भगोड़े विजय माल्या के खिलाफ अवमानना मामला : काफी इंतजार किया, अब और इंतजार नहीं : सर्वोच्च न्यायालय

विजय माल्या को भारत में तब तक प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता जब तक कि ब्रिटेन में एक अलग "गुप्त" कानूनी प्रक्रिया का समाधान नहीं हो जाता

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भगोड़े विजय माल्या के खिलाफ अवमानना मामला
भगोड़े विजय माल्या के खिलाफ अवमानना मामला

विजय माल्या की अवमानना ​​के मामले में 18 जनवरी को सुनवाई करेगा सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को भगोड़े बिजनेस टाइकून विजय माल्या के खिलाफ मामलों की अंतिम सुनवाई की तारीख 18 जनवरी तय करते हुए कहा कि “हम अब और इंतजार नहीं कर सकते”। यह देखते हुए कि माल्या, जो वर्तमान में लंदन में है, को 2017 में अवमानना का दोषी ठहराया गया था और उसके बाद उसे दी जाने वाली प्रस्तावित सजा पर सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध किया जाना था, न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि शीर्ष न्यायालय ने “काफी लंबा” इंतजार किया है।

शीर्ष न्यायालय ने पिछले साल अपने 2017 के फैसले (विजय माल्या द्वारा अपने बच्चों को 40 मिलियन डॉलर हस्तांतरित करने पर न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराया गया) की समीक्षा की मांग करने वाली विजय माल्या की याचिका को खारिज कर दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि एक कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, विदेश मंत्रालय (एमईए) के उप सचिव (प्रत्यर्पण) के हस्ताक्षर के तहत, प्रत्यर्पण की कार्यवाही को अंतिम रूप दे दिया गया है और माल्या के लिए यूके में “अपील के लिए सभी रास्ते समाप्त कर दिए गए हैं”।

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न्यायमूर्ति एसआर भट और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की उपस्थिति वाली पीठ ने कहा कि 30 नवंबर के कार्यालय ज्ञापन में यूके में लंबित कार्यवाही को भी संदर्भित किया गया है, जिसे “गोपनीय और इस तरह कोई विवरण प्रकट नहीं किया जा रहा है” के रूप में संदर्भित किया गया है। पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा – “हम जनवरी के दूसरे सप्ताह में इस मामले को निपटाने के लिए सूचीबद्ध करेंगे क्योंकि हमने काफी लंबा इंतजार किया है, हम अब और इंतजार नहीं कर सकते हैं। इस मामले का फैसला अब करना ही होगा।“

शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वह मामले को जनवरी में निपटाने के लिए सूचीबद्ध करेगा और उस समय, यदि माल्या व्यक्तिगत रूप से शामिल होना चाहते हैं, तो वह प्रत्यर्पण कार्यवाही के माध्यम से यहां होंगे और यदि वह उपस्थित नहीं होते, तो पीठ उनके वकील की दलीलों पर सुनवाई करेगा। अपने आदेश में, शीर्ष न्यायालय ने कहा कि माल्या प्रस्तुति को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं और यदि किसी भी कारण से, वह अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनकी ओर से एक वकील प्रस्तुति को आगे बढ़ा सकता है। पीठ ने कहा कि माल्या को 2017 में अवमानना का दोषी ठहराया गया था लेकिन प्रासंगिक समय पर यूके के न्यायालय में चल रही कार्यवाही के कारण शीर्ष अदालत द्वारा जारी निर्देशों के बावजूद उनकी उपस्थिति सुरक्षित नहीं की जा सकी। शीर्ष न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता से मामले में न्याय मित्र के रूप में सहायता करने का अनुरोध किया। यह कहा गया -“मामले को अंततः 18 जनवरी, 2022 को निपटाया जाएगा।”

जब दोपहर 2 बजे सुनवाई शुरू हुई तो केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि उन्हें अभी विदेश मंत्रालय से एक संदेश मिला है। इस पत्र को उस पीठ के समक्ष रखा गया जिसने इसका अवलोकन किया। जब लंच से पहले के सत्र के दौरान मामले की सुनवाई की गई, तो शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वह अवमानना मामले को आगे बढ़ाने और सजा पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव करता है।

”पीठ ने कहा – “हम मामले को सजा पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे क्योंकि वकील (माल्या का) का पेश होना जारी है। इसलिए, सजा पर अधिवक्ता को सुनने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे।“

इस साल 18 जनवरी को केंद्र ने शीर्ष न्यायालय को बताया था कि सरकार माल्या को ब्रिटेन से प्रत्यर्पित करने के लिए सभी प्रयास कर रही है लेकिन मामले में कुछ कानूनी मुद्दों के कारण प्रक्रिया में देरी हो रही है। मेहता ने कहा था कि विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन सरकार के समक्ष प्रत्यर्पण का मुद्दा उठाया है और केंद्र माल्या के प्रत्यर्पण के लिए सभी गंभीर प्रयास कर रहा है। माल्या मार्च 2016 से यूके में है। वह तीन साल पहले 18 अप्रैल, 2017 को स्कॉटलैंड यार्ड द्वारा निष्पादित प्रत्यर्पण वारंट पर जमानत पर है।

केंद्र ने पिछले साल 5 अक्टूबर को शीर्ष न्यायालय से कहा था कि माल्या को भारत में तब तक प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता जब तक कि ब्रिटेन में एक अलग “गुप्त” कानूनी प्रक्रिया का समाधान नहीं हो जाता, जो “न्यायिक और गोपनीय प्रकृति की है”। केंद्र ने पिछले साल अक्टूबर में कहा था कि उसे ब्रिटेन में माल्या के खिलाफ चल रही गुप्त कार्यवाही की जानकारी नहीं है क्योंकि भारत सरकार इस प्रक्रिया में पक्ष नहीं है।

केंद्र ने पहले माल्या के खिलाफ 9 फरवरी, 2017 से शुरू होकर पिछले साल 14 मई को यूके में प्रत्यर्पण के खिलाफ उनकी अपील को खारिज करने तक की प्रत्यर्पण कार्यवाही का विवरण दिया था और कहा था कि उन्होंने यूके में अपील के सभी रास्ते समाप्त कर दिए हैं। केंद्र ने कहा था कि अपील वापस लेने से इनकार करने के बाद, भारत के लिए माल्या का आत्मसमर्पण, सिद्धांत रूप में, 28 दिनों के भीतर पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन “ब्रिटेन के गृह कार्यालय ने सूचित किया कि एक और कानूनी मुद्दा है जिसे विजय माल्या के प्रत्यर्पण से पहले हल करने की आवश्यकता है।”

[पीटीआई इनपुट्स के साथ]

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