गृह मंत्रालय ने अन्य देशों के नए पासपोर्ट नवीकरण के मुद्दे के साथ-साथ ओसीआई कार्ड के अनिवार्य नवीनीकरण में ढील दी!
भारत सरकार ने गुरुवार को ओसीआई (ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया) कार्ड्स के फिर से जारी करने से जुड़ी कई शर्तों को आसान कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अन्य देशों के नए पासपोर्ट नवीकरण के मुद्दे के साथ-साथ ओसीआई कार्ड के अनिवार्य नवीनीकरण में ढील दी। सरकार ने 20 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति को भी ओसीआई कार्ड के नवीनीकरण के मानदंडों में ढील दी।
प्रचलित कानून के अनुसार, भारतीय मूल का विदेशी या भारतीय नागरिक का विदेशी जीवनसाथी या ओसीआई कार्डधारक का विदेशी जीवनसाथी ओसीआई कार्डधारक के रूप में पंजीकृत हो सकता है। ओसीआई कार्ड भारत में प्रवेश करने और रुकने के साथ उससे जुड़े कई अन्य प्रमुख लाभों सहित जीवन भर के लिए एक वीजा है, जो अन्य विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है।
वर्तमान में, आवेदक के चेहरे में जैविक परिवर्तन को देखते हुए, ओसीआई कार्ड को प्रत्येक बार फिर से जारी करने की आवश्यकता होती है, 20 साल की उम्र तक और एक बार 50 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद। ओसीआई कार्डधारकों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से, अब भारत सरकार ने इस आवश्यकता को दूर करने का निर्णय लिया है। 20 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले ओसीआई कार्डधारक के रूप में पंजीकरण करवाने वाले व्यक्ति को ओसीआई कार्ड केवल एक बार फिर से जारी करना होगा, जब उसकी 20 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद नया पासपोर्ट जारी किया जाएगा, ताकि वयस्क होने पर उसके चेहरे की विशेषताएं को पहचाना जा सके। यदि किसी व्यक्ति ने 20 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद ओसीआई कार्डधारक के रूप में पंजीकरण कराया है, तो ओसीआई कार्ड के पुन: जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
दस्तावेज़ अपलोड करने की उपरोक्त सभी सेवाएँ ओसीआई कार्डधारकों को निशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी।
केंद्रीय गृह मंत्री ने एक बयान में कहा – “ओसीआई कार्डधारक द्वारा प्राप्त नए पासपोर्ट के संबंध में डेटा को अपडेट करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि 20 साल की उम्र तक और 50 साल की उम्र पूरी होने के बाद जब भी धारक का नया पासपोर्ट जारी होगा उसे हर बार अपनी फोटो के साथ नए पासपोर्ट की एक प्रति और ऑनलाइन ओसीआई पोर्टल पर एक नवीनतम फोटो अपलोड करनी होगा। ये दस्तावेज़ नए पासपोर्ट प्राप्त होने के 3 महीने के भीतर ओसीआई कार्डधारक द्वारा अपलोड किए जा सकते हैं।
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गृह मंत्रालय ने कहा – “हालांकि, उन लोगों के मामले में जिन्हें भारत के नागरिक या ओसीआई कार्डधारक के विदेशी मूल के जीवनसाथी के रूप में ओसीआई कार्डधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, संबंधित व्यक्ति को हर बार नया पासपोर्ट जारी होने के समय सिस्टम पर नए पासपोर्ट की एक प्रति जिसमें पासपोर्ट धारक की फोटो हो और एक नवीनतम फोटो के साथ एक घोषणा कि उनकी शादी अभी भी बरकरार है, अपलोड करनी होगी। इन दस्तावेजों को ओसीआई कार्डधारक जीवनसाथी द्वारा अपने नए पासपोर्ट की प्राप्ति के तीन महीने के भीतर अपलोड किया जा सकता है।”
सिस्टम पर विवरण अपडेट किया जाएगा और ई-मेल के माध्यम से एक पावती ओसीआई कार्डधारक को भेज दी जायेगी कि अपडेट किया गया विवरण रिकॉर्ड पर ले लिया गया है। नये पासपोर्ट के जारी होने से लेकर वेब-आधारित प्रणाली में दस्तावेजों की अंतिम पावती की तारीख तक की अवधि के दौरान भारत आने या यहाँ से जाने की यात्रा करने के लिए ओसीआई कार्डधारक पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
दस्तावेज़ अपलोड करने की उपरोक्त सभी सेवाएँ ओसीआई कार्डधारकों को निशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। ओसीआई कार्ड भारतीय मूल के विदेशियों और भारतीय नागरिकों के विदेशी मूल के जीवन साथी या ओसीआई कार्डधारकों के बीच बहुत लोकप्रिय साबित हुआ है, क्योंकि यह उन्हें भारत में परेशानी मुक्त प्रवेश और असीमित प्रवास में मदद करता है। भारत सरकार द्वारा अब तक लगभग 37.72 लाख ओसीआई कार्ड जारी किए गए हैं।
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