एसएटी ने सहारा कंपनी, पूर्व निदेशकों से सेबी के पास 2,000 करोड़ रुपये जमा करने को कहा
प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) ने गुरुवार को सहारा समूह की कंपनी सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड और सुब्रत रॉय सहित उसके तत्कालीन निदेशकों को सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) के पास चार सप्ताह के भीतर 2,000 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया। फंड को बाजार नियामक सेबी द्वारा एस्क्रो खाते में रखा जाएगा। एसएटी ने एक आदेश में कहा कि राशि जमा करने के बाद कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ कुर्की आदेश हटा लिया जाएगा।
एसएटी ने कहा – “हम अपीलकर्ता नंबर 1 सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड और अपीलकर्ता नंबर 2 सहारा इंडिया को … सभी संपत्तियों और परिसंपत्तियों की पूरी सूची और भारत और विदेशों में सभी बैंक खातों, डीमैट खातों और म्यूचुअल फंड/शेयर/प्रतिभूतियां (भौतिक या डीमैट रूप में) होल्डिंग की पूरी सूची सेबी को चार सप्ताह के भीतर प्रदान करने के लिए निर्देश देते हैं।“ न्यायाधिकरण ने आगे कहा कि सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय की शपथ के साथ एक हलफनामे में इस तरह के विवरण प्रदान किए जाएंगे।
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न्यायाधिकरण ने कंपनी के तत्कालीन निदेशकों एएस राव और रनोज दास गुप्ता की वृद्धावस्था और चिकित्सा संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उनके खिलाफ जारी कुर्की आदेशों को वापस लेने का निर्देश दिया। वर्तमान अपील अक्टूबर 2018 में पारित सेबी के एक आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसके तहत सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड (एसआईसीसीएल) और उसके तत्कालीन निदेशकों को वैकल्पिक रूप से पूर्ण परिवर्तनीय ऋणपत्र (ओएफसीडी) जारी करके कंपनी द्वारा एकत्र किए गए 14,000 करोड़ रुपये 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वापस करने के लिए कहा गया था। नियामक मानदंडों का पालन किए बिना धन जुटाया गया था।
एसएटी के आदेश ने एसआईसीसीएल के साथ-साथ उसके तत्कालीन निदेशकों और संबद्ध संस्थाओं को बाजारों से और किसी भी सार्वजनिक संस्था के साथ जुड़ने से रोक दिया था। यह मामला 1998 से 2009 के बीच करीब 2 करोड़ निवेशकों से कुछ बॉन्ड जारी कर रकम इकट्ठा करने से जुड़ा है। मार्च 2014 में, सर्वोच्च न्यायालय ने सुब्रत रॉय की गिरफ्तारी का आदेश दिया था और नवंबर 2016 में ही उन्हें जमानत मिल गई थी। उनके दो साल से अधिक समय तक जेल में रहने के दौरान, सहारा समूह ने 22,000 करोड़ रुपये से अधिक जमा किए थे। [1]
अप्रैल 2021 में, सेबी के वसूली अधिकारी ने अपीलकर्ताओं (कंपनी और उसके तत्कालीन निदेशकों) को 15 दिनों के भीतर 14,106 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश देने की मांग का नोटिस जारी किया, जिसमें विफल रहने पर कंपनी से वसूली की जाएगी। चूंकि कोई राशि का भुगतान नहीं किया गया था, वसूली अधिकारी ने अक्टूबर 2021 में एक कुर्की आदेश जारी किया जिसमें बैंकों को अपीलकर्ताओं के बैंक खातों और डीमैट खातों को संलग्न करने का निर्देश दिया गया था।
संदर्भ :
[1] SEBI wants Subrata Roy to pay Rs 62,600 cr dues immediately, sent back to jail if he fails – Nov 20, 2020, The Print
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