केंद्र ने दिल्ली राज्य परिवहन सचिव को गैरकानूनी रूप से बसों को प्रवासी श्रमिकों को यूपी की सीमा तक पहुंचाने के लिए काम पर लगाने के लिए निलंबित किया है। राज्य के वित्त सचिव को भी निलंबित कर दिया गया

केंद्र ने कड़ी कार्यवाही करते हुए - दिल्ली राज्य प्रशासन के दो अधिकारियों को एससीएन जारी किया और दो को निलंबित कर दिया

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केंद्र ने कड़ी कार्यवाही करते हुए - दिल्ली राज्य प्रशासन के दो अधिकारियों को एससीएन जारी किया और दो को निलंबित कर दिया
केंद्र ने कड़ी कार्यवाही करते हुए - दिल्ली राज्य प्रशासन के दो अधिकारियों को एससीएन जारी किया और दो को निलंबित कर दिया

अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली दिल्ली राज्य सरकार पर कार्यवाही करते हुए, रविवार को केंद्र ने परिवहन सचिव रेणु शर्मा आईएएस को प्रवासी मजदूरों को सीमा तक ले जाने के लिए बसों को चलाने के लिए निलंबित कर दिया, परिवहन सचिव के इस कदम से अफरातफरी मच गई थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य के वित्त सचिव राजीव वर्मा आईएएस को भी निलंबित कर दिया, जो कि कोरोना महामारी संकट से निपटने के लिए सरकार के युद्ध-स्तर के प्रयासों के दौरान दिल्ली के संभागीय आयुक्त भी हैं।

अमित शाह की अध्यक्षता वाले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली राज्य के गृह सचिव सत्य गोपाल और सीलमपुर के उप-विभागीय मजिस्ट्रेट को कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। झूठे वादे के साथ यूपी की सीमाओं तक पहुंचने के लिए प्रवासी श्रमिकों को बस उपलब्ध कराने कि उन्हें यूपी राज्य द्वारा उनके गृहनगर में आगे ले जाया जाएगा, इस पूरे मामले में केजरीवाल को दोषी ठहराया जा रहा है। इसने पिछले तीन दिनों से अराजकता पैदा कर दी है, जिससे कई लोग उत्तर प्रदेश और बिहार में अपने गृहनगर तक सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करने लगे हैं।

यह सक्षम प्राधिकारी के ध्यान में लाया गया है कि निम्नलिखित अधिकारी, जो कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम के संबंध में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार थे, प्रथम दृष्टया ऐसा करने में नाकाम रहे हैं।

इस खबर को अंग्रेजी में यहाँ पढ़े।

“ये अधिकारी कोविड -19 से निपटने के लिए लॉकडाउन प्रतिबंध के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहे हैं। अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में गंभीर चूक के कारण, सक्षम अधिकारी ने निम्नलिखित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की है:

  1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी – तत्काल प्रभाव से निलंबित।
  2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह और भूमि भवन विभाग, जीएनसीटीडी – कारण बताओ नोटिस।
  3. प्रमुख सचिव, वित्त, जीएनसीटीडी और प्रभागीय आयुक्त, जीएनसीटीडी – तत्काल प्रभाव से निलंबित।
  4. एसडीएम सीलमपुर – कारण बताओ नोटिस,” केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी निलंबन आदेश में कहा गया।

रविवार की शाम, दिल्ली पुलिस ने प्रवासी श्रमिकों के साथ यूपी की सीमा की ओर जाने वाली 44 दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) बसों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की थी। पुलिस द्वारा दर्ज पहली प्राथमिकी में संकेत दिया गया था कि सरकारी अधिकारियों के आदेश पर बसों को तैनात किया गया था। प्राथमिकी के अनुसार, जब पुलिस ने बस के कर्मचारी से पूछा कि “वे प्रवासी यात्रियों को क्यों ले जा रहे हैं, वह भी बिना कोई टिकट जारी किए, तो उन सभी ने बताया कि ‘उनके पास वरिष्ठों से आदेश थे’।” एफआईआर में 44 बसों के पंजीकरण नंबर सूचीबद्ध हैं। आनंद विहार बस स्टेशन, जहां हजारों प्रवासी श्रमिक भीड़ एसडीएम सीलमपुर के अधिकार क्षेत्र में हैं, जिन्हें कारण बताओ नोटिस भी मिला था।

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