आक्रामक और अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्टों से निपटने के लिए लेफ्ट शासित केरल पुलिस अधिनियम में कठोर अनुच्छेद 118ए लागू किया गया

राज्य सरकार द्वारा लागू की गयी नई विवादास्पद धारा 118ए पुलिस को किसी भी आक्रामक और अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार देती है!

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राज्य सरकार द्वारा लागू की गयी नई विवादास्पद धारा 118ए पुलिस को किसी भी आक्रामक और अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार देती है!
राज्य सरकार द्वारा लागू की गयी नई विवादास्पद धारा 118ए पुलिस को किसी भी आक्रामक और अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार देती है!

वामपंथी, जो चुपचाप उदारवादी मूल्यों का प्रचार करते हैं

वामपंथी पार्टी द्वारा शासित केरल में आक्रामक और अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट पर अंकुश लगाने के लिए शनिवार से केरल पुलिस अधिनियम में बहुत ही कठोर संशोधन लागू किया गया है, जिसमें अपराधियों को पांच साल की जेल, 10,000 रुपये जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ेगा। दो महीने पहले एक अध्यादेश के माध्यम से केरल पुलिस अधिनियम में विवादास्पद धारा 118ए को जोड़ा गया था और अब राज्यपाल ने 21 नवंबर को सबसे कड़े प्रावधान के खिलाफ व्यापक विरोध की अनदेखी करते हुए इस पर सहमति दे दी है। माकपा और उसके पोलित ब्यूरो सदस्य मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और उनके सहयोगियों के नेतृत्व वाली केरल की सत्तारूढ़ पार्टी पिछले एक साल से सभी तरह की आलोचनाओं और आरोपों का सामना कर रही थी। हो सकता है कि वामपंथी दलों के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने सरकार, सत्ताधारी पार्टी और उसके नेताओं पर दोषारोपण करने वाले सोशल मीडिया पोस्टों पर अंकुश लगाने के लिए इस तरह के कड़े नियम लागू किए हों।

अनुच्छेद 118ए क्या है?

केरल पुलिस अधिनियम में जुड़ी नई धारा 118ए के अनुसार, पुलिस को व्हाट्सएप ग्रुप, ट्विटर और फेसबुक सहित सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर फैलने वाले आक्रामक, धमकी और अपमानजनक सामग्री के खिलाफ मामला दर्ज करने का अधिकार है। वामपंथी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार जो स्वतंत्रता और उदारवादी मूल्यों का प्रचार करती है, उसी के द्वारा लागू किया गया यह नया विवादास्पद प्रावधान पुलिस को किसी भी आक्रामक और अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार देता है। टीजी मोहनदास जैसे कई कानूनी विशेषज्ञ, जिन्होंने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को याचिका दी थी, वे बताते हैं कि इससे पुलिस को एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट की मानहानि की प्रकृति तय करने में मदद मिलेगी। कई विशेषज्ञों का कहना है कि इसे अदालत में चुनौती दी जाएगी और यह बुनियादी तौर पर भारत में मानहानि के मामलों में स्थापित नियमों के खिलाफ है।

उदारवादी मूल्यों का प्रचार करने वाले वामपंथियों का क्या कहना है, जब उनकी ही सरकार ऐसे कड़े कानून पारित करती है, जो भारतीय संविधान में निहित अभिव्यक्ति की बुनियादी स्वतंत्रता के लिए हानिकारक हैं?

सीपीआई(एम) सोने की तस्करी मामले में मुसीबत में है!

मई 2021 में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम के साथ केरल में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और केरल में वामपंथी दलों को मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और उनके भरोसेमंद व्यक्ति कोडीयेरी बालाकृष्णन के खिलाफ आरोपों की बाढ़ के साथ अपने सबसे बुरे दिनों का सामना करना पड़ रहा है, कोडीयेरी को कुछ दिन पहले ही माकपा के राज्य सचिव पद से हटा दिया गया था। यूएई दूतावास के राजनयिक बैग के माध्यम से सोने की तस्करी में प्रमुख सचिव के पकड़े जाने के बाद विजयन आरोपों का सामना कर रहे हैं और बालाकृष्णन अपने बेटे के नशीले पदार्थों के व्यापार में शामिल होने के लिए गिरफ्तार किए जाने के बाद मुश्किल में हैं। पीगुरूज ने इन घटनाओं के बारे में विस्तृत लेख प्रकाशित किया है[1]

इस खबर को अंग्रेजी में यहाँ पढ़े।

अभिव्यक्ति की आजादी का क्या?

यहाँ सवाल यह है कि उदारवादी मूल्यों का प्रचार करने वाले वामपंथियों का क्या कहना है, जब उनकी ही सरकार ऐसे कड़े कानून पारित करती है, जो भारतीय संविधान में निहित अभिव्यक्ति की बुनियादी स्वतंत्रता के लिए हानिकारक हैं? यह याद रखना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आईटी अधिनियम से कुख्यात धारा 66ए खत्म कर देने के बाद, वामपंथी दलों द्वारा शासित राज्य सरकार ने राज्य पुलिस अधिनियम में नई धारा 118ए जोड़ने का दुस्साहस दिखाया है। उदारवादी मूल्यों के उपदेशक वामपंथी अब शुतुरमुर्ग की तरह अपना सिर रेत में घुसाये बैठे हैं, क्योंकि यह कानून उन्हीं की सरकार ने बनाया है।

संदर्भ:

[1] दो पोलित ब्यूरो सदस्यों द्वारा सोने की तस्करी और नशीले पदार्थों के व्यापार में विवादों का सामना करने के बाद कम्युनिस्ट गहरी चुप्पी साधे हुए हैं!Nov 2, 2020, hindi.pgurus.com

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