दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले के खिलाफ मीडिया दबंग राघव बहल की याचिका पर ईडी का रुख पूछा

राघव बहल और उनकी पत्नी रितु कपूर मनी लॉन्ड्रिंग और स्टॉक मूल्य हेरफेर के लिए एजेंसियों के रडार पर थे, ताकि क्विंट पोर्टल के स्वामित्व को अल्पज्ञात फर्म गौरव मर्केंटाइल लिमिटेड में बदल दिया जा सके

1
425
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले के खिलाफ मीडिया दबंग राघव बहल की याचिका पर ईडी का रुख पूछा
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले के खिलाफ मीडिया दबंग राघव बहल की याचिका पर ईडी का रुख पूछा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईडी को राघव बहल की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए 3 हफ्ते का वक्त दिया है

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को मीडिया दबंग और द क्विंट पोर्टल के मालिक राघव बहल की याचिका पर उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा और इस स्तर पर अंतरिम संरक्षण का कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ने ईडी को याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया, जिसमें जांच अधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता को जारी किए गए नोटिस को चुनौती देने की भी मांग की गई है।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पूछा – “क्या माननीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा (मूल अपराध से संबंधित मामले में) दिए गए बिना किसी कठोर कदम के उसी आदेश को देने पर विचार करेगा?” 27 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई सूचीबद्ध होने पर न्यायाधीश ने जवाब दिया – “मैं इस पर विचार नहीं करूँगा। बहल को पहले बड़े पैमाने पर कर चोरी के मामले में आयकर विभाग द्वारा पकड़ा गया था और बाद में लंदन में संपत्ति खरीदने के लिए ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप दायर किए।[1]

इस लेख को अंग्रेजी में यहाँ पढ़ें!

आयकर विभाग ने राघव बहल के खिलाफ काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिनियम 2015 के तहत निर्धारण वर्ष 2018-2019 के लिए दाखिल रिटर्न में अनियमितताओं के लिए कार्यवाही शुरू की थी। बहल और उनके परिवार के वकील रोहतगी ने कहा कि फिर से दाखिल करने के बाद, निर्धारण अधिकारियों द्वारा वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न को अब मंजूरी दे दी गई है और इसलिए, मनी लॉन्ड्रिंग की कार्यवाही को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

उन्होंने कहा – “काले धन की शिकायत के आधार पर, ईडी की कार्यवाही शुरू हुई। अब कोई उल्लंघन नहीं है, कोई आपराधिक आय नहीं है। आयकर (प्राधिकरण) ने 2021 में 2018-2019 के लिए आयकर रिटर्न स्वीकार कर लिया है।” याचिका में दावा किया गया है कि चूंकि बहल ने “कुछ गलत नहीं किया है”, 2002 के मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जांच की प्रक्रिया को “तथ्य या कानून के किसी भी अस्तित्व के आधार के बिना” जारी रखने से उसके जीवन, व्यापार और प्रतिष्ठा पर “हानिकारक प्रभाव” पड़ रहा है।

ईडी की ओर से पेश अधिवक्ता अमित महाजन ने स्पष्ट किया कि मनी लॉन्ड्रिंग की कार्यवाही का मुद्दा शीर्ष अदालत के समक्ष नहीं है और तर्क दिया कि एजेंसी द्वारा जांच को इस अनुमान पर नहीं रोका जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाएगा। उन्होंने कहा कि वह ईडी की ओर से जवाब दाखिल करेंगे और याचिकाकर्ता को केवल जांच के लिए बुलाया जा रहा है।

राघव बहल और उनकी पत्नी रितु कपूर मनी लॉन्ड्रिंग और स्टॉक मूल्य हेरफेर के लिए एजेंसियों के रडार पर थे, ताकि क्विंट पोर्टल के स्वामित्व को अल्पज्ञात फर्म गौरव मर्केंटाइल लिमिटेड में बदल दिया जा सके और एक अन्य फर्म पीएमसी फिनकॉर्प के स्टॉक मूल्य में बदलाव किया जा सके।[2]

संदर्भ :

[1] प्रवर्तन निदेशालय ने काले धन को वैध बनाने के मामले में मीडिया उद्योगपति राघव बहल को आरोपित कियाJun 07, 2019, PGurus.com

[2] Raghav Bahl engaged in dubious sale of his The Quint website to his own newly acquired firm Gaurav Mercantiles. A case of Money laundering?Jul 03, 2019, PGurus.com

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.