दिल्ली उच्च न्यायालय ने टैक्सी ऐप धोखाधड़ी मामले में 250 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के 2 आरोपियों को जमानत दी

न्यायालय की राय है कि याचिकाकर्ताओं की निरंतर हिरासत की अब आवश्यकता नहीं है और दोनों याचिकाकर्ताओं को इस समय जमानत दी जानी चाहिए।

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने टैक्सी ऐप धोखाधड़ी मामले में 250 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के 2 आरोपियों को जमानत दी
दिल्ली उच्च न्यायालय ने टैक्सी ऐप धोखाधड़ी मामले में 250 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के 2 आरोपियों को जमानत दी

हैलो टैक्सी घोटाला: करोड़ों रुपये के टैक्सी ऐप धोखाधड़ी मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने दो प्रतिवादियों को जमानत दी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक ऐप-आधारित टैक्सी कंपनी के दो निदेशकों को जमानत दे दी, जिन पर फर्म में निवेश पर भारी रिटर्न का वादा करके सैकड़ों लोगों के 250 करोड़ रुपये ठगने का आरोप लगाया था। अदालत ने आरोपी जालसाज सुंदर सिंह भाटी और राजेश महतो को 1.5 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों को प्रस्तुत करने और सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करने या मामले में गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने दोनों आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया, यह देखते हुए कि वे अब एक साल से अधिक समय से हिरासत में हैं और उनकी निरंतर हिरासत की अब आवश्यकता नहीं है।

अदालत ने कहा – “दोनों याचिकाकर्ता अब एक साल से अधिक समय से हिरासत में हैं। आरोप-पत्र के साथ-साथ पूरक आरोप पत्र भी दायर किया गया है, और उपलब्ध सभी सबूत प्रकृति में दस्तावेजी हैं और जांच एजेंसी की हिरासत में हैं। धोखाधड़ी का पैसा याचिकाकर्ताओं (आरोपी) को सौंपा गया या नहीं, यह विचारणीय विषय है और इस समय इस पर विचार नहीं किया जा सकता है। इसलिए, इस न्यायालय की राय है कि याचिकाकर्ताओं की निरंतर हिरासत की अब आवश्यकता नहीं है और दोनों याचिकाकर्ताओं को इस समय जमानत दी जानी चाहिए।“ भाटी को जहां 9 दिसंबर, 2020 को गिरफ्तार किया गया था, वहीं महतो को 22 अगस्त, 2020 को गिरफ्तार किया गया था।

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दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने हैलो टैक्सी कंपनी के दो निदेशकों को करोड़ों रुपये के धोखाधड़ी मामले में उनकी कथित संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, दोनों आरोपियों ने अन्य व्यापारिक भागीदारों के साथ कंपनी में निवेश पर मासिक आधार पर 200 प्रतिशत तक की उच्च ब्याज दरों का वादा करके सैकड़ों लोगों को कथित रूप से ठगा था। एक पूर्व सैनिक, धर्मेंद्र सिंह द्वारा एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें कहा गया था कि एसएमपी इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड (हैलो टैक्सी) और उसके निदेशकों या अधिकारियों – डॉ सरोज महापात्रा, राजेश महतो, डेज़ी विजय मेनन और सुंदर सिंह भाटी और अन्य अज्ञात व्यक्तियों ने धोखाधड़ी की है। अभियोजकों ने जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि इस मामले में बड़ी मात्रा में धोखाधड़ी शामिल है, जिसमें 900 से अधिक निवेशक शामिल हैं।

उन्होंने प्रस्तुत किया कि भाटी को पहले एक अपराधी घोषित किया गया था और कई नोटिस जारी किए जाने के बावजूद वह कभी भी जांच में शामिल नहीं हुए और कई गवाहों या शिकायतकर्ताओं ने विशेष रूप से अभियुक्त का नाम लिया है, जिन्होंने प्रलोभन देने के लिए बैठकों में सक्रिय भाग लिया था।

महतो के वकील ने यह भी दावा किया कि यह इंगित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने निवेशकों को प्रेरित किया था और आरबीआई प्राधिकरण के बारे में झूठ बोला था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि ट्रायल कोर्ट ने यह स्वीकार करने में विफल रहने की गलती की कि अधिकांश शिकायतकर्ताओं ने महतो के नाम का उल्लेख नहीं किया है और वह केवल एक गैर-कार्यकारी निदेशक थे और उन्हें 250 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी की राशि में से केवल 11 लाख रुपये प्राप्त हुए थे, जो कि उनका पारिश्रमिक था।

[पीटीआई इनपुट्स के साथ]

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