लखीमपुर खीरी मामले में आशीष मिश्रा दी गयी जमानत का किसानों ने किया था विरोध
सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को लखीमपुर खीरी मामले में आशीष मिश्रा को जमानत दिए जाने के खिलाफ 11 मार्च को अगली सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। दरअसल किसानों को कुचलने के मामले में केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दिए जाने का पीड़ित किसानों के परिजन विरोध कर रहे हैं।
इलाहबाद हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा का जमानत दे दी थी, जिसके विरोध में किसान परिवार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। परिवार के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया। पीठ में न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और हिमा कोहली भी शामिल थीं। भूषण ने कहा कि मामले के अन्य आरोपी भी मिश्रा को जमानत देने के आदेश का हवाला देते हुए जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे हैं।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा: “मैं केवल 11 तारीख को सूचीबद्ध कर सकता हूं..।” भूषण ने शीर्ष अदालत से उच्च न्यायालय के जमानत आदेश के खिलाफ आदेश पारित करने का आग्रह किया। पीठ ने कहा कि अदालत 11 मार्च को मामले की सुनवाई करेगी।
याचिका में कहा गया है कि परिवार के सदस्यों को शीर्ष अदालत का रुख करने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि उत्तर प्रदेश मिश्रा को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली अपील दायर करने में विफल रहा है। दलील में तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय ने अपराध की जघन्य प्रकृति पर विचार किए बिना और आरोप पत्र में आरोपी के खिलाफ भारी सबूतों की पृष्ठभूमि में जमानत दी। याचिका में आगे तर्क दिया गया कि आरोपी द्वारा गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने और न्याय में बाधा उत्पन्न करने की संभावना है।
मिश्रा को दी गई जमानत को चुनौती देते हुए अधिवक्ता सीएस पांडा और शिव कुमार त्रिपाठी ने एक अन्य याचिका दायर की है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ द्वारा जमानत दिए जाने के बाद मिश्रा को जेल से रिहा किया गया था। उनके वकीलों ने उनके जमानत आदेशों के संबंध में तीन-तीन लाख रुपये के दो जमानती बांड जमा किए।
मिश्रा को इस मामले में पिछले साल नौ अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था।
3 अक्टूबर, 2021 को लखीमपुर खीरी में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई झड़प में चार किसानों सहित आठ लोगों की मौत हो गई थी।
[आईएएनएस इनपुट के साथ]
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