अदालत ने संपादक और लुटेरे उपेंद्र राय की जमानत खारिज कर दी

सीबीआई विशेष अदालत के न्यायाधीश ने उपेंद्र राय को जमानत देने से इंकार कर दिया क्योंकि सीबीआई ने डर व्यक्त किया कि वह साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सकता है

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उपेंद्र राय की जमानत खारिज
उपेंद्र राय की जमानत खारिज

गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने उपेंद्र राय के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया। यह मामला रियल एस्टेट फर्म मालिक बलविंदर सिंह मल्होत्रा से भयादोहन और 15 करोड़ रुपये वसूलने के लिए है

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा संदिग्ध वित्तीय लेनदेन, लापरवाही और दस्तावेजों की जालसाजी में शामिल होने के लिए गिरफ्तार पत्रकार और लुटेरे उपेंद्र राय को जमानत देने से इंकार कर दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश संतोष स्नेही मान ने राय को राहत देने से इनकार कर दिया क्योंकि जांच प्रारंभिक चरण में थी।

उन्हें कथित वित्तीय लेनदेन में कथित रूप से शामिल होने और झूठी सूचना प्रस्तुत करके नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) द्वारा हवाईअड्डा पहुंच पास प्राप्त करने के लिए गिरफ्तार किया गया था।

अदालत ने सीबीआई के प्रस्तुतिकरण पर ध्यान दिया कि जांच पूरी करने के लिए समय अवधि बहुत कम थी क्योंकि अपराध की परिमाण बहुत बड़ी थी। सीबीआई ने अदालत को यह भी बताया कि अगर उसे जमानत दी गई तो राय कई सबूत फर्मों से अपने खातों में भारी काले धन को वैध बनाने और अवैध भारी धन प्रवाह पर चल रही जांच का हवाला देते हुए साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2017-2018 के दौरान उपेंद्र राय और उनकी फर्म के पास रहस्यमय तरीके से 100 करोड़ रुपये से अधिक धन आया। [1]

अपने आवेदन में, राय ने दावा किया कि उन्हें आगे हिरासत में रखकर कोई उद्देश्य हल नहीं होगा। उन्होंने दावा किया था कि आगे की सुरक्षा पूछताछ के लिए उनकी कोई जरूरत नहीं। दंडित पत्रकार को 3 मई को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था और 9 मई तक एजेंसियों की हिरासत में थे और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 9 मई से, उपेंद्र राय तिहाड़ जेल में अपने दिन काट रहे हैं।

उन्हें कथित वित्तीय लेनदेन में कथित रूप से शामिल होने और झूठी सूचना प्रस्तुत करके नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) द्वारा हवाईअड्डा पहुंच पास प्राप्त करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। इस बीच, उपेंद्र राय ने संपादक श्रेणी के तहत प्रतिष्ठित प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) मान्यता कार्ड (संख्या: 275) को बनाए रखा [2]। यह पीआईबी कार्ड पूर्णकालिक पत्रकारों के लिए है। लेकिन अब यह पाया गया है कि कई दलाल और कार्यकर्ता सरकारी कार्यालयों में प्रवेश करने और अन्य सुविधाओं का आनंद लेने के लिए अवैध रूप से इस पीआईबी कार्ड का उपयोग कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 4 मई को गिरफ्तारी में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया था। गिरफ्तारी से बचाव की मांग के अपने आवेदन में, राय ने दावा किया था कि वह इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अधिकारी राजेश्वर सिंह के खिलाफ उनके लेखन के कारण फँसाये गए थे। बाद में उपेंद्र राय ने अपनी शिकायत वापस ले ली। उन्होंने ईमानदार ईडी अधिकारी राजेश्वर सिंह के खिलाफ याचिका दायर की और इसे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम द्वारा गुप्त अस्त्रोपचार के रूप में देखा जा सकता है जब सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई और ईडी से मार्च के मध्य में छह महीने के भीतर जांच पूरी करने के लिए कहा था। उपेंद्र राय द्वारा बेनामी याचिका, ईडी अधिकारी को ब्लैकमेल और धमकी देने के लिए थी, जिन्होंने चिदंबरम के खिलाफ साहसी कार्यवाही की थी।

उपेंद्र राय और उनके सहयोगी पत्रकार सुबोध जैन और उनके दागी नियोक्ता सहारा समूह के मालिक सुब्रत राय को 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी अधिकारी के खिलाफ फर्जी शिकायत दर्ज कराने के लिए अवमानना शुल्क के रूप में थप्पड़ जड़ा था। इन कुटिल लोगों ने ईडी अधिकारियों को परेशान करने की कोशिश की, जब पहली बार अक्टूबर 2010 में विवादास्पद लॉबीस्ट नीरा राडिया को समन भेजा। सात साल बाद, जब चिदंबरम एयरसेल-मैक्सिस मामले में फंस गए, तो उपेंद्र राय ने ईडी अधिकारी के खिलाफ अपनी ही खारिज याचिका को दोहराया। हाल ही में उन्होंने अपनी निराशाजनक याचिका(चिदम्बरम द्वारा बेनामी होने की आशंका) वापस ले ली थी। उपेंद्र राय कथित तौर पर अहमद पटेल और राजीव शुक्ला जैसे शीर्ष कांग्रेस नेताओं के साथ बहुत करीबी हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 2011 में उपेंद्र राय के खिलाफ कार्यवाही करने को कहा, यूपीए सरकार ने उन्हें बचाया

गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने उपेंद्र राय के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया। यह मामला रियल एस्टेट फर्म मालिक बलविंदर सिंह मल्होत्रा से भयादोहन और 15 करोड़ रुपये वसूलने के लिए है। रियल एस्टेट फर्म व्हाइट शेर रियल एस्टेट डेवलपर्स को मल्होत्रा के खिलाफ कुछ प्रतिकूल आयकर दस्तावेजों को दिखाकर उपेंद्र राय की धमकी पर 15 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सीबीआई ने अपनी प्राथमिकी में कहा कि कुछ शीर्ष आयकर अधिकारी विभाग द्वारा पकड़े गए लोगों का भयादोहन करने के लिए उपेंद्र राय के साथ षड्यंत्र कर रहे थे [3]

संदर्भ:

[1] More details of huge illegal assets & money laundering of Chidambaram’s benami petitioner Upendra RaiApr 22, 2018, PGurus.com

[2] CBI books Chidambaram’s benami petitioner Upendra Rai for bribing and forgeryMay 3, 2018, PGurus.com

[3] CBI registers another case against Chidambaram’s benami petitioner Upendra Rai for extorting Rs. 15 croresMay 5, 2018, PGurus.com

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