क्रिप्टो माइनिंग लागत या क्रिप्टो में हुई हानि पर आयकर अधिनियम के तहत कोई कर नहीं लगना चाहिए।

भारत सरकार ने कहा - लाभ पर क्रिप्टो कर लेकिन नुकसान पर कोई शुल्क नहीं।

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क्रिप्टो माइनिंग लागत या क्रिप्टो में हुई हानि पर आयकर अधिनियम के तहत कोई कर नहीं लगना चाहिए।
क्रिप्टो माइनिंग लागत या क्रिप्टो में हुई हानि पर आयकर अधिनियम के तहत कोई कर नहीं लगना चाहिए।

भारत सरकार ने क्रिप्टो लाभ पर 30% का सीधा कर स्पष्ट किया!

भारत सरकार ने सोमवार को संसद को सूचित किया कि क्रिप्टोकरेंसी व्यापार में होने वाले हानि या माइनिंग पर किसी भी प्रकार के शुल्क की अनुमति नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को कहा कि क्रिप्टो-करेंसी या किसी भी आभासी (वर्चुअल) डिजिटल संपत्ति की माइनिंग में होने वाले बुनियादी ढांचे की लागत पर आयकर अधिनियम के तहत शुल्क की अनुमति नहीं दी जाएगी।

लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में चौधरी ने कहा कि सरकार वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (वीडीए) की परिभाषा के साथ ऐसी संपत्ति के हस्तांतरण से हुई आय पर 30 प्रतिशत कर लगाने के दृष्टिकोण के साथ सामने आएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत में क्रिप्टोकरेंसी कानूनी नहीं हैं, लेकिन लाभ पर 30% कर लगाया जा सकता है। हाल के बजट ने क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर आयकर लगाने के संबंध में स्पष्टता लाई है। 1 अप्रैल से, इस तरह के लेनदेन पर 30 प्रतिशत आयकर, साथ में उपकर और अधिभार उसी तरह लगाया जाएगा जैसे कि यह घुड़दौड़ या अन्य सट्टा लेनदेन से हुई जीत पर लगता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत में क्रिप्टोकरेंसी व्यापार से अर्जित लाभ पर 30% कर लगाने की बात दोहराई थी, हालांकि सरकार क्रिप्टो व्यापार को वैध नहीं कर रही है।

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उप वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि वीडीए के हस्तांतरण से हुई आय की गणना करते समय, किसी भी व्यय (अधिग्रहण की लागत के अलावा) या भत्ते के संबंध में कोई शुल्क की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा – “(वित्त) विधेयक भी वीडीए को परिभाषित करने का प्रस्ताव करता है। यदि कोई संपत्ति प्रस्तावित परिभाषा के भीतर आती है, तो ऐसी आभासी संपत्ति को अधिनियम के प्रयोजनों के लिए वीडीए माना जाएगा और अधिनियम के अन्य प्रावधान तदनुसार लागू होंगे।”

उन्होंने आगे कहा, “वीडीए (जैसे क्रिप्टो संपत्ति) की माइनिंग में लगाए गए बुनियादी ढांचे की लागत को अधिग्रहण की लागत के रूप में नहीं माना जाएगा क्योंकि यह पूंजीगत व्यय की प्रकृति में होगा”, जो आयकर अधिनियम के तहत शुल्क के रूप में स्वीकार्य नहीं है। साथ ही, वीडीए के हस्तांतरण से होने वाली हानि को दूसरे वीडीए के हस्तांतरण से होने वाली आय के विरुद्ध समायोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बजट 2022-23 में एक वर्ष में 10,000 रुपये से अधिक की आभासी मुद्राओं के भुगतान और प्राप्तकर्ता के हाथों ऐसे उपहारों के कराधान पर 1 प्रतिशत टीडीएस का भी प्रस्ताव है। विशिष्ट व्यक्तियों के लिए टीडीएस की सीमा 50,000 रुपये प्रति वर्ष होगी, जिसमें ऐसे व्यक्ति/एचयूएफ शामिल हैं जिन्हें आयकर अधिनियम के तहत अपने खातों का ऑडिट कराना आवश्यक है।

1 प्रतिशत टीडीएस से संबंधित प्रावधान 1 जुलाई, 2022 से लागू होंगे, जबकि लाभ पर 1 अप्रैल से प्रभावी रूप से कर लगाया जाएगा। अलग से, सरकार क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने के लिए कानून लाने पर काम कर रही है, लेकिन अभी तक कोई मसौदा सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया गया है।

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