उज्बेकिस्तान कफ सीरप से मौत का मामला: नोएडा स्थित फार्मा फर्म के 3 कर्मचारी गिरफ्तार

    ड्रग इंस्पेक्टर के अनुसार, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश के दवा अधिकारियों ने मैरियन बायोटेक उत्पादों के नमूनों की जाँच की और उनमें से 22 को "मानक गुणवत्ता के नहीं" (मिलावटी और नकली) पाया।

    0
    193
    उज्बेकिस्तान कफ सीरप से मौत का मामला
    उज्बेकिस्तान कफ सीरप से मौत का मामला

    उज्बेकिस्तान कफ सीरप से मौत: नोएडा पुलिस ने 3 मैरियन बायोटेक कर्मचारियों को गिरफ्तार किया

    नोएडा स्थित एक फार्मास्युटिकल फर्म के तीन कर्मचारियों को शुक्रवार को मिलावटी दवाओं के निर्माण और बिक्री के आरोप में गिरफ्तार किया गया, कंपनी के कफ सीरप के कारण पिछले साल उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत हो गई थी। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के एक ड्रग इंस्पेक्टर की शिकायत पर मैरियन बायोटेक के दो निदेशकों सहित पांच अधिकारियों के खिलाफ गुरुवार देर रात प्राथमिकी दर्ज करने के बाद गिरफ्तारियां की गईं। पुलिस ने कहा कि निदेशक फरार हैं और उन्हें पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है।

    शिकायतकर्ता ड्रग इंस्पेक्टर के अनुसार, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश के दवा अधिकारियों ने मैरियन बायोटेक उत्पादों के नमूनों की जाँच की और उनमें से 22 को “मानक गुणवत्ता के नहीं” (मिलावटी और नकली) पाया। अतिरिक्त उपायुक्त, जिला पुलिस (मध्य नोएडा) राजीव दीक्षित ने कहा – “सेक्टर 67 में स्थित मैरियन बायोटेक से जुड़े तीन लोगों को आज स्थानीय फेज 3 पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। ये लोग नकली दवाओं की तैयारी और बिक्री में लगे हुए थे, जिससे जनता को गंभीर नुकसान हुआ।”

    इस खबर को अंग्रेजी में यहाँ पढ़ें!

    दीक्षित ने कहा, “गिरफ्तार किए गए तीन संदिग्धों के अलावा, कंपनी के दो और निदेशक हैं जिनके लिए तलाशी चल रही है और उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अपने कृत्य से ये लोग मानव जीवन और मानव स्वास्थ्य को खतरे में डाल रहे थे।” अधिकारी ने कहा कि मामले की व्यापक कानूनी जांच की जाएगी।

    फेज 3 थाना प्रभारी विजय कुमार ने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान तुहिन भट्टाचार्य, हेड ऑपरेशन; अतुल रावत, निर्माण रसायनज्ञ; और मूल सिंह, विश्लेषणात्मक रसायनज्ञ

    पुलिस ने कहा कि फर्म के जिन फरार निदेशकों पर मामला दर्ज किया गया है, वे जया जैन और सचिन जैन हैं। प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता की धारा 274 (दवाओं में मिलावट), 275 (मिलावटी दवाओं की बिक्री), 276 (एक अलग दवा या चिकित्सा तैयारी के रूप में दवा की बिक्री) के साथ-साथ धारा 17 (गलत ब्रांड वाली दवाएं) और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के संबंधित उल्लंघनों के तहत दर्ज की गई थी।

    मैरियन बायोटेक पिछले साल दिसंबर में अपनी खांसी की दवाई डॉक -1 के लिए जांच के दायरे में आया था, जिसके बारे में संदेह है कि उज्बेकिस्तान में इसका सेवन करने वाले 18 बच्चों की मौत हो गई थी, जिसके बाद सीडीएससीओ ने मामले की जांच शुरू की थी। विवाद के मद्देनजर केंद्र और राज्य दवा अधिकारियों द्वारा अपनी साइट पर निरीक्षण के बाद जनवरी में फर्म का उत्पादन लाइसेंस निलंबित कर दिया गया था।

    12 जनवरी को, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने दो घटिया (दूषित) उत्पादों का जिक्र करते हुए एक ‘चिकित्सा उत्पाद अलर्ट’ जारी किया था, जिसकी उज्बेकिस्तान में पहचान की गई और 22 दिसंबर, 2022 को इसकी सूचना दी गई। “दो उत्पाद एम्ब्रोनोल सिरप और DOK-1 मैक्स सिरप। दोनों उत्पादों के कथित निर्माता मैरियन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, (उत्तर प्रदेश, भारत) हैं। आज तक, कथित निर्माता ने इन उत्पादों की सुरक्षा और गुणवत्ता पर डब्ल्यूएचओ को गारंटी प्रदान नहीं की है, “डब्ल्यूएचओ ने तब कहा। “उज़्बेकिस्तान गणराज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं द्वारा किए गए दोनों उत्पादों के नमूनों के प्रयोगशाला विश्लेषण में पाया गया कि दोनों उत्पादों में दूषित पदार्थों के रूप में डायथिलीन ग्लाइकोल और / या एथिलीन ग्लाइकोल की अस्वीकार्य मात्रा शामिल है।”

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.