या आती थी।
कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा 2014 में प्रसिद्ध वकील आरएस चीमा को विशेष सरकारी वकील नियुक्त किया गया था। इसलिए, शुक्रवार को जब उन्होंने इस मामले से उत्पन्न धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) मामलों से राहत पाने की इच्छा व्यक्त की तब सब आश्चर्यचकित रह गए। चीमा ने सर्वोच्च अदालत को दिए अपने आवेदन में कहा कि इस तरह के धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के मामलों से निपटने में उनकी सहायता करने के लिए कानून अधिकारियों की कमी है।
सर्वोच्च न्यायालय की अन्य पीठ ने मनमोहन सिंह की याचिका को स्वीकार क्यों किया, जब उसे कोयला घोटाला पीठ के सामने आना चाहिए था?
न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और सूर्यकांत की खंडपीठ ने चीमा के आवेदन पर कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया और कहा, “आपने राष्ट्र की बहुत सेवा की है और हमारा विचार है कि आपको सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। आप एक टीम बनाए, उन्हें प्रशिक्षित करे और दो-तीन महीनों के बाद, हम देखेंगे कि क्या वे कार्यभार संभाल सकते हैं। ‘
उन्होंने कहा, “इस समय, हम धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के मामलों से मुक्त होने के आपके अनुरोध को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं और हम केवल इतना कह रहे हैं कि हम इसपर अभी कोई आदेश पारित नहीं करेंगे। हम दिसंबर में फिर से इस मामले की सुनवाई करेंगे।” चीमा ने कहा कि ईडी द्वारा विशेष अदालत में 20 शिकायतें दर्ज की गई हैं और केवल चार शिकायतों में ही संज्ञान लिया गया है। उन्होंने कहा कि कानून अधिकारियों की कमी मामलों के तेजी से निपटान में रोधक बन रही है।
प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश होने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि वह चीमा से बात करेंगे और उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि चीमा को मामलों में सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।
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सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और ईडी के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उन अधिकारियों को वापस भेजने की अनुमति दी, जो एजेंसियों में लंबे समय से काम कर रहे थे। हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि पर्यवेक्षण करने वाले अधिकारियों, जिन्हें रिहा किया जा रहा है या वापिस भेजा जा रहा है, को उसी श्रेणी के अधिकारियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए। इस बीच, सीबीआई के संयुक्त निदेशक वी मुरुगेसन के प्रत्यावर्तन ने पहले ही विवाद पैदा कर दिए हैं[1]।
समय आ गया है कि सरकार यह देखे कि 2014 में शुरू हुए कोयला घोटाला मामलों के अभियोजन में ऐसी देरी क्यों हो रही है। यह पेचीदा है कि फास्ट ट्रैक अदालतों में भी कार्यवाही में देरी हो रही है। सरकार को अभियोजन पर हमेशा निगरानी रखना चाहिए अन्यथा कार्यवाही एकदम धीमी गति से चलेगी, जैसा आरोपी चाहते हैं।
अंतर्ध्वंस का एक सटीक उदाहरण
कोयला घोटाले की परीक्षण करने वाले परीक्षण न्यायाधीश भरत पराशर बहुत ही साहसिक व्यक्ति हैं। उन्होंने कई लोगों को दोषी ठहराते हुए कई फैसले सुनाए। उन्होंने सितंबर 2015 में कई दस्तावेजों को देखने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बुलवाया। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अभियोजन पक्ष ने कभी इसकी मांग नहीं की। कोयला घोटाले का यह सबसे बड़ा मामला था जिसमें आदित्य बिड़ला समूह जुड़ा हुआ था। कांग्रेस नेताओं ने सोनिया गांधी के नेतृत्व में विरोध मोर्चा निकाला। मनमोहन सिंह ने समन पर रोक लगाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। यहां पूर्व प्रधानमंत्री ने छल किया (हालांकि कुछ कह सकते हैं कि उन्होंने चतुरता दिखाई!)। उन्हें सर्वोच्च न्यायालय की कोयला घोटाले निगरानी करनेवाले खंडपीठ के पास जाना चाहिए था। लेकिन चालाकी से उन्होंने एक अन्य खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया और बिना निर्देश रोक आदेश हासिल किया और सीबीआई चुप रही। चूंकि सीबीआई ने विरोध नहीं किया, इसलिए बिना निर्देश रोक आदेश का मामले स्थाई ठहराव बन गया। यह कुछ और नहीं बल्कि एक पूर्व प्रधानमंत्री के प्रति सरकार का नरम रुख है और इसका नतीजा है कि कोयला घोटाले में मुख्य मामले की सुनवाई टल गई।
सर्वोच्च न्यायालय की अन्य पीठ ने मनमोहन सिंह की याचिका को स्वीकार क्यों किया, जब उसे कोयला घोटाला पीठ के सामने आना चाहिए था? राष्ट्र जानना चाहता है।
References:
[1] Exclusive: Entire CBI Team Probing Rakesh Asthana’s Alleged Corruption Has Now Been Purged – Sep 30, 2019, TheWire.in
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