उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, चुनाव आयोग ने शिंदे को ‘शिवसेना’ नाम, ‘धनुष और तीर’ चिन्ह आवंटित किया। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उद्धव

    उद्धव ठाकरे ने कहा कि वह स्पेशल लीव पिटीशन के जरिए चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।

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    उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका
    उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका

    उद्धव ठाकरे लड़ाई हार गए

    उद्धव ठाकरे को एक बड़ा झटका देते हुए चुनाव आयोग ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले समूह को ‘शिवसेना‘ नाम और उसका चुनाव चिन्ह ‘धनुष और तीर’ आवंटित कर दिया। इस बीच, उद्धव ठाकरे ने कहा कि वह स्पेशल लीव पिटीशन के जरिए चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।

    शिंदे द्वारा दायर छह महीने पुरानी याचिका पर एक सर्वसम्मत आदेश में, तीन सदस्यीय आयोग ने ठाकरे गुट को शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नाम और ‘ज्वलंत मशाल’ चुनाव चिन्ह को बनाए रखने की अनुमति दी, जो इसे राज्य में चल रहे विधानसभा उपचुनावों के समापन तक पिछले साल एक अंतरिम आदेश में इसे दिया गया था।

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    शिंदे ने चुनाव आयोग के फैसले को “सच्चाई और लोगों के साथ-साथ बालासाहेब ठाकरे के आशीर्वाद की जीत” बताया, जबकि संजय राउत, जो ठाकरे के साथ हैं, ने कहा कि शिंदे गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता देने का आयोग का फैसला “लोकतंत्र की हत्या” है और उनकी पार्टी “लोगों के पास जाएगी।”

    यह पहली बार है जब ठाकरे परिवार ने बालासाहेब ठाकरे द्वारा 1966 में मिट्टी के बेटों के लिए न्याय के सिद्धांतों पर स्थापित पार्टी का नियंत्रण खो दिया है।

    बाद में, पार्टी ने हिंदुत्व को अपनी प्रमुख विचारधारा के रूप में अपनाया और 2019 तक बीजेपी के साथ भागीदारी की, जब उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस की मदद से सरकार बनाने के लिए गठबंधन तोड़ दिया। शिंदे ने पिछले साल जून में ठाकरे से नाता तोड़ लिया था और बीजेपी के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई थी।

    आयोग ने 78 पन्नों के आदेश में कहा, “पार्टी का नाम ‘शिवसेना’ और पार्टी का चिन्ह ‘धनुष और तीर’ याचिकाकर्ता गुट के पास रहेगा।” इसने कहा कि पिछले साल अक्टूबर में शिंदे गुट को आवंटित “बालासाहेबंची शिवसेना” का नाम और “दो तलवारें और ढाल” का प्रतीक अब तत्काल प्रभाव से फ्रीज कर दिया जाएगा और इसका उपयोग नहीं किया जाएगा।

    आयोग ने कहा कि उसने आदेश को अंतिम रूप देते समय ‘पार्टी संविधान के परीक्षण’ और ‘बहुमत के परीक्षण‘ के सिद्धांतों को लागू किया। आयोग ने कहा कि शिंदे का समर्थन करने वाले विधायकों को 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना के 55 विजयी उम्मीदवारों के पक्ष में लगभग 76 प्रतिशत वोट मिले।

    चुनाव आयोग के आदेश में कहा गया है कि ठाकरे गुट के विधायकों को विजयी शिवसेना उम्मीदवारों के पक्ष में 23.5 प्रतिशत वोट मिले।

    आयोग ने कहा कि प्रतिवादी (ठाकरे गुट) ने चुनाव चिन्ह और संगठन पर दावा करने के लिए पार्टी के 2018 के संविधान पर बहुत भरोसा किया था, लेकिन पार्टी ने संविधान में संशोधन के बारे में आयोग को सूचित नहीं किया था। आदेश में कहा गया, “2018 का संशोधित संविधान आयोग के रिकॉर्ड में नहीं है,” और कहा कि यह पाया गया कि पार्टी का संविधान, जिस पर ठाकरे गुट मजबूत भरोसा कर रहा था, “अलोकतांत्रिक” था।

    आयोग ने कहा, “इसे संक्षेप में कहें तो, पार्टी के संविधान में अध्यक्ष द्वारा निर्वाचक मंडल को नामांकित करने की परिकल्पना की गई है, जो उन्हें चुनना है। यह लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है और उस उद्देश्य को नकारता है जिसके लिए पूरी कवायद की गई थी।” यह नोट किया गया कि 2018 के संशोधनों ने 1999 के पार्टी संविधान में “लोकतांत्रिक मानदंडों को पेश करने के कार्य को पूर्ववत कर दिया” और आयोग के आग्रह पर बालासाहेब ठाकरे द्वारा लाए गए शिवसेना के कामकाज को रद्द कर दिया।

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