दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईडी को एयर एशिया और टाटा अधिकारियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया

भारतीय नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सभी मानदंडों का उल्लंघन करते हुए एयर एशिया में टाटा समूह का पिछले दरवाजे से प्रवेश रतन टाटा और साइरस मिस्त्री के बीच लड़ाई का महत्वपूर्ण बिंदु था।

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एयर एशिया और टाटा अधिकारियों के खिलाफ मनीलॉन्ड्रिंग जांच रिपोर्ट दाखिल करे ईडी
एयर एशिया और टाटा अधिकारियों के खिलाफ मनीलॉन्ड्रिंग जांच रिपोर्ट दाखिल करे ईडी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईडी से कहा, एयर एशिया के अधिकारियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करें!

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को टाटा समूह के वरिष्ठ अधिकारियों से जुड़े एयर एशिया के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ दर्ज धन शोधन मामले में अपनी जांच से संबंधित स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया। यह मामला टाटा समूह के समर्थन से मलेशिया स्थित एयर एशिया को आवंटित उड़ान लाइसेंस में अवैधता पर भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर शिकायत का हिस्सा था।

भारतीय नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सभी मानदंडों का उल्लंघन करते हुए एयर एशिया में टाटा समूह का पिछले दरवाजे से प्रवेश रतन टाटा और साइरस मिस्त्री के बीच लड़ाई का महत्वपूर्ण बिंदु था। टाटा समूह में साइरस मिस्त्री के कार्यकाल के दौरान तैयार की गई फोरेंसिक रिपोर्ट ने बहुत सारे मनी लॉन्ड्रिंग और यहां तक कि अमेरिका द्वारा घोषित आतंकवादी दुबई स्थित ईरानी मूल के हामिद रजा मालाकोटिपुर के वित्तपोषण का खुलासा किया था। [1]

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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली पीठ ने एयरएशिया को दिए गए फ्लाइंग लाइसेंस और विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी को चुनौती देने वाली स्वामी की याचिका पर जनवरी 2020 में पारित अपने आदेश का पालन करने के लिए जांच एजेंसी को चार सप्ताह का समय दिया।

न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने कहा – “ईडी की ओर से 23 जनवरी, 2020 को पारित आदेश के संदर्भ में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए और समय मांगा गया है। इसे चार सप्ताह के भीतर दायर किया जाए।”

23 जनवरी, 2020 को, उच्च न्यायालय ने ईडी को अपनी स्थिति रिपोर्ट को सीलबंद कवर में दाखिल करने का निर्देश दिया था, जब स्वामी ने इसकी जांच के संबंध में ईडी से रिपोर्ट मांगने का आग्रह किया था। स्वामी ने अपनी मुख्य याचिका में तर्क दिया था कि विमानवाहक को दिए गए उड़ान अधिकार, जो कि टाटा समूह और मलेशिया की सबसे बड़ी बजट एयरलाइन एयरएशिया बरहाद का संयुक्त उद्यम है, विदेशी निवेश पर सरकार की नीति का उल्लंघन है। मुख्य मामला सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा 2013 में दायर किया गया था, जिसमें कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार पर नागरिक उड्डयन क्षेत्र में बड़े उल्लंघन का आरोप लगाया गया था।

स्वामी ने कहा कि नीति के अनुसार, केवल मौजूदा एयरलाइनों में विदेशी निवेश की अनुमति दी गई थी और यह एयरएशिया जैसी नई एयरलाइन शुरू करने के लिए नहीं थी, एयरएशिया मूल रूप से मलेशिया स्थित कंपनी है। एयरएशिया को दिए गए उड़ान लाइसेंस का विरोध करने वाले फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस (एफआईए) ने पहले आरोप लगाया था कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) इस मुद्दे पर “जानबूझकर आंखें मूंद रहा है”। मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त को होगी।

संदर्भ:

[1] दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईडी को टाटा-एयर एशिया सौदे में मनी लॉन्ड्रिंग पर जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। साइरस मिस्त्री की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में दुबई स्थित आतंकवादी को पैसा भेजना दिखाया गया हैJan 24, 2020, PGurus.com

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