सुब्रमण्यम स्वामी ने 1991 के पूजा के स्थान अधिनियम में संशोधन का आग्रह किया है। कहा है कि यह अधिनियम पूजा करने की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के खिलाफ है

स्वामी ने पीएम मोदी को लिखे अपने पत्र में 1991 के पूजा के स्थान कानून में संशोधन क्यों किया जाना चाहिए, इस पर एक ठोस तर्क दिया।

1
4400
स्वामी ने पीएम मोदी को लिखे अपने पत्र में 1991 के पूजा के स्थान कानून में संशोधन क्यों किया जाना चाहिए, इस पर एक ठोस तर्क दिया।
स्वामी ने पीएम मोदी को लिखे अपने पत्र में 1991 के पूजा के स्थान कानून में संशोधन क्यों किया जाना चाहिए, इस पर एक ठोस तर्क दिया।

भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूजा के स्थल 1991 अधिनियम में संशोधन करने का आग्रह किया, जिसमें कहा गया कि अधिनियम में कुछ प्रावधान मौलिक अधिकार ‘पूजा करने की स्वतंत्रता‘ की भावना के विरुद्ध है, जो भारतीय संविधान में निहित है। अपने पत्र में, डॉ स्वामी ने बताया कि उपासना स्थल अधिनियम की धारा 4 में संशोधन किया जाना चाहिए क्योंकि यह उपासना के अधिकार की अधिकारातीत (अतिरेक/शक्ति बाह्य) है।

सितंबर 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार द्वारा पारित पूजा का अधिकार अधिनियम को अयोध्या में राम मंदिर के लिए संघ परिवार के व्यापक आंदोलन को नियंत्रित करने के संदर्भ में लाया गया था। अधिनियम की धारा 4 में कहा गया है कि अयोध्या मामले को छोड़कर, मंदिरों और अन्य पूजा क्षेत्रों की यथास्थिति 15 अगस्त 1947 की तरह बरकरार रखी जाएगी, जिस दिन भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। इस अधिनियम के अनुसार, कोई भी अदालत या न्यायाधिकरण मंदिरों और पूजा क्षेत्रों के स्वरूप और उस पर अधिकार के मामलों पर संज्ञान नहीं ले सकता है। इस अधिनियम को संघ परिवार को रोकने के लिए लागू किया गया था जो पहले से ही काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा श्री कृष्ण मंदिर को मुक्त कराने की मांग कर रहा है, जिन्हें औरंगजेब द्वारा आंशिक रूप से नष्ट कर दिया गया था और उन पर मस्जिद का निर्माण किया गया था।

जैसा कि अयोध्या का मामला पहले से ही न्यायालयों में था, सरकार ने इसे विवादास्पद पूजा स्थान अधिनियम 1991 से मुक्त कर दिया। अयोध्या मामले का हालिया फैसला भी इस अधिनियम के बारे में विवरण देता है।

इस खबर को अंग्रेजी में यहाँ पढ़े।

“मैं इस पत्र द्वारा कहना चाहता हूँ कि आप कानून मंत्रालय को निर्देश जारी करें कि वे पूजा का अधिकार अधिनियम (विशेष प्रावधान), 1991 में संशोधन करे और विशेष रूप से धारा 4 संशोधन करने की आवश्यकता है क्योंकि वह अपमानजनक और संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत मेरे मौलिक अधिकारों का अतिरेक है। संविधान का यह अधिनियम, श्री नरसिम्हा राव की अध्यक्षता वाली कांग्रेस सरकार द्वारा बनाया गया था। मौलिक अधिकारों को संसद द्वारा या संसद द्वारा पारित किसी कानून द्वारा संशोधित या परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इसका अनुच्छेद 25 और 26 के तहत पूजा की स्वतंत्रता के मेरे मौलिक अधिकार को समाप्त करने का व्यापक प्रभाव नहीं हो सकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में धर्म भी निहित है। यह इसे संविधान की मूल संरचना का हिस्सा बनाता है।

इसलिए कानून मंत्रालय को इस अधिनियम को शुरू करने के लिए एक संशोधन लाना चाहिए कि यह उन धार्मिक संस्थानों पर लागू नहीं होता है जहां मौलिक अधिकार और विश्वास का प्रश्न है। मैं इस मामले के बारे में विस्तार से बताने के लिए कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद से समयादेश (अपॉइंटमेंट) चाहता हूँ। मैं आप कानून और न्याय मंत्रालय में हस्तक्षेप करके उन्हें उचित निर्देश देंगे ऐसी अपेक्षा करता हूं”, प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में डॉ सुब्रमण्यम स्वामी ने मांग की।

सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा प्रधानमंत्री को पूजा स्थल अधिनियम 1991 में संशोधन लाने के लिए लिखा गया पत्र नीचे प्रकाशित किया गया है:

 

स्वामी का मोदी को पत्र

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.