
प्रतिबंधित जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के प्रमुख यासीन मलिक और छह अन्य के खिलाफ श्रीनगर के बाहरी इलाके में भारतीय वायु सेना (आईएएफ) जवानों की हत्या के 30 साल पुराने मामले में सोमवार को जम्मू में एक विशेष आतंकी मामले को संभालने वाली अदालत (टाडा कोर्ट) ने आरोप दर्ज कर लिए हैं। अतिरिक्त सत्र टाडा न्यायाधीश III ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और साथ ही आरोपी व्यक्तियों के वकील को सुनने के बाद मामले में मलिक और छह अन्य के खिलाफ आरोप दर्ज करने का आदेश दिया। प्रतिबंधित जेकेएलएफ के सभी सात आतंकवादियों पर हत्या, हत्या का प्रयास और अब-निष्क्रिय आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप दर्ज किये गए हैं।
सभी सात अभियुक्तों को वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल से अदालत में पेश किया गया। मलिक वर्तमान में दिल्ली की तिहाड़ जेल में है, और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दर्ज किए गए एक आतंकी फंडिंग मामले में आरोपों का सामना कर रहा है। न्यायाधीश ने शनिवार को आदेश दिया था कि मलिक, अली मोहम्मद मीर, मंज़ूर अहमद सोफी उर्फ मुस्तफा, जावेद अहमद मीर उर्फ ‘नाल्का’, शोकात अहमद बख्शी, जावेद अहमद ज़रगर और नानाजी के खिलाफ आरोप दर्ज किए जा सकते हैं।
मलिक और अन्य लोगों पर मुकदमे की सुनवाई की मंजूरी पिछले अप्रैल में हुई जब जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय ने 2008 के मामले की सुनवाई की श्रीनगर स्थानांतरण करने के आदेश को खारिज कर दिया था। सीबीआई की वकील मोनिका कोहली ने उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया था कि एजेंसी ने श्रीनगर में मामलों को स्थानांतरित करने का विरोध किया था जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि टाडा अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाएँ उच्च न्यायालय में दायर की गई थीं, लेकिन अभी तक उस पर सुनवाई नहीं की जा सकी है।
इस खबर को अंग्रेजी में यहाँ पढ़े।
सीबीआई की आपत्तियों पर प्रकाश डालते हुए, कोहली ने उच्च न्यायालय को यह भी सूचित किया कि श्रीनगर में टाडा अदालत को समाप्त कर दिया गया था और मई 1990 में जम्मू में मुख्यालय के साथ जम्मू में नामित अदालत को पूरे राज्य में अधिकार क्षेत्र दिया गया था। न्यायमूर्ति संजय कुमार गुप्ता ने उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा एक आदेश जारी कर दिया था, जिसने 1995 में मलिक के खिलाफ मुकदमे पर रोक लगा दी थी, इसके अलावा कि 25 अक्टूबर, 2008 को विशेष आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, जम्मू की अदालत ने मलिक की याचिका को सुनवाई के लिए श्रीनगर शिफ्ट करने का आदेश देना सही नहीं था।
“… याचीकाओं के विषय और उनमें मांगे गए राहत के प्रथम अध्ययन से, निश्चित रूप से निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं (मलिक) ने अपने मामलों को नामित अदालत जम्मू से श्रीनगर में अतिरिक्त अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की, जो कानून के तहत स्वीकार्य नहीं है,” जस्टिस गुप्ता ने अपने आदेश में कहा।
आरोपों का निर्धारण 25 जनवरी, 1990 को श्रीनगर शहर के बाहरी इलाके में भारतीय वायु सेना के अधिकारियों की हत्या से संबंधित मामले के संबंध में था। आरोपपत्र सीबीआई ने उसी साल अगस्त में दायर कर दिया था। सीबीआई के अनुसार, आईएएफ कर्मियों पर आतंकवादियों द्वारा गोलीबारी की गई, जिसमें एक महिला सहित 40 को गंभीर चोटें आईं और आईएएफ के चार जवानों की मौके पर ही मौत हो गई थी। जांच पूरी होने पर, मलिक और छह अन्य के खिलाफ जम्मू में नामित टाडा कोर्ट के समक्ष 31 अगस्त, 1990 को आरोप पत्र दायर किया गया था।
- मुस्लिम, ईसाई और जैन नेताओं ने समलैंगिक विवाह याचिकाओं का विरोध करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति को पत्र लिखा - March 31, 2023
- 26/11 मुंबई आतंकी हमले का आरोपी तहव्वुर राणा पूर्व परीक्षण मुलाकात के लिए अमेरिकी न्यायालय पहुंचा। - March 30, 2023
- ईडी ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी में शामिल फिनटेक पर मारा छापा; 3 करोड़ रुपये से अधिक बैंक जमा फ्रीज! - March 29, 2023