केरल उच्च न्यायालय ने कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र से पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटाने की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया

मोदी सरकार को बताना चाहिए कि कोविड टीकाकरण सर्टिफिकेट पर पीएम का चेहरा क्यों है

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कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र से पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटाने की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया
कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र से पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटाने की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया

कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र से प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर हटाने की याचिका

अब केंद्र को यह बताना होगा कि उसे टीकाकरण प्रमाणपत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर क्यों लगानी चाहिए। केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कोविड-19 टीकाकरण प्रमाणपत्रों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाने को चुनौती देने वाली एक याचिका पर नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति एन नागरेश ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसे जायज ठहराना आने वाले दिनों में केंद्र सरकार के लिए शर्मिंदगी की बात होगी क्योंकि किसी भी देश ने अपने शासकों की फोटो टीकाकरण प्रमाणपत्र में नहीं लगाई है।

सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता पीटर म्यालीपरम्पिल द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि उन्होंने एक निजी अस्पताल से भुगतान करके कोविड-19 टीकाकरण कराया था और उसके बाद उन्हें एक टीकाकरण प्रमाणपत्र मिला जिसमें संदेश के साथ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी: “दवा और सख्त नियंत्रण (मलयालम में), भारत मिलकर कोविड-19 (अंग्रेजी में) को हरा देगा”। याचिकाकर्ता ने कहा कि उनकी चिंता है कि कोविड -19 के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान को पीएम के लिए मीडिया अभियान के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर वे दृढ़ थे और बिना तस्वीर के टीकाकरण प्रमाण पत्र के लिए केंद्र सरकार से जवाब की मांग की। हालाँकि, जैसा कि उन्हें उक्त अभ्यावेदन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, वे तत्काल याचिका के माध्यम से न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर हुए।

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याचिका अधिवक्ता अजीत जॉय के माध्यम से दायर की गई है, जो 1992 बैच के केरल कैडर के आईपीएस अधिकारी थे। अजित जॉय ने 2004 में पुलिस सेवा छोड़ दी थी और कई भ्रष्टाचार विरोधी लड़ाइयों में सबसे आगे रहे। वह 2014 के लोकसभा चुनाव में आप के उम्मीदवार भी थे।

अधिवक्ता अजीत जॉय ने तर्क दिया कि कोविड प्रमाण पत्र पर पीएम की तस्वीर चिपकाना, खासकर जब टीकाकरण के लिए भुगतान उन्होंने किया था, उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है क्योंकि उन्हें एक कैदी श्रोता की तरह माना जा सकता है। यह कहा गया कि यह अनिवार्य और जबरन सुनने के खिलाफ भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा संरक्षित उनके स्वतंत्र भाषण के अधिकार के खिलाफ है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि सरकारी संदेश और अभियान, खासकर जब यह सरकारी धन का उपयोग करके किया जाए, को प्रधान मंत्री जैसे नेता का चरित्र चित्रण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह एक राजनीतिक दल के नेता भी हैं।

याचिकाकर्ता के अनुसार, यह मतदान के उनके स्वतंत्र विकल्प को प्रभावित करता है, जिसे पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत सरकार में चुनावी प्रणाली के सार के रूप में मान्यता दी गई है। इसके अलावा, कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में सार्वजनिक धन का उपयोग करने वाले अभियानों के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकारी खर्च पर आश्रित सरकारी योजना पर किसी भी व्यक्ति को एक पहल के शुभारंभ के लिए श्रेय नहीं दिया जा सकता है। [1]

वर्तमान अभियान इन दिशानिर्देशों का विरोधी है, याचिकाकर्ता ने उन्हें जारी किए गए प्रमाण पत्र से तस्वीर को हटाने और कोविन प्लेटफॉर्म पर बिना फ़ोटो वाले प्रमाण पत्र के चुनाव एक प्रावधान स्थापित करने की मांग की है। केंद्र द्वारा चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के बाद मामले को आगे बढ़ाया जाएगा।

[1] Kerala High Court notice to Centre on plea for removal of PM Narendra Modi photo from COVID vaccine certificateNov 23, 2021, Bar and Bench

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