आईसीआईसीआई: निदेशकों की भूमिका

सेबी को बोर्ड पर भी कार्यवाही करनी चाहिए।

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आईसीआईसीआई: निदेशकों की भूमिका
आईसीआईसीआई: निदेशकों की भूमिका

श्रीमती चंदा कोचर की कार्रवाई आईसीआईसीआई बैंक के हितों के खिलाफ हैं और आरबीआई द्वारा सख्ती से निपटा जाना चाहिए।

हालांकि यह सराहनीय है कि श्रीकृष्ण समिती ने चंदा कोचर को दोषी ठहराया और अप्रैल 2009 से 2018 तक के सभी बोनस की वापसी की सिफारिश की, फिर भी एक अस्वस्थता है जो अभी भी भारतीय कंपनियों को प्रभावित करती है[1]। जब ये सारा छल-कपट चल रहा था तब बोर्ड क्या कर रहा था? नए अध्यक्ष, महेंद्र कुमार शर्मा, जिन्होंने कोचर को विश्वास मत देने में जल्दबाजी की, को नियुक्त करने का दिखावे वाला काम क्यों किया?[2] हालांकि यह अफवाह है कि बोर्ड के कुछ सदस्यों ने विरोध किया, समग्र धारणा ये दी गयी थी कि आईसीआईसीआई में सब कुछ  सही था और यह केवल अस्थायी स्थिति थी। क्या ये सही था? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि चंदा कोचर बैंक की “एकमात्र मालिक” नहीं थी, क्या बैंक और उसके विभिन्न समितियों, जो अग्रिमों को मंजूरी देती हैं और निर्णय लेती हैं, में प्रतिष्ठित व्यक्ति बोर्ड सदस्य के रूप में शामिल नहीं हैं? उनकी ईमानदारी और उनकी बुद्धिमता को क्या हुआ?

सेबी, एमसीए और डीएफएस (वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार) को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अन्य सभी बोर्ड सदस्य, जो इन निर्णयों में सहभागी थे, को “अयोग्य” घोषित करना चाहिए और अन्य बैंकों और कंपनियों के बोर्डों के सदस्यता से अनर्ह किए जाने चाहिए।

यह सब आईसीआईसीआई बैंक और वीडियोकॉन के एक सतर्क शेयरधारक अरविंद गुप्ता की वजह से शुरू हुआ, जिन्होंने 15 मार्च, 2016 को प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, जिसमें वीडियोकॉन ग्रुप और चंदा कोचर के पति दीपक कोचर द्वारा संचालित नु-पॉवर रिन्यूएबल ग्रुप, के बीच अवैध संबंध पर सवाल उठाया।

दो साल तक कुछ नहीं हुआ। फिर [3], पीगुरूज ने जांच एजेंसियों की जांच, जो चंदा कोचर द्वारा कार्यालय के दुरुपयोग का जाँच कर रहे थे, पर एक विस्तृत लेख प्रकाशित किया। अरविंद गुप्ता द्वारा वर्णित गाथा, घिनौनी है:

अप्रैल 2012 में, कोचर के परिवार को नु-पॉवर रिन्यूएबल के स्वामित्व और नियंत्रण के पूर्ण हस्तांतरण के बाद, आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड से संबंधित विभिन्न निजी कंपनियों को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 3,250 करोड़ रुपये तक के ऋण दिए:

Rupee Loan of Rs. 3,250 crore to the Promoters of Videocon Group by ICICI Bank
Name of the Company Date of ICICI Bank funding Amount of loan in Rs. Crore
Trend Electronics Limited 30.04.2012 650
Century Appliances Limited 30.04.2012 650
Kail Limited 30.04.2012 650
Value Industries Limited 30.04.2012 650
Evans Fraser & Company India Limited 30.04.2012 650
Total 3,250

 

इसके अलावा, आईसीआईसीआई बैंक द्वारा विदेशी गंतव्यों में भी मदद दी गयी। आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन समूह के स्वामित्व वाली एक अन्य विदेशी इकाई को 660 करोड़ रुपये तक का अपतटीय वित्त पोषण किया।

केमैन द्वीपसमूह में स्थित वीडियोकॉन समूह के कंपनी टस्कर ओवरसीज इंक को आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड ने अपनी यूके और कनाडा शाखाओं के माध्यम से 660 करोड़ रुपये का भारी रकम दिया। उक्त अपतटीय ऋण टेक केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, श्री धूत ट्रेडिंग एंड एजेंसीज लिमिटेड, वैल्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ट्रेंड इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सहित छह भारतीय वीडियोकॉन समूह फर्मों द्वारा दी गई प्रत्याभूति द्वारा समर्थित था।

महोदय, भारतीय कॉरपोरेट्स में विदेशी निवेश द्वारा अवैध धन देश में लाना कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार द्वारा किए गए घोटालों का पता लगाने के लिए जांच का दिलचस्प विषय रहा है। इसी पृष्ठभूमि पर आईसीआईसीआई बैंक द्वारा वीडियोकॉन ग्रुप को दी गई बैंक वित्त पोषण महत्वपूर्ण बन जाती है। उपरोक्त बैंकिंग लेनदेन वीडियोकॉन समूह के साथ आयसीआयसीआई बैंक की ऋण देने की व्यवस्था की गहरी साजिश को दर्शाता है। इस तरह के लेनदेन भारतीय निजी क्षेत्र का बैंकिंग घोटाला है।

जाहिर है, श्रीमती चंदा कोचर ने सीईओ और एमडी के रूप में अपनी स्थिति का दुरुपयोग करते हुए इस बेईमान घरेलू अपतटीय वित्त पोषण को ऊपलब्ध कराया। चंदा कोचर के भ्रष्ट तरीकों से निजी लाभ कमाने के लालच के कारण आईसीआईसीआई बैंक को गलत तरीके से नुकसान हुआ और आईसीआईसीआई बैंक का भविष्य अनिश्चित वित्तीय स्थिति में है। वेणुगोपाल धूत द्वारा प्रवर्तित वीडियोकॉन जैसे समूहों को दिए गए गलत ऋणों का आईसीआईसीआई बैंक के लिए एनपीए बनने का गंभीर खतरा है। श्रीमती चंदा कोचर की कार्रवाई आईसीआईसीआई बैंक के हितों के खिलाफ हैं और आरबीआई द्वारा सख्ती से निपटा जाना चाहिए।

इसके अलावा, दिसंबर 2010 और मार्च 2012 के बीच की अवधि के दौरान, नूपावर रिन्यूएबल्स ने 325 करोड़ रुपये के बड़े विदेशी वित्त पोषण को फर्स्टलैंड होल्डिंग्स लिमिटेड नाम की एक अस्पष्ट मॉरीशस स्थित इकाई से अनिवार्य परिवर्तनीय वरीयता शेयरों (सीसीपीएस) के रूप में एकत्रित किया। 2014 में, उपरोक्त वित्त पोषण को एक अन्य मॉरीशस स्थित इकाई, जिसका नाम डीएच रिन्यूएबल्स होल्डिंग लिमिटेड था, में स्थानांतरित कर दिया गया।

सेबी को क्या करना चाहिए?

बहुत लंबे समय से, सेबी ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया है कि कई पब्लिक लिमिटेड कंपनियां जो जी में आये कर रहे है। लंबे समय से पीड़ित शेयरधारक को बैंक के असली मालिकों का सुराग भी नहीं है। सेबी को:
1. आईसीआईसीआई के प्रत्येक शेयरधारक के वास्तविक नामों की सूची बनाएं। शेल कॉरपोरेशन और अपारदर्शी संस्थाओं के पीछे अब छिप नहीं सकते।
2. इस घोटाले को इतने लंबे समय तक चलने देने के लिए प्रत्येक बोर्ड सदस्य को भी जवाबदेही बनाएं। कर लगाकर वसूली करने के प्रावधानों को स्थापित करें और यह सुनिश्चित किया जाए कि इन व्यक्तियों को किसी भी बोर्ड में तब तक शामिल होने से रोका जाए जब तक कि यह जाँच अपने तार्किक अंत तक न पहुँच जाए। वास्तव में, चंदा कोचर की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण यह सामूहिक बोर्ड और समिति है जो इन संदिग्ध ऋणों को सहमति देते हैं। किसी भी बैंक में, केवल सीईओ और एमडी हस्ताक्षर करके इतनी बड़ी ऋण राशि का वितरण सुनिश्चित नहीं कर सकते। अन्य सभी बोर्ड सदस्य भी सह-अपराधी है और इसलिए अन्य कंपनियों के बोर्डों के सदस्यता के लिए अयोग्य हैं।
3. सेबी, एमसीए और डीएफएस (वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार) को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अन्य सभी बोर्ड सदस्य, जो इन निर्णयों में सहभागी थे, को “अयोग्य” घोषित करना चाहिए और अन्य बैंकों और कंपनियों के बोर्डों के सदस्यता से अनर्ह किए जाने चाहिए।

क्या सेबी, आरबीआई और वित्त मंत्रालय कार्यवाही करेंगे? समय ही बताएगा।

संदर्भ:

[1]Justice Srikrishna panel indicts Chanda Kochhar, ICICI Bank sacks herJan 31, 2019, Economic Times

[2]ICICI’s CEO Love Must Have a LimitApr 12, 2018, Bloomberg.com

[3]ICICI Bank head Chanda Kochhar and husband on the radar of probe agencies for doubtful loans to debt-ridden Videocon group?Mar 25, 2018, PGurus.com

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