मिलिए भारत के नए मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित से

सीजेआई के रूप में, न्यायधीश ललित का कार्यकाल 74 दिनों का होगा और 65 वर्ष की आयु होने पर 8 नवंबर को वे पद छोड़ देंगे।

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मिलिए भारत के नए मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित से
मिलिए भारत के नए मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित से

कौन हैं भारत के नए 49वें मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित?

न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने शनिवार को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक संक्षिप्त समारोह के दौरान उन्हें शपथ दिलाई। समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद, पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और कानून मंत्री किरेन रिजिजू सहित केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। न्यायमूर्ति ललित के पूर्ववर्ती, पूर्व सीजेआई एनवी रमना भी उपस्थित थे।

शपथ ग्रहण के बाद प्रधान न्यायाधीश ललित ने अपने 90 वर्षीय पिता और मुंबई उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश उमेश रंगनाथ ललित सहित उनके परिवार का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सीजेआई के रूप में, न्यायमूर्ति ललित का कार्यकाल 74 दिनों का होगा और 65 वर्ष की आयु होने पर 8 नवंबर को वे पद छोड़ देंगे। न्यायमूर्ति ललित के बाद सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में हैं।

सीजेआई यूयू ललित के पिता न्यायमूर्ति यूआर ललित, जो बाद में एक प्रसिद्ध आपराधिक वकील बने, इंदिरा गांधी शासन द्वारा उन्हें स्थायी नहीं बनाया गया था, इंदिरा 1980 में सत्ता में वापस आयी और चूँकि न्यायमूर्ति यूआर ललित ने आपातकाल के दौरान गिरफ्तार लोगों को इतनी जमानत दिलाई थीं इसलिए इंदिरा को वे पसंद नहीं थे।

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अगस्त 2014 में सीजेआई ललित को कॉलेजियम द्वारा सीधे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में चुना गया था। तब तक वह 2011 से 2जी घोटाले से संबंधित मुकदमे के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष लोक अभियोजक थे। सौम्य, मृदुभाषी न्यायमूर्ति ललित एक प्रसिद्ध आपराधिक वकील रहे। उनके द्वारा पिछले दो दशकों में देश में कई हाई-प्रोफाइल आपराधिक मामलों को हैंडल किया गया। उन्होंने हमेशा जनसंपर्क से परहेज किया और मीडिया से परहेज किया, हालांकि कई हाई-प्रोफाइल मामलों को संभाला।

2017 में, न्यायमूर्ति ललित ने एससी / एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम और घरेलू हिंसा मामले में स्वत: प्राथमिकी और गिरफ्तारी के खिलाफ दो ऐतिहासिक निर्णय दिए। फैसले में कहा गया कि पुलिस को इन मामलों में शुरू में जांच करनी चाहिए। घरेलू हिंसा कानून से जुड़े एक मामले में फैसले में कहा गया है कि जघन्य अपराधों को छोड़कर पति-पत्नी से जुड़े झगड़ों में पुलिस को दखल नहीं देना चाहिए. फैसले में आगे कहा गया है, पुलिस को ऐसे मामलों में शिकायतों को जिला जज की अध्यक्षता वाले मध्यस्थता पैनल को स्थानांतरित करना चाहिए और दो साल की मध्यस्थता के बाद, यदि आवश्यक हो तो एक पैनल पुलिस मामले की सिफारिश कर सकता है।

लेकिन एससी/एसटीसी अत्याचार मामलों में न्यायमूर्ति ललित की अध्यक्षता वाली पीठ के फैसले को संसद ने अधिनियम में संशोधन पारित करके खारिज कर दिया था। घरेलू हिंसा के फैसले में, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने नारीवादी संगठन द्वारा विरोध पत्रों के आधार पर न्यायमूर्ति ललित की अध्यक्षता वाली पीठ के फैसलों को अभूतपूर्व तरीके से नकार दिया।

सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन (एससीबीए) द्वारा शुक्रवार को न्यायमूर्ति रमना को विदाई देने के लिए आयोजित एक समारोह में बोलते हुए, न्यायमूर्ति ललित ने कहा कि उनका हमेशा से मानना है कि शीर्ष न्यायालय की भूमिका स्पष्टता के साथ और सर्वोत्तम संभव तरीके से कानून बनाना है। ऐसा करने के लिए जितनी जल्दी हो सके बड़ी पीठ होनी चाहिए ताकि मुद्दों को तुरंत स्पष्ट किया जा सके। उन्होंने कहा, “इसलिए, हम यह कहने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे कि हां, हमारे पास पूरे साल कम से कम एक संविधान पीठ हमेशा काम करेगी।”

मुख्य न्यायाधीश ललित ने कहा कि जिन क्षेत्रों में वह काम करने का इरादा रखते हैं उनमें से एक संविधान पीठों के समक्ष मामलों की सूची और ऐसे मामले हैं जो विशेष रूप से तीन-न्यायाधीशों की पीठ को भेजे जाते हैं। मामलों को सूचीबद्ध करने के मुद्दे पर उन्होंने कहा, “मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम लिस्टिंग को यथासंभव सरल, स्पष्ट और यथासंभव पारदर्शी बनाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे।” अत्यावश्यक मामलों के उल्लेख के संबंध में, न्यायमूर्ति ललित ने कहा कि वह निश्चित रूप से इस पर गौर करेंगे। उन्होंने कहा, “मैं पीठ पर अपने सभी विद्वान सहयोगियों के साथ बात करूँगा और हम निश्चित रूप से इसे सुलझा लेंगे और बहुत जल्द, आपके पास एक स्पष्ट शासन होगा जहां किसी भी जरूरी मामले को संबंधित न्यायालयों के समक्ष स्वतंत्र रूप से उल्लेख किया जा सकता है।”

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